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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 की लाभार्थी सूचि में अपना नाम कैसे देखें?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21:-

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020– उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है | इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो | (उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020)

UP Handicapped Pension Scheme 2020-21 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का एक पेज open होगा |
  • इसमें अपनी Scheme Name, Application Registration No तथा Bank Account No. डालें |
  • फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • यहाँ Application Registration No, Password और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “दिव्यांग पेंशन” image पर क्लिक करें |
  • अब अगले पेज पर “पेंशनर सूची (2020-21)” लिंक पर क्लिक करें |
  • यहाँ वे अपने जिले के तहत –> जनपद –> विकासखण्ड् –> ग्राम पंचायत का चयन कर लाभार्थी सूची देख सकते हैं |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
  • ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करने के बाद, अपनी पसंद के अनुसार “कुल पेंशनरों” के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
  • नंबर पर क्लिक करने के बाद, आपको चयनित गाँव के लिए चयनित गाँव में पेंशनभोगियों की पूरी सूची दिखाई देगी |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
  • इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं |

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची के लिए  CLICK HERE

UP में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

UP मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, Online Application for Death Certificate in UP

UP मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन- उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की घोषणा की है इससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है अब नागरिकों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है | नागरिक उत्तरप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) की आधिकारिक वेबसाइट http://up-health.in/en/ के माध्यम से उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

STEP 1: मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए लॉगिन आईडी(रजिस्टर्ड मोबाइल) एवं पासवर्ड के माध्यम से http://up-health.in/online/ पोर्टल पर लॉगिन करें|यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पोर्टल (Department Of Medical Health and Family Welfare) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसकी जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक करें |

UP मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन. Online Application for Death Certificate in UP

STEP 2: लॉगिन करने के बाद मुख्य पृष्ठ में मृत्यु प्रमाणपत्र का निर्गमन (Issuance of Death Certificate) टैब में क्लिक करें और Download Certificate का चयन करें और आगे बढ़ें

Online Application for Death Certificate in UP
UP मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

STEP 3: बताये गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा निर्देशानुसार सभी जानकारी तथा दस्तावेजों को अपलोड करें दिए गए आवेदन फॉर्म में सम्बंधित जानकारी जैसे Community Health Center, District, CHC/ PHC/ DH Name, Name of Death Person, Date of Death सभी जानकारी को आवेदन में ध्यान से दर्ज करें तथा वेरीफाई करें किसी भी त्रुटि की स्थिति में सुधार कर और दर्ज जानकारी के अनुसार सर्च करें । उक्त दर्ज जानकारी के आधार पर सम्बंधित व्यक्ति का नाम लिस्ट में प्रदर्शित होगा अब उस व्यक्ति के नाम के ऊपर क्लिक करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करें

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 की लाभार्थी सूचि में अपना नाम कैसे देखें?

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि 2020-21:-

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि– उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को ध्यान में रख कर राज्य में विधवा पेंशन योजना चला रही है | इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा महिलाओ को विधवा पेंशन देना है | विधवा पेंशन योजना 2020 के तहत उत्तरप्रदेश सरकार हर महीने राज्य की वे महिलाएं जिनके किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाती है उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करती है | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना में राज्य सरकार हर विधवा या निराश्रित को प्रतिमाह 300 रूपये सीधा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit TransferDBT) के माध्यम से देती है |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना को मुख्य रूप से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है | यह विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक है | इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ पहले से ही नहीं ले रहीं हैं |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि 2020-21 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का एक पेज open होगा |
  • इसमें अपनी Scheme Name, Application Registration No तथा Bank Account No. डालें |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि
  • फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • यहाँ Application Registration No, Password और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “निराश्रित महिला पेंशन” image पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “पेंशनर सूची 2020-21″ लिंक पर क्लिक करें |
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज आएगा |
  • यहाँ वे अपने जिले के तहत –> जनपद –> विकासखण्ड् –> ग्राम पंचायत का चयन कर लाभार्थी सूची देख सकते हैं |
  • ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करने के बाद, अपनी पसंद के अनुसार “कुल पेंशनरों” के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन लाभार्थी सूचि
  • नंबर पर क्लिक करने के बाद, आपको चयनित गाँव के लिए चयनित गाँव में पेंशनभोगियों की पूरी सूची दिखाई देगी |
  • इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को ध्यान में रख कर राज्य में विधवा पेंशन योजना चला रही है | इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा महिलाओ को विधवा पेंशन देना है | विधवा पेंशन योजना 2020 के तहत उत्तरप्रदेश सरकार हर महीने राज्य की वे महिलाएं जिनके किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाती है उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करती है | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना में राज्य सरकार हर विधवा या निराश्रित को प्रतिमाह 300 रूपये सीधा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit TransferDBT) के माध्यम से देती है |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना को मुख्य रूप से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है | यह विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक है | इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ पहले से ही नहीं ले रहीं हैं |

पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 (UP Widow Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “निराश्रित महिला पेंशन” image पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • जिसके पश्चात आपके सामने विधवा पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विधवा का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020 (UP Widow Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों के लिए “मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना” |

बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना:-

बिहार सरकार ने 6 अप्रैल 2020 को एक नई मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना शुरू की है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार COVID-19 (कोरोनावायरस) लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इससे पहले बिहार सरकार http://aapda.bih.nic.in/(S(jrs0wljgo0clsrttzv44u4hm))/Default.aspx के माध्यम से इस योजना के लिए प्रवासी श्रमिकों से ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आमंत्रित किया था |

लोग बिहार कोरोना तत्काल सहायता Mobile App या aapda.bih.nic.in के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम हैं | प्रत्येक बिहारी जो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, पात्र हैं | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अप्रैल को बिहार मुख्यमंत्री वयोशाय सहायता योजना के तहत 10.35 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की | 1.03 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक को 1,000 रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की गई |

मुख्यमंत्री लाभ कोष (CMRF) से प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई | Mukhyamantri Vishesh Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी भी जारी हैं और लोग अभी भी App या आपदा प्रबंधन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना:-

बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता व आवश्यक दस्तावेज:-

मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना उन निर्माण श्रमिकों और जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा जो राज्य के बाहर अटके हुए हैं और COVID-19 लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हैं | आवेदक को बिहार कोरोना सहायता App पंजीकरण और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लिए पंजीकरण पात्रता मानदंडों के साथ-साथ दस्तावेजों की सूची की जाँच करनी चाहिए |

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • कोरोनोवायरस (COVID-19) लॉकडाउन के कारण वह और वह बिहार राज्य के बाहर फंस गए होंगे |
  • आवेदक के पास बिहार में स्थित किसी भी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए |
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • आवेदक के नाम पर बैंक खाता |

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अप्रैल 2020 को पटना के मुख्यमंत्री आवास पर कंप्यूटर के माउस पर क्लिक करके मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की | मुख्यमंत्री द्वारा माउस क्लिक करने के कुछ ही मिनटों के भीतर, DBT mode के माध्यम से कुल 1,03,579 श्रमिकों के बैंक खातों में 1,000 प्रति प्रवासी कार्यकर्ता स्थानांतरित किया गया था | इस हिसाब से 6 अप्रैल को 10,35,79,000 की कुल राशि ट्रांसफर किए गए |

अब तक, 3.10 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने आपदा प्रबंधन वेबसाइट या कोरोना तत्काल सेवा ऐप पर लिंक के माध्यम से 1,000 सहायता रुपये के लिए आवेदन किया था | दिल्ली राज्य से अधिकतम 55,264, हरियाणा से 41,050, महाराष्ट्र से 30,576 और गुजरात से 25,638 आवेदन आए हैं |

मध्य प्रदेश सरकार ने 46.86 लाख पेंशनर्स के खाते में जमा कराए 562 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश राहत पैकेज:-

मध्य प्रदेश राहत पैकेज– कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन को देखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 46 लाख 86 हजार 173 पेंशनर्स के खातों में 562 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए 7 अप्रैल को मार्च और अप्रैल की यह राशि विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के खातों में जमा की |

सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संकट को देखते हुए कई राहत पैकेज घोषित किए थे | इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 15 लाख 69 हजार 627, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की 5 लाख 36 हजार 412, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 99 हजार 924, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन के 57 हजार 790, मानसिक बहु निःशक्तजन 75 हजार 514 तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 23 लाख 46 हजार 906 हितग्राही शामिल हैं |

मध्य प्रदेश राहत पैकेज के लाभार्थी:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है | वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना | 60 से 79 आयुवर्ग के वृद्धजनों को 350 रुपये प्रतिमाह ( केन्द्रांश – 200 रुपये, राज्यांश – 150 रुपये) 80 वर्ष या ऊपर के आयुवर्ग के वृद्धजनों को 650 रुपये प्रतिमाह (केन्द्रांश – 500 रुपये, राज्यांश –150 रुपये) | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 15 लाख 69 हजार 627 आवेदकों को लाभ |

मध्य प्रदेश राहत पैकेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन:-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के उददेश्‍य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है | आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए | आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 5 लाख 36 हजार 412 आवेदकों को लाभ |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन:-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों को भारत सरकार के मद से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है | आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए | आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | आवेदक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिये, जिसकी नि:शक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो | निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 99 हजार 924 आवेदकों को लाभ |

UP चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कैसे करें

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवाएं:-

UP Medical Health and Family Welfare Self User Registration

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग– उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) http://up-health.in जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 11 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है अब लोगों को संबंधित कार्यालयों में अनावश्यक बार-बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने घर से ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे | विभाग की 11 ऑनलाइन सेवाएं निम्नानुसार हैं:-

  • नर्सिंग होम का पंजीकरण
  • असफल परिवार नियोजन का भुगतान
  • रोग प्रमाणपत्र
  • स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान
  • टीकाकरण का प्रमाण पत्र
  • Medico Legal प्रमाणपत्र
  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • बच्चे के टीकाकरण का प्रमाण पत्र

UP Medical Health and Family Welfare Self User Registration Process

STEP 1: उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले खुद का पंजीकरण करना होगा सेल्फ पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर http://up-health.in/ जाएँ और नया रजिस्ट्रेशन करें

UP Medical Health and Family Welfare Self User Registration
  • STEP 2: दिए गए फॉर्म में मूल जानकारी (जैसे कि Full Name, Father`s Name, Date of Birth, Category, Mobile Number आदि) भरकर “Register” बटन पर क्लिक करें|
  • “Register” बटन पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • निर्दिष्ट फ़ील्ड में ओटीपी कोड दर्ज करें और “Verify” बटन पर क्लिक करें।
  • ओटीपी सत्यापित होने के बाद, आपको “Login” पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
UP Medical Health and Family Welfare Self User Registration

STEP 3: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें और वेरीफाई करें |

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

STEP 4: सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें ।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

STEP 5: यूजर लॉगिन होते ही पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की जानकारी आपको मुख्यपृष्ठ में ही मिल जाएगी अब आप अपनी सुविधानुसार जिस सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश में नर्सिंग होम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम के लिए आवेदन, Online Registration of UP Medical Establishment

उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम के लिए आवेदन- उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पोर्टल (Department Of Medical Health and Family Welfare) http://up-health.in/online/ के माध्यम से नर्सिंग होम के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है नए नर्सिंग हेतु आवेदन हो या नवीनीकरण हो दोनों के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं

नर्सिंग होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इन सभी निम्न दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड हेतु तैयार रखें । दस्तावेजों को JPEG / PDF फार्मेट में होना चाहिए और ध्यान रखें प्रत्येक की साइज 2 MB से ज्यादा की न हो-

  • Structural Layout of Building
  • Address Proof of the Establishment
  • Passport Size Photograph of Person In-charge
  • Certificate from Medical Council of India/State Medical Council
  • Self Attested Documents of Relevant Qualification for Doctor & Paramedical Staff.
  • NOC Certificate from Pollution Control Board
  • NOC Certificate for Disposal of Medical Waste
  • Photo for Proof of Fire Fighting System Installed In the Premises of Establishment
  • Notarized Affidavit on Stamp paper of Rs. 10.

STEP 1: नर्सिंग होम हेतु आवेदन के लिए लॉगिन आईडी(रजिस्टर्ड मोबाइल) एवं पासवर्ड के माध्यम से http://up-health.in/online/ पोर्टल पर लॉगिन करें|यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पोर्टल (Department Of Medical Health and Family Welfare) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसकी जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक करें |

उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम के लिए आवेदन

STEP 2: लॉगिन करने के बाद मुख्य पृष्ठ में चिकित्सा प्रतिष्ठान का पंजीकरण (Registration of Medical Establishment) टैब में क्लिक करें और New Registration Application Form का चयन करें और आगे बढ़ें

Online Registration of UP Medical Establishment

STEP 3: बताये गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा निर्देशानुसार सभी जानकारी तथा दस्तावेजों को अपलोड करें दिए गए आवेदन फॉर्म में संस्थान से सम्बंधित जानकारी जैसे DETAILS OF MEDICAL ESTABLISHMENT, ADDRESS OF MEDICAL ESTABLISHMENT, MEDICAL SERVICES DETAILS OF PERSON IN CHARGE, DETAILS OF DOCTOR DETAILS OF PARAMEDICAL STAFF, TYPE OF FACILITIES OFFERED सभी जानकारी को आवेदन में ध्यान से दर्ज करें तथा वेरीफाई करें किसी भी त्रुटि की स्थिति में सुधार कर दर्ज जानकारी को सेव कर लेंसेव करने के पश्चात निर्देशानुसार प्रक्रिया को पूर्ण करें ।

उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम के लिए आवेदन

उत्तरप्रदेश सरकार ने Supply Mitra Portal की शुरुआत की

उत्तरप्रदेश Supply Mitra Portal:-

उत्तरप्रदेश Supply Mitra Portal:– उत्तर प्रदेश सरकार ने http://supplymitra-up.com/ पर नागरिकों के लिए एक नए UP Supply Mitra Portal, Annpurna Portal की शुरुआत की है | इस Supply Mitra Portal पर, लोग Home Delivery के लिए पास के किराने और राशन सामग्री वितरण केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | लोग Annapurna Portal पर पके हुए खाद्य वितरण केंद्रों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | यदि कोई कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन के दौरान लोगों को राशन आइटम, भोजन की होम डिलीवरी के लिए दुकानों की सूची में अपना नाम शामिल करना चाहता है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है |

खाद्य पदार्थों की Home Delivery के साथ, लोग पके हुए भोजन के suppliers की सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा UP Supply Mitra Portal शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे |

राशन या पके हुए भोजन के रूप में आवश्यक खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के लिए, यह एक नेक पहल है | Annapurna Portal नाम की एक और पहल भी जरूरत के समय में लोगों को उचित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है |

UP Supply Mitra Web Portal at supplymitra-up.com:-

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी किराने की दुकान भोजन की होम डिलीवरी की पेशकश कर रही है, तो आप अब UP Supply Mitra Web Portal पर लॉगिन कर सकते हैं |

  • UP Supply Mitra Web Portal पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • यह वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार के होम डिलीवरी और खाद्य वितरण केंद्र के रूप में काम करने वाली है |
  • इस Supply Mitra Portal में किराना स्टोर और राशन की दुकानों, प्रोपराइटरों के नाम के साथ-साथ उनके संपर्क विवरणों को सूचीबद्ध किया गया है जो राज्य भर में प्रत्येक कॉलोनी में होम डिलीवरी कर रहे हैं |
उत्तरप्रदेश Supply Mitra Portal:
  • आगामी दिनों में, केमिस्ट की संख्या और अन्य आवश्यक सेवाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं |

किराना / राशन सामग्री की होम डिलीवरी करने वाले वितरक की जानकारी हेतु:-

  • लोग अब किराना और राशन की वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए पास के वितरण केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं |
  • इसके लिए UP Supply Mitra Portal की आधिकारिक वेबसाइट http://supplymitra-up.com/ पर जाना होगा |
  • फिर वितरकों के नामों को खोजने के लिए “अपने निकटवर्ती किराना / राशन सामग्री की होम डिलीवरी करने वाले वितरक की जानकारी प्राप्त करने हेतु” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश Supply Mitra Portal:

यहां विक्रेता और डिलीवरी व्यक्ति विकल्प दर्ज करें और फिर जिला, वार्ड और सड़क का नाम चुनें | जिले / वार्ड में होम डिलेवरी Supply Mitra को ढूंढना आवश्यक है जहां होम डिलीवरी की जानी है |

भोजन/खाद्य सामग्री वितरण केंद्रों हेतु:-

  • इसके लिए UP Supply Mitra Portal की आधिकारिक वेबसाइट http://supplymitra-up.com/ पर जाना होगा |
  • फिर पका हुआ भोजन वितरकों की सूची के नामों को खोजने के लिए “पके हुए भोजन केन्द्रों की जानकारी प्राप्त करें” लिंक पर क्लिक करें |
  • निकटतम पके हुए भोजन वितरण केंद्रों की जाँच करने के लिए, जिला / नगर निगम / ग्राम पंचायत का चयन करें |
  • यदि आपके पास कोई खाद्य वितरण केंद्र नहीं है, तो यूपी COVID-19 हेल्पलाइन नंबर 1076 और 1070 पर कॉल करें और अपनी आवश्यकता बताएं |

उत्तरप्रदेश COVID-19 Lockdown E-Pass के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तरप्रदेश Lockdown E-Pass के लिए ऑनलाइन आवेदन

उत्तरप्रदेश Lockdown E-Pass– उत्तर प्रदेश सरकार ने UP COVID-19 Lockdown E-Pass के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र 2020 आमंत्रित किया है | लोग अब आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर कोरोनावायरस कर्फ्यू ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ऐसे सभी लोग जो आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही नागरिक 14 अप्रैल 2020 से पहले Lockdown E-Pass के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहां तक ​​कि अपने आवेदन की स्थिति को भी track कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस लॉकडाउन के लिए intra-district पास SDM द्वारा जारी किया जाएगा, जबकि inetr-district पास ADM द्वारा जारी किया जाएगा | NGO, सरकारी कर्मचारी, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए उत्पन्न कर्फ्यू ई-पास श्रमिक, संपूर्ण लॉकडाउन अवधि तक मान्य होंगी | हालांकि, नागरिकों के लिए, intra-district पास केवल 1 दिन के लिए वैध रहेगा, जबकि inetr-district पास 2 दिनों के लिए वैध रहेगा |

जो कोई भी इस E-Pass का दुरुपयोग करता पाया जाएगा, वह IPC के संबंधित कानूनों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा |

उत्तरप्रदेश COVID-19 Lockdown E-Pass के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात e-Pass Management System page के Main menu में मौजूद “Apply ePass” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश Lockdown E-Pass
  • फिर आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके उत्तर प्रदेश लॉकडाउन पास ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं |
  • इसके पश्चात, UP लॉकडाउन ई-पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखाई देगा |
उत्तरप्रदेश Lockdown E-Pass
  • लोग अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, सेवा प्रकार, विवरण, यात्रा का स्थान, से लेकर हाल की तस्वीर, आईडी प्रूफ तक अपलोड और अपलोड कर सकते हैं |

उत्तरप्रदेश कोरोनावायरस लॉकडाउन ई-पास आवेदन स्थिति जांचें:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.68.164/upepass2/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात e-Pass Management System page के Main menu में मौजूद “Track Your Application” लिंक पर क्लिक करें |
  • यहां उम्मीदवार अपना पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं और फिर यूपी लॉकडाउन पास एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए “Search Your Application” tab पर क्लिक करें |

UP Lockdown E-Pass इन जिलों में उपलब्ध है:-

AmethiAmbedkar NagarAmrohaAyodhyaAligarh
AgraAzamgarhEtawahUnnaoHapur
EtahAuraiyaKannaujKushinagarKanpur Sahar
Kanpur DehatKasganjKaushambhiKheriGhaziabad
GhazipurGondaGorakhpurGautam Budh Nagar (Noida)Chandauli
ChitrakootJalaunJaunpurJhansiDeoria
PratapgarhPrayagrajPilibhitFatehpurFarrukhabad
FerozabadBadaunBareillyBulandshaharBalrampur
BalliaBastiBahraichBaghpatBanda
BarabankiBijnaurBhadohiMauMuzaffarnagar
MathuraMainpuriMeerutMoradabadMaharajganj
MohabaMirzapurRampurRaibareillyLucknow
LalitpurVaranasiShravastiShamliShahjahanpur
Sant Kabir NagarSambhalSultanpurSaharanpurSiddharthanagar
SitapurSonebhadraHamirpurHardoiHathras

शेष जिलों के लोगों को UP कोरोनावायरस लॉकडाउन के लिए ई-पास आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है क्योंकि उन जिलों को COVID ​​-19 महामारी के प्रसार के लिए Hotspot माना गया है |

उत्तर प्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020-21 की लाभार्थी सूचि में अपना नाम कैसे देखें?

उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020-21:-

वृद्ध लोगों के लिए पेंशन जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से पेंशन हमारे देश के वृद्ध लोगों को दी जाती है | इस योजना के तहत, योगी सरकार लगभग 50 लाख लोगों को मासिक पेंशन के रूप में 800/- रुपये प्रदान करेगी | यह योजना समाजवादी पेंशन योजना की तरह ही है, जिसके तहत मासिक पेंशन के रूप में 750/- रुपये प्रदान किए जाते थे |

वृद्धावस्था योजना हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के विकास के लिए है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी | योजना के शुभारंभ के पीछे मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। यह योजना बढ़े हुए प्रोत्साहन के साथ जारी की गई है, पहले इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750 रुपये प्रति माह था और अब यह प्रोत्साहन 800 रुपये प्रति माह है |

उत्तरप्रदेश सरकार ने यह फैसला उत्तरप्रदेश के वृद्धावस्था लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है | ताकि वृद्धावस्था के लोगों आत्मनिर्भर बनने दिया जा सके वह स्वयं अपना दैनिक खर्च कर सके | आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए | इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में “GEN, MIN, OBC, ST, और SC” को पात्र बनाया गया है |

उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ:-

  • वृद्धावस्था का जीवन स्तर ऊपर उठेगा |
  • वृद्ध लोग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे |
  • वृद्ध लोगों को आय का साधन मिलेगा |
  • वह गरीबी से ऊपर उठेंगे |
  • वृद्धावस्था पेंशन से लोग आत्मनिर्भर रहेंगे |

उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020-21 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का एक पेज open होगा |
  • इसमें अपनी Scheme Name, Application Registration No तथा Bank Account No. डालें |
  • फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • यहाँ Application Registration No, Password और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा |

उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020-21 की लाभार्थी सूचि:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “बृद्धावस्था पेंशन” image पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “पेंशनर सूची 2020-21″ लिंक पर क्लिक करें |
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज आएगा |
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना
  • यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूची होगी |
  • आपका जो भी जिला है उसपे क्लिक करें | जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद का चयन किया है |
  • फिर से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे उस जिले के विकासखण्ड की सूची होगी |
  • अब अपने विकासखण्ड पर क्लिक करें |
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ग्राम पंचायत की सूची आएगी |
  • अब उस ग्राम पंचायत में आने वाले सभी ग्रामों के नाम की सूची आएगी |
  • अब आपके सामने ग्राम पंचायत के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर सूची और कुल धनराशि दिखाई पड़ेगी | आपको कुल पेंशनर की संख्या पर क्लिक करना है |
  • उसपे क्लिक करने के बाद उस ग्राम में UP वृद्धा पेंशन योजना के तहत जितने भी लोगो को पेंशन मिल रही है उन सभी लोगो ने नाम की सूची अपने के सामने आ जाएगी |
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना :-

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना– उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

Also Read:-

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
  • Homepage पर, main menu में “Handicap Pension” या “विकलांग जन पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020 (UP Handicapped Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड

UP BHULEKH: भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने

भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने

भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने- उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल उत्तरप्रदेश सरकार ने कम्पूटरीकृत मोड में ऑनलाइन भूमि अभिलेख (खसरा / खतौनी / नक्शा भू-अभिलेख / भूलेख) प्रदान करना शुरू कर दिया है | अब राज्य के नागरिक कंप्यूटर के माध्यम से अपने भूमि रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं | इसके लिए आवेदक http://upbhulekh.gov.in/public/public_ror/Public_ROR.jsp पर जा सकते हैं | यहाँ सभी प्रकार के मानचित्र उपलब्ध कराए गए हैं |

अक्सर देखा गया है की लोगों को अपने खेत की खतौनी और अन्य भू अभिलेख की प्रति / नक़ल प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है | उन्हें कई बार सरकारी कार्यालयों और पटवारी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं | लेकिन अब नागरिक इन अभिलेखों की प्रतिलिपि अपने नजदीकी CSC Centers में जा कर प्राप्त कर सकते हैं |

इससे अनावश्यक सरकारी कार्यालयों और पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी अब लोगों को भुलेख प्राप्त करने के लिए केवल नक्शा(मानचित्र) पर अपने जिले का चयन करना होगा और अपना खाता नंबर या खसरा नंबर दर्ज करना होगा | लोगों को अपनी जमाबंदी नकल (प्रतिलिपि)/ Jamabandi NAKAL(copy) खोजने के लिए, उत्तरप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in/public/public_ror/Public_ROR.jsp पर जाना होगा | (भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने)

STEP 1: भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति जानने के लिए भूलेख पोर्टल पर जाएँ मुख्य पृष्ठ में भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति जाने ब्लॉक लिंक पर क्लिक करें ।

STEP 2: विक्रय स्थिति का पता करने के लिए सम्बंधित जिला तहसील तथा गांव का चुनाव करें |

भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने

STEP 3: भूखण्ड खा खसरा या गाटा संख्या दर्ज करें । खसरा या गाटा संख्या दर्ज करने के पश्चात सर्च करते ही सम्बंधित भूखण्ड मालिक का नाम प्रदर्शित होगा

भूखण्ड/घाटे की विक्रय स्थिति कैसे जाने

STEP 4: उक्त नाम के ऊपर क्लिक करें और विक्रय प्रस्थिति के बटन पर क्लिक करें भूखण्ड के विक्रय स्थिति होने पर उसकी सभी जानकारी को आप देख सकते हैं

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है ? जानें इसके लाभ|

UP श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है?- उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2020:-

UP श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है?- उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करती है इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा किया गया है | राज्य के जो मजदूर किसी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे है या दिहाड़ी मजदूर है वह लोग श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते है |

उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओ के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे मजदूरों के बैंक खाते में आसानी से पंहुचा दी जाएगी | उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में मजदूरों के लिए चलायी जा रही सरकारी योजना के तहत 12 हज़ार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इन सभी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा और अपना श्रमिक कार्ड बनवाना होगा | (UP श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है?)

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड 2020:-

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड 2020 केवल मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए बनाया जा रहा है | श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा | उसके बाद ही आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते है | उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी श्रमिक पंजीकरण करवाना चाहते है या उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते है वह ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है और कई प्रकार के लाभ उठा सकते है | इस श्रमिक कार्ड के ज़रिये मजदूर परिवार के छात्र छात्राओ को भी लाभ मिलेगा |

UP श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है?

UP श्रमिक पंजीकरण कौन करवा सकता है?:-

  • बिल्डिंग का कार्य करने वाले
  • कुआ खोदने वाले
  • छप्पर छानेवाले
  • कारपेंटर का कार्य करने वाले
  • राजमिस्त्री
  • लोहार
  • प्लम्बर
  • सड़क निर्माण करने वाले
  • इलेक्ट्रिक वाले
  • पुताई करने वाले
  • हतोड़ा चलानेवाले
  • मोजेक पोलिश
  • चट्टान तोड़ने वाले
  • निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • लेखाकार का काम करने वाले
  • बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
  • खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
  • इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
  • सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
  • चुना बनाने का काम करने वाले |

उत्तर प्रदेश श्रमिक मजदूर वर्ग किन सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है:-

  • मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना
  • शिशु हितलाभ योजना
  • निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
  • निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
  • मातृत्व हितलाभ योजना
  • संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
  • कौशल विकास तकनीकी योजना
  • आवासीय विद्यालय योजना
  • सोर ऊर्जा सहायता योजना
  • चिकित्सा सुविधा योजना
  • कन्या विवाह योजना
  • आवास सहायता योजना
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना
  • अक्षमता पेंशन योजना
  • पेंशन सहायता योजना
  • निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
  • निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना |

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लाभ:-

  • कन्या विवाह योजना के तहत दो बेटियों की शादी पर 55 -55 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी |
  • मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत कक्षा 5 से 7 तक 4 हज़ार रूपये ,कक्षा 8 में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 9 व दस में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 11 व 12 में 8 हज़ार रूपये ,स्नातक ,से ऊपर इंजीनियरिंग या डिग्री की पढाई करने पर 11 हज़ार रूपये से 22 हज़ार रूपये तक दिए जायेगे | B.A. के स्टूडेंट्स  को 13 से 15 हज़ार रूपये और M.A. के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हज़ार रूपये |
  • मातृत्व हितलाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण महिलाओ को 12 हज़ार रूपये और शिशु लाभ हेतु लड़का होने पर 10 हज़ार रूपये और लड़की होने पर 12 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
  • आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1 लाख रूपये तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हज़ार रूपये दिए जायेगे |

Recruitment for COVID-19 : कोरोना वारियर बनने के लिए नॉर्दर्न रेलवे में डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती

Recruitment for COVID-19

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Recruitment for COVID-19 : नॉर्दर्न रेलवे मे डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती

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(Recruitment for COVID-19) कोरोना COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इच्छुक और निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार दिनांक 7 अप्रैल 2020 को कमेटी हॉल (विचार), डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110055 में होने वाले डायरेक्ट इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं
महत्त्वपूर्ण तिथियांआवेदन फीस
Start Date for Apply Online : NIL
Last Date for Apply Online : NIL
Admit Card Available : NIL
Direct Walk In Interview Date : 07-04-2020
NA
योग्यताआयु सीमा
डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित है विस्तृत
जानकारी के लिए नीचे नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें
स्टाफ नर्स :20 से 40 के बीच
रेडियोग्राफर : 19 से 33 के बीच
लैब टेक्निशियन, HA :18 से 33 के बीच
पद का नाम कुल पदों की संख्या
डॉक्टर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, OTA, HA78

IMPORTANT LINKS

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Apply OnlineDirect Walk In Interview
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Download Notification For Paramedical StaffClick Here
Official WebsiteClick Here

आवेदन करने की प्रक्रिया

उक्त पदों की भर्ती के लिए आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है दिनांक 7 अप्रैल 2020 को निर्धारित जगह कमेटी हॉल (विचार), डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110055 डायरेक्ट इंटरव्यू में आप सम्बंधित दस्तावेज के साथ भाग ले सकते हैं ।

वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों के साथ-साथ, स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियां और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाने होंगे।