मध्यप्रदेश जनकल्याण पोर्टल में शामिल योजनाओं की सूची

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मध्यप्रदेश जनकल्याण पोर्टल (Madhya Pradesh Jan Kalyan Yojana):-

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, को असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और उन्हें सभी तरह के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2018 से पुरे मध्यप्रदेश में शुरू की गई थी | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के शुरुआत के साथ ही मध्यप्रदेश जनकल्याण (संबल) पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी | ताकि आवेदक योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन पात्रता जांच सकें, आवेदन कर सकें |

असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर योजनाओं के लाभ के लिए अपना पंजीयन करवा ले | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :-

  • सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Yojana):

मध्यप्रदेश सरकार ने हाल के दिलों में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरल बिजली योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को 200/- रुपये के मासिक शुल्क पर बिजली प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना जरुरी हैं | पात्र परिवार अपने क्षेत्र के पार्षद के पास या http://mpenergy.nic.in/en से ऑनलाइन आवेदन दे सकते है |

पात्र उपभोक्ताओं को 200/- रूपये से कम का बिजली बिल होने पर वास्तविक बिल का ही भुगतान करना होगा | जबकि मासिक बिल 200/- रूपये से अधिक होने पर मात्र 200/- रूपये का ही भुगतान करना होगा | बिल की 200/- रूपये से अधिक की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी |

यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |यह सुविधा मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में bulb, पंखा एवं TV चलाने के लिये दी जा रही है | इस योजना के तहत मासिक बिजली की खपत की अधिकतम सीमा 500 Watt निश्चित की गई है और मासिक बिजली के बिल की अधिकतम सीमा 1000/- रुपये निश्चित की गई है |

सरल बिजली बिल योजना की विस्तृत जानकारी के लिए Click Here

  • बकाया बिजली बिल माफी योजना:

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक और BPL उपभोक्ता पात्र होंगे | इस योजना के तहत 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि माफ़ कर दी जायेगी |

Surcharge की सम्पूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जायेगा | मूल बकाया की शेष 50 प्रतिशत राशि, वितरण कम्पनियों को शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी | इस योजना से लगभग 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1806 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |

  • अनुग्रह सहायता योजना (Anugrah Sahayta Yojana):

    • सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना: पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी |
    • दुर्घटना मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना: 60 वर्ष से कम आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी |
    • स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना: 60 वर्ष से कम आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक में किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से स्थाई अपंगता आ जाने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा |
    • आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना: 60 वर्ष से कम आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक में किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से आंशिक स्थाई अपंगता आ जाने पर उनके परिवार को लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा |

  • शिक्षा प्रोत्साहन योजना: 

जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के संतानों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2018-19 से लागू किया गया है | मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना ने विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना का स्थान ले लिया है |

  • निशुल्क चिकित्सा सहायता योजना:

जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक व उनके परिवारों के सदस्य पंजीकृत असंगठित श्रमिकों व उनके परिवारों के सदस्य निशुल्क चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों के मामले में 2 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज करा सकते हैं | योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराए जाने की स्थिति में निशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सकती है |

  • निशुल्क प्रसूति सहायता योजना:

निशुल्क प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक प्रसव पूर्व जांच कराने के लिए 4000/- रुपये तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर 12000/- रुपये तक की सहायता दी जाएगी |

  • अंत्येष्टि सहायता योजना:

जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत अंतेष्टि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा और शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी द्वारा तत्काल 5000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |

  • उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना:

पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिन्होंने उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो प्राप्त ऋण का 10000/- रुपये तथा 5000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा |

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  1. […] असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर योजनाओं के लाभ के लिए अपना पंजीयन करवा ले | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :- योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें […]

  2. ग्राम जोबगड़ पोस्ट डागा बरगवां जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश तहसील देवसर

  3. […] असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर योजनाओं के लाभ के लिए अपना पंजीयन करवा ले | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :- योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें […]

  4. […] असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर योजनाओं के लाभ के लिए अपना पंजीयन करवा ले | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :- योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें […]

  5. Sir mai David jabalpur Madhya Pradesh se hu meri ayu 42 vars hai abhi tak Mujhe koi job nahi hai aur government Ke taraf se koi labh bhi nahi mila hai sir koi job dila dijiye

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