Gramin Street Vendor Registration :मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के गरीब वर्ग/प्रवासी मजदूर/लघु व्यापारी को काम लागत में अपना स्याम का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
जैसा की आप सभी जानते हैं शहरी क्षेत्र हेतु स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीयन की अवधि समाप्त हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभार्थी व पात्रता जानें
Gramin Street Vendor Registration
पात्रता एवं दस्तावेज
पात्रता आयु : 18-55 वर्ष |
आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
आधार नंबर
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
समग्र नंबर
बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
STEP 1: इच्छुक आवेदक सबसे प्रथम स्ट्रीट वेंडर पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाएँ। अब “पंजीयन करें” विकल्प से पंजीयन प्रारम्भ प्रारम्भ करें।
STEP 2:अब अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें OTP से वेरीफाई करें अपना जिला तथा शहर चुने एवं ग्रामीण पथ विक्रेता विकल्प का चयन करें|
STEP 3: अब अपना आधार नंबर एंटर करें तथा तथा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP एंटर कर आधार वेरीफाई करें यदि आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो बायोमेट्रिक विकल्प का चयन करें और बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट डिवाइस से आधार वेरीफाई करें यह काम एमपी ऑनलाइन कीओस्क के माध्यम से किया जा सकता है।
जैसे ही आधार से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी आधार डिटेल्स आपकी स्क्रीन में होगी जैसा की नीचे इमेज के माध्यम से दिखाया गया है
STEP 4: अपना समग्र सदस्य क्रमांक दर्ज करें और GET MEMBER डिटेल्स पर क्लिक करें जिससे समग्र परिवार की सभी जानकारी नीचे स्क्रीन शॉट के अनुसार आपकी स्क्रीन पे होगा ।
STEP 5: अब अपने व्यवसाय सम्बंधित मांगी गयी सारी जानकारी दर्ज कर पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण करें और प्राप्त रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें।
[…] ग्रामीण स्ट्रीट … […]
Aushman card