उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021: जानें योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता |

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021:-

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देशभर में कई नागरिकों की मृत्यु हुई है | देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है | उत्तराखंड के ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की गई है | इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है | इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी | यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी | जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके | यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है |

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (Mukhyamantri Vatsalya Yojana) के माध्यम से सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा | सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे | यदि आप भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन करवा लें | Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से बच्चों को आर्थिक सहायता के अलावा राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी | बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखंड द्वारा ऐसे सभी बच्चों की सूची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से मांगी गई है | जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है | इस संबंध में आयोग के सचिव द्वारा विभाग के निदेशक को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं |

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 का उद्देश्य:-

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है | इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें | इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी | Mukhyamantri Vatsalya Yojana की वजह से अब प्रदेश के बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे |

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आरंभ किया गया है |
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई हो |
  • इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी |
  • यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी |
  • Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है |
  • इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी |
  • सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी रखा जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के वयस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा |
  • इस बात की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी |
  • इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी |

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 की पात्रता:-

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |

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