उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना: बच्चों को स्कूल भेजने पर 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान

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उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना
उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना

उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जून 2020 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Child Labor Prohibition Day) के मौके पर ‘बाल श्रमिक विद्या योजना (UP Bal Shramik Vidya Yojana 2020)’ की शुरुआत की | इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान देगी | प्रत्येक पात्र लड़के को 1,000 रुपये जबकि लड़की को 1,200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे | इसके अलावा, कक्षा 8, 9 और 10 पास करने वाले छात्रों को 6000-6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘बाल श्रमिक विद्या योजना‘ का उद्घाटन किया |

उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना ’बाल श्रमिक विद्या योजना’ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है | जो बच्चे बचपन में ही अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने को मजबूर होते हैं यह न केवल उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूरणीय क्षति होती है | देश में एक बड़ा समूह ऐसा है जिसे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बालश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है | इन सबके लिए समय-समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह महसूस किया गया कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरी में बालश्रम करते हैं |

बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत 2,000 बच्चों के साथ की गयी है | 2,000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे | इससे पहले, राज्य सरकार ने परीक्षण के आधार पर 10 जिले में एक सशर्त नकद हस्तांतरण परियोजना शुरू की थी | बाल श्रमिक विद्या योजना’ ऐसी योजना है जिसमें बच्चों व उनके परिवारों के सभी प्रकार के खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अपने ऊपर लेने जा रहा है |

उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना

उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए पात्रता:-

  • योजना का लाभ 8 से 18 साल के किशोरियों को ही मिलेगा |
  • जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, या कोई एक भी नहीं तो भी योजना का पात्र है |
  • अगर बच्चों के माता पिता दोनों दिव्यांग है, या कोई एक भी है तो भी योजना का पात्र है |
  • अगर बच्चों के माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो भी योजना के पात्र होंगे |

उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • जन्म प्रमाण पत्र |
  • आधार कार्ड |
  • पासपोर्ट साइज फोटो |
  • बैंक खाते का अकाउंट नंबर |
  • मोबाइल नंबर |

मजदूरों के बच्चों की पहचान कैसे होगी:-

  • उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, कामकाजी बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण/निरीक्षण में चिन्हित बच्चे, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, चाइल्ड लाइन अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा |
  • माता या पिता अथवा दोनों किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो उनके बच्चों का चयन हो सकता है. इसके लिए गंभीर असाध्य रोग के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र देना होगा |
  • भूमिहीन परिवारों व महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए 2011 की जनगणना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सूची का इस्तेमाल किया जाएगा |
  • प्रत्येक लाभार्थी के चयन की स्वीकृति के बाद उसे ई-ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा |

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