मध्य प्रदेश सरकार ने 46.86 लाख पेंशनर्स के खाते में जमा कराए 562 करोड़ रुपये

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मध्य प्रदेश राहत पैकेज

मध्य प्रदेश राहत पैकेज:-

मध्य प्रदेश राहत पैकेज– कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन को देखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 46 लाख 86 हजार 173 पेंशनर्स के खातों में 562 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए 7 अप्रैल को मार्च और अप्रैल की यह राशि विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के खातों में जमा की |

सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संकट को देखते हुए कई राहत पैकेज घोषित किए थे | इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 15 लाख 69 हजार 627, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की 5 लाख 36 हजार 412, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 99 हजार 924, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन के 57 हजार 790, मानसिक बहु निःशक्तजन 75 हजार 514 तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 23 लाख 46 हजार 906 हितग्राही शामिल हैं |

मध्य प्रदेश राहत पैकेज के लाभार्थी:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है | वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना | 60 से 79 आयुवर्ग के वृद्धजनों को 350 रुपये प्रतिमाह ( केन्द्रांश – 200 रुपये, राज्यांश – 150 रुपये) 80 वर्ष या ऊपर के आयुवर्ग के वृद्धजनों को 650 रुपये प्रतिमाह (केन्द्रांश – 500 रुपये, राज्यांश –150 रुपये) | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 15 लाख 69 हजार 627 आवेदकों को लाभ |

मध्य प्रदेश राहत पैकेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन:-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के उददेश्‍य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है | आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए | आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 5 लाख 36 हजार 412 आवेदकों को लाभ |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन:-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों को भारत सरकार के मद से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है | आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए | आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए | आवेदक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिये, जिसकी नि:शक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो | निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 99 हजार 924 आवेदकों को लाभ |

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