मध्यप्रदेश मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई हुई है | इस पेंशन स्कीम का नाम है “मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना” |

मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सभी अविवाहित महिलाऐं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, पर लागू होगी | सभी अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया था | बड़ी उम्र की अविवाहिता महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार ने किसी कारणवश अविवाहित रही महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है |

इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिलाओं को रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा | सभी अविवाहिता लाभार्थियों के लिए सरकार 600 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी | MP मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं | इस योजना को वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया गया है |

मध्य प्रदेश मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
  • अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:- 

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है |

स्‍वीकृति हेतु अधिकारी:-

  • ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद |

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं |

मध्यप्रदेश मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा |

STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-

मध्यप्रदेश मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है |

STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Unmarried Women Pension Scheme Application Form” खुल जाएगा |

STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा |

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी |

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx

मध्यप्रदेश मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज़:-

  • आधार कार्ड होना चाहिए
  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता होना चाहिए
  • लेटेस्ट फोटो
  • 9 अंकों की समग्र ID

एमपी अविवाहिता पेंशन योजना (Avivahita Pension Yojana) हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है | आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं | ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है |

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