CM Ladli Bahana Yojna: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्धेश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, योजना के तहत मध्य प्रदेश की ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष आवेदन वर्ष में पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो आवेदन के पात्र होते हैं। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर माह निर्धारित राशि सीधे DBT के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है।
CM Ladli Bahana Yojna पात्रता

- निवास: आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वैवाहिक स्थिति: विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगे।
- उम्र सीमा: आवेदक 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
- पारिवारिक आय: स्वघोषित आय प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक की सम्मिलित आय 2.5 लाख से अधिक न हो।
- आयकरदाता: आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो।
- शासकीय कर्मचारी या पेंशनधारी: आवेदक के परिवार का कोई सदस्य शासकीय विभाग में न हो अथवा न ही सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
CM Ladli Bahana Yojna योजना के लाभ
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1500/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगे।
- किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1500/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1500/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित राशि बढ़़ने पर गणना उक्त राशि के आधार पर की जाऐगी।

CM Ladli Bahana Yojna के लिए आवश्यक दस्तावेज
- समग्र आईडी: समग्र पोर्टल द्वारा जारी आवेदक की समग्र मेंबर आईडी और समग्र में KYC अनिवार्य।
- आधार कार्ड: आवेदक का आधार।
- मोबाईल नंबर: आवेदक का मोबाइल नंंबर समग्र से पंजीकृत मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य।
- बैंक खाता: आवेदक का स्वंय का बैंक खाता अनिवार्य, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा।
- DBT: आवेदक के बैंक खाते में DBT का एक्टिव होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन नहीं कर पायेंगे।

CM Ladli Bahana Yojna में आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ”आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
- आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को आवश्यक दस्तावेज की जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
- अनंतिम सूची का प्रकाशन – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगे।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

