उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना :-

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना– उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
  • Homepage पर, main menu में “Handicap Pension” या “विकलांग जन पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020 (UP Handicapped Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नामअधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोJPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्डPDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुकPDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्रPDF प्रारूप में 100kb तक

उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड

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