उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को ध्यान में रख कर राज्य में विधवा पेंशन योजना चला रही है | इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा महिलाओ को विधवा पेंशन देना है | विधवा पेंशन योजना 2020 के तहत उत्तरप्रदेश सरकार हर महीने राज्य की वे महिलाएं जिनके किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाती है उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करती है | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना में राज्य सरकार हर विधवा या निराश्रित को प्रतिमाह 300 रूपये सीधा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit TransferDBT) के माध्यम से देती है |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना को मुख्य रूप से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है | यह विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक है | इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ पहले से ही नहीं ले रहीं हैं |

पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 (UP Widow Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “निराश्रित महिला पेंशन” image पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • जिसके पश्चात आपके सामने विधवा पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विधवा का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020 (UP Widow Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

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