उत्तर प्रदेश में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कैसे करें?

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UP Duplicate Driving License

UP Duplicate Driving License

यदि एक आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, चोरी हो जाता है या विकृत हो जाता है डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस (UP Duplicate Driving License) के लिए आवेदन कर सकता है |

उत्तर प्रदेश डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • LLD आवेदन पत्र
  • लाइसेंस चोरी होने की स्थिति में, FIR कॉपी |
  • ट्रैफिक पुलिस से जारी की गई क्लीयरेंस रिपोर्ट | Commercial Driving License के मामले में यह आवश्यक है
  • Form 1
  • आयु और पते के प्रमाण दस्तावेज |
  • Original लाइसेंस कॉपी |

आवेदक को एक राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा फोटोकॉपी और सत्यापित दस्तावेजों को प्राप्त करना होगा |

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UP Duplicate Driving License प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

एक आवेदक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उत्तर प्रदेश डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है | आवेदक फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकता है और RTO में जमा कर सकता है |

  • फॉर्म LLD लीजिए, इसे भरें और संबंधित दस्तावेजों के साथ RTO में जमा करें |
  • आवेदन शुल्क 200 रु का भुगतान करना होगा |
  • दस्तावेजों के सत्यापन पर, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को जारी किया जाएगा |

यदि आवेदक को अपना लाइसेंस नंबर याद नहीं है, तो उसे नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होगा | डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन इसके घूमने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना होगा |

UP Duplicate Driving License

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें:-

कार बीमा की तरह, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नवीनीकरण के अधीन है | उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या 50 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है | ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति पर, किसी व्यक्ति को समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस को नवीनीकृत करना होगा | यदि व्यक्ति 30 दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करता है, तो नवीनीकरण के लिए nominal fee के साथ एक additional fee का भुगतान भी करना होगा | उत्तर प्रदेश राज्य में, आप आरटीओ कार्यालय से नवीनीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं |

UP Duplicate Driving License के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • फॉर्म नं 9 – ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फॉर्म |
  • Original ड्राइविंग लाइसेंस |
  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो |
  • आयु और पते का प्रमाण |
  • फॉर्म 1 – शारीरिक फिटनेस के लिए आवेदन-सह-घोषणा |
  • परिवहन वाहन के मामले में, फॉर्म 1A – मेडिकल सर्टिफिकेट |
  • एक राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी |

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया:-

Offline प्रक्रिया:

  • RTO से फॉर्म लीजिए |
  • RTO में संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें और सबमिट करें |
  • दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को उसी दिन नवीनीकृत लाइसेंस जारी किया जाएगा |

Online प्रक्रिया:

  • उत्तर प्रदेश सरकार की परिवहन वेबसाइट- www.uptransport.co.in पर जाएं |
  • फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करें और प्रिंट करें |
  • इसे भरें और संबंधित दस्तावेजों के साथ RTO कार्यालय में जमा करें |
  • दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, उसी दिन आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है |

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