RTE शिक्षा का अधिकार–
आवेदन हेतु पात्रता सम्बंधित जिज्ञासा :
वर्तमान में किस सत्र हेतु निः शुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है ?
सत्र 2020 -21 हेतु, चूँकि covid -19 के कारन इस प्रावधान के तहत सत्र 2020 -21 के प्रवेश नहीं हो पाए थे परन्तु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020 -21 हेतु पात्रता रखते थे ऐसे पात्र बच्चो को इस योजना का लाभ हो सके इसको ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों हेतु सत्र 2020 -21 की निः शुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है | सत्र 2020 -21 हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020 की स्थिति से की जावेगी |
कक्षा के सम्बन्ध में जानकारी ?
2020 -21 में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी | अर्थात प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021 -22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही सम्बंधित अशासकीय स्कूल को पात्रता होगी|
यदि सत्र 2021 -22 में ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से एडमिशन हुआ है और प्रवेश ले लिया है तो क्या अब सत्र 2020 -21 में आवेदन कर सकते हैं ?
नहीं | सत्र 2020 -21 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वह आवेदक पात्र नहीं होगा जिसने सत्र 2021 -22 की ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है |
आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चो को निः शुल्क प्रवेश की पात्रता है ?
ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र है जिनके माता – पिता निम्न वर्ग से सम्बंधित हो :-
वंचित समूह
1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. वनसमूह के पट्टाधारी परिवार,
4. विमुक्त जाति परिवार (विमुक्त जाति में शामिल है – बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछडा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी,नट , पारधी, बेदिया , कुचबन्दिया, बिजोरिया , कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे|
5. निः शक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
6. HIV ग्रस्त बच्चे
कमजोर वर्ग : वैध बीपीएल कार्ड/ अंत्योदय कार्ड धारी परिवार के बच्चे |
* अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे)
बच्चे का वर्तमान फोटो, आधार नंबर, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिस आरछित कोटा के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका प्रमाण पत्र|
किस उम्र के बच्चो को प्रवेश की पात्रता है | RTE शिक्षा का अधिकार
आयु के सम्बन्ध में निम्नानुसार पात्रता होगी :
सत्र 2021 -22 के निः शुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में को जावेगी |
क्या आधार नंबर अनिवार्य है?
हाँ आधार नंबर अनिवार्य है |
निवासी होने सम्बन्धी क्या दस्तावेज आवश्यक है ?
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र| निवास प्रमाण पत्र में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर बीपीएल कार्ड में अंकित पता स्थानीय पता माना जायेगा |
जाति सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज?
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र|
मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में निः शुल्क पढ़ रहा है तो क्या में पुनः वह किसी अन्य स्कूल हेतु आवेदन कर सकता हूं?
नहीं | आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निः शुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं है
आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा ?
आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होंगे | ऑफलाइन आवेदन नहीं किये जा सकेंगे| अतः आवेदकों द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी | आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं |
यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो गयी है तो कैसे सुधार कर सकते हैं ?
आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकल कर देख लें कि समस्त जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर भरे हो| स्कूलों का क्रम देख लें सभी आ रहे है एवं प्राथमिकता क्रम भी चेक कर लें| यदि किसी प्रकार की गलती है या सुधार करना है तो पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन अध्यतन करें से आवेदन का सुधार कर लें इसके पश्चात ही सत्यापन कराने जाये| सत्यापन कराने के पश्चात कोई सुधार नहीं सकेगा| इसमें मोबाइल नंबर -1 पर OTP आएगा उसका उपयोग करे|
ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद OTP प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है?
आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर -1 पर SMS द्वारा एक OTP पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के उपरांत आवेदन की पुस्टि कर लॉक करे तभी आवेदन पत्र सेव होगा | अतः सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें| इसके बाद आवेदन पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे सत्यापन प्रपत्र एवं आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी |
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन के सम्बन्ध में जिज्ञासा- RTE शिक्षा का अधिकार
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ करना होगा ?
आवेदक अपने निकटस्थ जनशिक्षा केंद्र है जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल होता है उसमे आवेदन में अंकित मूल दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाये | सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात सत्यापन होने सम्बन्धी SMS प्राप्त होगा तभी सत्यापन पूर्ण माने|
सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लाटरी में आ सकता है ?
नहीं | ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केंद्र में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए बच्चो को ही ऑनलाइन लाटरी में शामिल किया जायेगा |
क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधर कर सकते हैं ?
नहीं , आवेदन में जो भी त्रुटि है उसकी त्रुटि सुधार आवेदन सत्यापन केंद्र जाने के पूर्व हे करा ले| एक बार यदि सत्यापन के पश्चात आवेदन निरस्त हो जाता है तो कोई सुधार नहीं हो पायेगा | सत्यापन कराने के पश्चात त्रुटि सुधार होगा |
सत्यापन के समय कौन -कौन से मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता है ?
आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है :-
जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति |
1. यदि अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र |
2. आरक्षित कोटा से सम्बंधित मूल प्रमाण पत्र
3. वैध बीपीएल कार्ड / अंत्योदय कार्ड
4. जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र
6. फोटो
7. आधार कार्ड
8. आवेदन की पावती प्रति
9. सत्यापन प्रपत्र
10. आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल
ऑनलाइन लाटरी के पश्चात आवंटन के पश्चात प्रवेश के सम्बन्ध में जिज्ञासा : RTE शिक्षा का अधिकार
ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा ?
सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया से एक हे दिन में पुरे प्रदेश में | सत्यापन उपरांत पात्र होने पर हे ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा | केंद्रीयकृत रैण्डमाइजेसन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट आवंटन किया जायेगा |
प्रवेश प्रक्रिया
लाटरी में स्कूल का आवंटन होने पर SMS के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्रदान की जाएगी | आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकर सम्बंधित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेंगे | प्रवेश हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर आवंटन निरस्त माना जायेगा |
प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी?
1. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा |
2. आवेदन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/ वार्ड के निकटस्थ स्थित शासकीय हाई स्कूल / सेकेंडरी स्कूल जो जनशिक्षा केंद्र (संकुल केंद्र) है , वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है
3. मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर्ता पात्र / अपात्र करेंगे |
4. सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए बच्चो को ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया में सम्मलित किया जायेगा | ऑनलाइन लाटरी में यदि नाम आता है तो ही स्कूल में निः शुल्क प्रवेश ले सकेंगे |
5. ऑनलाइन लाटरी से स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात सीधे स्कूल में लिया जा सकेगा
आवेदन करने में समस्या आने पर कहाँ संपर्क किया जा सकता है ?
यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं ?
किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी कार्यालय/ जिला शिक्षा केंद्र/ जन शिक्षा केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं |
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3. Rte Proposal 2020-21 & 2021-22
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