Ladli Behna Yojna Ke Liye Kon Apatra Hai:मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 13135985 आवेदन पाये गये थे जिनमें से कुल पात्र आवेदक 12522542 को ही लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है कुल प्राप्त आवेदनों में से 613443 आवेदनों को किसी न किसी कारण अपात्र कर दिया गया, देखिए लाडली बहना योजना प्राप्त करने के लिए कई नियम व शर्तेे बतायी गयी हैं उन शर्तों को पूरा करने पर ही आपकें द्वारा किया गया आवेदन पात्रता की श्रेणी में रखा जाता है।
साथ ही इस योजना में अपात्रता की शर्तें भी पहले से बतायी गयी हैं कि कौन से आवेदक आवेदन के पात्र नहीं हैं जिन्हें आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है अन्यथा आपका भी आवेदन रद्द किया जा सकता है और आप अपात्र हो सकते हैं।
अपात्रता जानने से पहले पात्रता की क्या-क्या शर्तें है वह जान लेते हैं-
CM Ladli Bahana Yojna में कौन पात्र है

- निवास: आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वैवाहिक स्थिति: विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगे।
- उम्र सीमा: आवेदक 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
- पारिवारिक आय: स्वघोषित आय प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक की सम्मिलित आय 2.5 लाख से अधिक न हो।
- आयकरदाता: आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो।
- शासकीय कर्मचारी या पेंशनधारी: आवेदक के परिवार का कोई सदस्य शासकीय विभाग में न हो अथवा न ही सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
Ladli Behna Yojna Ke Liye Kon Apatra Hai

- आय: जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- आयकरदाता: जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- पेंशनधारी: जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- योजना लाभार्थी: जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- सांसद/विधायक: जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- सदस्य: जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।
- जनप्रतिनिधि: जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
- कृषि भूमि: जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- वाहन: जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।
FAQ:-
प्रश्न: क्या आगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानसेवीकर्मी योजना के अंन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगी?
उत्तर – जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।
प्रश्न: आवेदक के परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि होने पर आवेदन के पात्र हैं?
उत्तर – नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।
प्रश्न: क्या एक ही परिवार में एक से अधिक महिलाएं को आवेदन की पात्रता होगी?
उत्तर – हाँ ,परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न की संयुक्त परिवार।
प्रश्न: समग्र में विवाहित स्थिति गलत दिखाई दे रहा है इसके लिए क्या करना होगा?
उत्तर – ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करे ।
प्रश्न: आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं?
उत्तर – आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।
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