उत्तरप्रदेश ई-उपार्जन पोर्टल:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू कर दिये हैं | उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 20 अप्रैल 2020 से अपनी फसल काटने और मंडियों में बेचने के लिए सक्षम बनाने के लिए छूट प्रदान की है | जो भी लोग अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं वो किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं |
देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए गेहूं खरीद के विशेष इंतजाम किए गए हैं | उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मई तक की जाएगी | राज्य सरकार ने सभी किसान भाइयों से अपील करी है की ई-उपार्जन पोर्टल पर गेहूँ खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा ले और अपना टोकन प्राप्त कर लें और सभी से यह भी अनुरोध किया की केवल उसी दिन मंडी आए जिस दिन का उनके पास टोकन है |
मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को उत्तर प्रदेश ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर टोकन प्राप्त करना होगा जिससे की जब उसकी बारी आए तभी वह मंडी में जाये | उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020-21 के लिए प्रदेशभर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए हैं | इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है और गेहूं की खरीद 1925 रुपये / क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर रखी है |
उत्तरप्रदेश ई-उपार्जन पोर्टल पर गेहूँ बेचने के लिए जरूरी बातें:-
- रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है |
- खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना जरूरी है |
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें |
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें |
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है |
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है |
- क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है |
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा |
- मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी |
- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा |
- गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले |
किसान पंजीकरण टोल फ्री नंबर
1800-1800-150
किसान पंजीकरण हेल्पलाइन नंबर
0522-2288906