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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना (Rajasthan Handicapped Pension Scheme):-

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2018 (Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2018) शुरू की है | विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें प्रति माह 750/- रुपये प्रदान किए जाएंगे |

योग्य उम्मीदवार वित्त वर्ष 2018 के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना (Rajasthan Handicapped Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | योग्य उम्मीदवार PDF प्रारूप में पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं, अपने PPO की स्थिति, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर देख सकते हैं |

राजस्थान सरकार ने अन्य कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं | जैसे राजस्थान विधवा पेंशन योजनाराजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना | राजस्थान सरकार की इस विकलांग पेंशन योजना के अलावा, केंद्र सरकार इंदिरा गांधी विकलांग / निशक्त पेंशन योजना भी कार्यान्वित कर रही है |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र:-

राजस्थान सरकार की विकलांग पेंशन योजना 2018 के तहत सभी उम्मीदवार अब disability certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |हालांकि, आवेदन जमा करने वालों की योग्यता भामाशाह विवरण या किसी अन्य योग्यता मानदंडों के अधीन होनी चाहिए |

  • राजस्थान विकलांग पेंशन आवेदन पत्र हिंदी में PDF Format में download करने के लिए Click Here

  • यहां लोगों को सभी विवरण सही तरीके से दर्ज करना होगा और PPO Number प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्र जमा करना होगा | अंत में, उमीदवार मासिक पेंशन लाभ उठाने के लिए disability certificate राजस्थान डाउनलोड कर सकते हैं |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Eligibility Criteria” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • किसी भी आयु समूह से 40% से अधिक विकलांगता वाले सभी दिव्यांग जनों को 750/- रुपये मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
  • यहां तक ​​कि स्वाभाविक रूप से पीड़ित व्यक्ति जैसे 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई वाले transgender भी इस विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं |
  • भामशाह विवरण के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Gender, Category, Marital Status, Age, BPL Type के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भर कर राजस्थान के सबंधित जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा | अनुमोदन के बाद सभी अनुमोदित आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Pensioner Online Status लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नया page open होगा |

  • यहां उम्मीदवार Pensioner Application Status प्राप्त करने के लिए Application No दर्ज कर “Show Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “Beneficiary Report” लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नई window open होगी जिसमे लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (District wise) दिखाई देगी | इस राजस्थान विधवा पेंशन सुची में उम्मीदवार अपना नाम manual रूप से ढूंढ सकते हैं |

ऑनलाइन YONO SBI अकाउंट क्या है जानिए इसकी खास बातें

हाल ही के कुछ दिनों पहले एस बी आई ने ऑनलाइन से अकॉउंट ओपन करने वाले फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एस बी आई इस बदलाव की स्वीकृत प्रदान की है जिसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है आपको ज्ञात होगा इसके पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना ज्यादा ज्यादा ट्रिकी और टाइम टेकिंग था और 7-8 पेज का प्रिंट लेकर बैंक में जमा करना होता था पर अब इस प्रोसेस को आसान बनाते हुए एस बी आई ने SBI YONO को स्टार्ट किया है जिससे बड़ी ही आसानी और सरलता से मोबाइल (SBI YONO Application ) या कंप्यूटर से भरा जा सकता है |

SBI YONO है क्या ?

YONO (You Only Need One) एस बी आई द्वारा बना गया एक एकीकृत (integrated) डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर को कई प्रकार की फाइनेंसियल एवं अन्य प्रकार की सर्विसेज जैसे टैक्सी बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मेडिकल बिल पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है इसे इसे एंड्राइड एवं आई फोन यूजर द्वारा ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है । YONO कैशलेस पेमेंट के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि लगभग 60 e-कॉमर्स कंपनियों जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेवल प्लानिंग,टैक्सी बुकिंग,ऑनलाइन एजुकेशन एवं ऑफलाइन स्टोर्स में इसका उपयोग किया जा सकता है|

डिजिटल सेविंग अकाउंट(Digital Saving Account) एवं इंस्टा सेविंग अकाउंट क्या है ?

Digital Saving Account: एक सामान्य एसबीआई खाते की तरह ही है Digital Savings Account ओपन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात काम से काम एक बार सम्बंधित एसबीआई ब्रांच में विजिट करना होगा । 31 मार्च 2019 तक किसी प्रकार का मिनिमम बैलेंस के नाम पर एसबीआई द्वारा चार्ज नहीं लिया जायेगा

Insta Saving Account: को ओपन करने में कुछ लिमिटेशन हैं इसमें एसबीआई ब्रांच में विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है आधार OTP प्रक्रिया द्वारा e-KYC प्रोसेस को पूरा किया जाता है यह पूरी तरह से पेपरलेस अकाउंट होता है वर्ष भर में अधिकतम 2 लाख का लेनदेन किया जा एकता है ।इसमें किसी भी प्रकार की पासबुक या अन्य दस्तावेज आपको बैंक द्वारा नहीं मिलेंगे इसे ऑनलाइन ही ऑपरेट किया जा सकता है इसमें आपको रुपे कार्ड मिलता है ।

SBI YONO ओपन करने के लिए जरुरी चीज़ें

  • SBI YONO अकाउंट ओपन करने के लिए ईमेल आई डी का होना आवश्यक है इसलिए फॉर्म भरने से पहले ईमेल आई डी न हो तो क्रिएट कर के रखें ।
  • फॉर्म भरने से पहले OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल अपने पास रखे ।
  • अकाउंट ओपन करने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है इसलिए जरुरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Que. ईमेल आई डी या मोबाइल नंबर आलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है ?
Ans. एक ईमेल आई डी  या मोबाइल नंबर का केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है यदि पहले से उस ईमेल आई डी या मोबाइल नंबर का उपयोग SBI YONO में किया गया है तो आलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा।

Que. मै पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ ?
Ans: पासवर्ड बनाते समय धन रखे की पासवर्ड में अल्फान्यूमेरिक एवं स्पेशल कैरक्टर हों और आठ डिजिट से कम का न हो । कम सेकम एक ऊपर लेटर एवं एक लोअर लेटर का यूज़ करें साथ में एक डिजिट एवं स्पेशल कैरक्टर जैसे @,#,* आदि का उपयोग करें जैसे Enterhindi@321 , Vineet *989 आदि|

Que : फॉर्म भरते समय मल्टीपल कस्टमर रिलेशनशिप विथ योर डिटेल्स (multiple Customer Relationship with your Details ) बता रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए ?
Ans: ध्यान दें की एसबीआई या किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति का केवल एक ही सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है चूँकि आपने पहले ही आधार का उपयोग अपने जनधन या किसी भी प्रकार से एस बी आई अकाउंट ओपन करने में किया होगा इसलिए इस प्रकार की एरर आपको मिलेगी । फिर भी यदि आप से अकाउंट ओपन करना चाहते है तो पहले से खुले एसबीआई अकाउंट को बंद करना होगा ।

अगली पोस्ट में हम देखेंगे की कैसे आप भी घर बैठे आकउंट कर पाएंगे  ऑनलाइन SBI YONO अकाउंट कैसे ओपन करें

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची

राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme):-

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने विधवा / तलाकशुदा / अकेली महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana)/ मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal-Nari Samman Pension Yojana) की शुरुआत की है | विधवा पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार राजस्थान की 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा और निराधार महिलाओं को प्रति माह 1500/- रुपये प्रदान करेगी |

Also Read:- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020 के लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?

योग्य उम्मीदवार वित्त वर्ष 2018 के लिए PDF प्रारूप में पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं, अपने PPO की स्थिति, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर देख सकते हैं |

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department), राजस्थान ने कई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की भी शुरुआत की है | इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Scheme), विकलांग पेंशन योजना (Disabled Pension Schemes), इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) के अलावा, राज्य सरकार स्वयं भी अपनी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana) संचालित करती है |

राजस्थान विधवा पेंशन योजना 2018 का पंजीकरण फॉर्म:-

राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal-Nari Samman Pension Yojana) के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा | हालांकि, आवेदन जमा करने वालों की योग्यता भामाशाह विवरण या किसी अन्य योग्यता मानदंडों के अधीन होनी चाहिए | राजस्थान विधवा पेंशन योजना 2018 के पंजीकरण फॉर्म को PDF प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

  • पंजीकरण फॉर्म को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए      यहाँ क्लिक करें
  • मासिक पेंशन लाभों का लाभ उठाने के लिए और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदकों को इस आवेदन पत्र में मांगे गए सभी विवरणों को सही तरीके से दर्ज करना होगा और संबंधित अधिकारियों को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा |

यह योजना विधवा और निराधार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और जीवन स्तर के मानकों को सुधारने में सक्षम बनाती है | लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी आवेदन पत्र download कर सकते हैं |

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवेदन पत्र Click Here

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Eligibility Criteria” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • 18 साल से अधिक आयु वर्ग की सभी महिलाएं जो विधवा / तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई हैं, मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal-Nari Samman Pension Yojana) के लिए पात्र होंगी |
  • पेंशन का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतों से 48,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • महिलाओं के लिए पेंशन:
    • 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को 500/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जायेंगे |
    • 60 से 74 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को 1000/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जायेंगे |
    • 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1500/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जायेंगे |
  • भामशाह विवरण के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Gender, Category, Marital Status, Age, BPL Type के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भर कर राजस्थान के सबंधित जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा | अनुमोदन के बाद सभी अनुमोदित आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे |

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Pensioner Online Status लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नया page open होगा |
  • यहां उम्मीदवार Pensioner Application Status प्राप्त करने के लिए Application No दर्ज कर “Show Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “Beneficiary Report” लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नई window open होगी जिसमे लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (District wise) दिखाई देगी | इस राजस्थान विधवा पेंशन सुची में उम्मीदवार अपना नाम manual रूप से ढूंढ सकते हैं |

 

 

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Handicapped Pension Scheme):-

हरियाणा सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है | इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

हरियाणा के ऐसे नागरिक जो पिछले 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हों अब PDF Format में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता पेंशन की स्थिति और हरियाणा पेंशन के लाभार्थियों की सूची को http://socialjusticehry.gov.in/ पर भी देख सकते हैं |

राज्य सरकार द्वारा “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना लागू की जाती है | हरियाणा पेंशन योजना के नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी है जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 1800/- रुपये है |किसी भी व्यक्ति की कुल आत्म आय (सभी स्रोतों से), श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए |

“हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” के लाभों का लाभ उठाने के लिए लोग PDF Format में विकलांग पेंशन योजना 2018 के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर जमा कर सकते हैं | लोग दिव्यांगजनों की विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं | 18 जून 2018 तक, “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” के लाभार्थियों की कुल संख्या 1,56,220 है |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | हरियाणा विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (Haryana Handicapped Pension Scheme 2018) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘General Information‘ अनुभाग के अंतर्गत “Application Forms” लिंक पर क्लिक करें |
  • Application Form for Disability Pension Click Here

  • सभी उम्मीदवारों को हरियाणा विकलांग योजना आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर हरियाणा में जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |

Issuing authority से सत्यापन और अनुमोदन के बाद आवेदक सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे | आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन हरियाणा विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम और अपनी विकलांगता पेंशन स्थिति देख सकते हैं | इस योजना के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

हरियाणा विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries‘ लिंक पर क्लिक करें |
  • जिसके पश्चात खण्ड/ नगरपालिका के अनुसार लाभपात्रों की सूची वाली एक नई window open होगी |

  • यहाँ अपना जिला / District, क्षेत्र / Area, खण्ड / नगरपालिका / Block/ Municipality, गाँव / वार्ड / सेक्टर / Village/ Ward/ Sector, पैंशन का नाम / Pension Type, छांटने का क्रम / Sort Order दर्ज करें और “लाभपात्रों की सूची देखें” पर क्लिक करें लाभार्थी सूची देखें |
  • इसके पश्चात पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड / सेक्टर, मोहल्ला / कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक / डाकघर का नाम, खाता संख्या और खाता अपलोड करने की तारीख के साथ पूरी पेंशन सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवदेन स्थिति:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें‘ लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात एक नई window open होगी |

  • यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / Pension Id, खाता संख्या / Account No (IFSC Code के साथ) या आधार संख्या / Aadhaar Number और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं |
  • अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थियों की स्थिति को देखने के लिए “विवरण देखें / View Details” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

 

“प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना” के तहत फसल बीमा calculate कैसे करें?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY 2018):-

केंद्र सरकार ने “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2018 (PMFBY 2018)” के तहत कृषि बीमा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2018 (PMFBY 2018)” के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले, उम्मीदवार PMFBY Insurance Premium Calculator का उपयोग करके फसल बीमा प्रीमियम राशि की गणना कर सकते हैं | किसान आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर कृषि बीमा कवर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

भारी वर्षा, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर यह फसल बीमा योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इच्छुक किसान खरीफ season 2018 और रबी season 2017-18 के लिए प्रीमियम राशि की जांच कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इस कृषि बीमा / फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी |

“प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY 2018)” के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2% और रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% निर्धारित की गई है जो पिछले फसल बीमा प्रीमियम राशि की तुलना में तहत बहुत अधिक है | फसल बीमा पंजीकरण के लिए, “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना” के तहत फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पर जाएं |

PMFBY Insurance Premium Calculator:-

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2018 (PMFBY 2018)” के तहत खरीफ और रबी फसलों के लिए पंजीकरण करने से पहले सभी उम्मीदवार अपनी प्रीमियम राशि की जांच कर सकते हैं | वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 के लिए “प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना” और “मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Weather Based Crop Insurance Scheme)” के लिए बीमा प्रीमियम की गणना की जा सकती है |

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर, “Insurance Premium Calculator – Know Your Insurance Premium Before” अनुभाग पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात Crop Insurance Premium Calculator page open होगा | यहां प्रीमियम राशि की गणना करने के लिए आवेदक को विवरण दर्ज करने होंगे | सीजन (खरीफ / रबी), वर्ष (2017/2018), योजना का नाम (पीएमएफबीवाई, मौसम आधारित फसल बीमा), राज्य, जिला और फसल का चयन कर Calculate बटन पर क्लिक करना होगा |

  • आपके सामने हमने बीमा प्रीमियम रिपोर्ट का एक नमूना दिखाया है जिसमे हमने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना के लिए वित्त वर्ष 2017 के लिए खरीफ सीजन के लिए बीमा प्रीमियम की गणना की है जिसमे चयनित फसल सोयाबीन है जबकि क्षेत्र 2 हेक्टेयर है |

Authorized MP Online Kiosk की सूची कैसे पता करें

MP Online Authorized Kiosk:-

MP Online Limited, ई-शासन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं सीधे लोगों को प्रदान करता है | मध्य प्रदेश सरकार ये सरकारी सेवाएं अपने 28,000 अधिकृत कियोस्क / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से 350 तहसीलों के सभी 51 जिलों के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है |

लोग MP Online Limited, की आधिकारिक वेबसाइट http://mponline.gov.in/portal/ पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे विभिन्न प्रमुख शहरों के साथ साथ अपने पास के क्षेत्रों के कियोस्कों का पता लगाने के लिए MP Online Authorized कियोस्कों की सम्पूर्ण सूची देख सकते हैं |

MP Online Limited विभिन्न ई-सेवाएं प्रदान करता है जैसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, धार्मिक स्थानों के लिए चैरिटी, मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिल भुगतान सुविधा, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि |

यह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल है और इसे Tata Consultancy Services  (TCS) के सहयोग से शुरू किया गया है | MP Online Portal लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में स्थित सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है | राज्य के नागरिक इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं और mponline कियोस्क सूची में अपने पास के सेवा केंद्रों की जांच कर सकते हैं |

MP Online Authorized Kiosk की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को MP Online Limited, की आधिकारिक वेबसाइट http://mponline.gov.in/portal/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, menu में “अधिकृत कियोस्क सूची” tab पर scroll कर “मध्य प्रदेश” अनुभाग पर क्लिक करना होगा |

  • उपरोक्त अनुभाग पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नई window open होगी यहाँ उम्मीदवारों को state/ राज्य (मध्य प्रदेश), division / संभाग और district / जिला का चयन करना होगा और फिर अगर आवेदक चाहें तो “अपने निकटतम कियोस्क के बारे में कोई विवरण टाइप कर सकते हैं” और फिर MP Online कियोस्क सूची खोलने के लिए “Search” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

  • अभ्यर्थी अब उपर्युक्त विवरण दर्ज करके पूरी सूची देख सकते हैं | सभी नागरिक इंदौर, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, चंबल, नर्मदपुरम और शाहडोल जैसे प्रमुख संभागों की कियोस्क सूची भी देख सकते हैं |

 

“प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना” 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

फसल बीमा – PMFBY 2018 (Corp Insurance-PMFBY 2018):-

केंद्र सरकार ने “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 2018” के तहत फसल बीमा (corp insurance) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, किसान कृषि बीमा कवर के लिए और भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण उनकी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

इच्छुक किसान Insurance Premium Calculator का उपयोग कर प्रीमियम राशि की जांच भी कर सकते हैं और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं |

केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश भर में इस योजना को कार्यान्वित कर रही है | PMFBY योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2% और रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% निर्धारित की गई थी पिछले फसल बीमा की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है |प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इस कृषि बीमा / फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी |

PMFBY 2018 खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा पंजीकरण लाइनें अभी खुली हुई हैं और सभी इच्छुक किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर खरीफ फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर, “Farmer Corner Apply for Crop Insurance by Yourself” अनुभाग पर क्लिक करें |

  • Farmer Corner पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | यहाँ किसानों के लिए फसल बीमा पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Guest Farmer” tab पर क्लिक कर एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाना होगा|

  • जिसके पश्चात आपके सामने वर्ष 2018 के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा |

  • यहां उम्मीदवारों को किसान विवरण, आवासीय विवरण, किसान आईडी, बैंक का विवरण दर्ज करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Create User” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • पंजीकरण करने के बाद, किसान शेष आवेदन पत्र भरने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके login कर सकते हैं |

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें:-

किसानों की सुविधा के लिए, केंद्र सरकार ने शिकायत / शिकायत पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है | अब किसान सीधे अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जमा कर सकते हैं | इसके लिए, किसानों को शिकायत पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Complaints – Tell Us About Your Problems” अनुभाग पर क्लिक करने की आवश्यकता है |

शिकायत फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद अपनी शिकायत भेजने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें |

PMFBY 2018 के Helpline Numbers:-

  • किसी भी प्रश्न के लिए, किसान 011-23382012/011-23382715/011-23382709 पर कॉल कर सकते हैं |
  • किसान डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर भी कॉल कर सकते हैं |
  • सभी किसान अपनी query help.agri-insurance@gov.in पर भी लिख सकते हैं |

IRCTC की “Rail Madad” Mobile App के बारे में जानें

IRCTC Rail Madad Mobile App:-

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) ने एक नया “Rail Madad” Mobile App शुरू किया है | इस Mobile App के माध्यम से, सभी यात्री ट्रेन / स्टेशन से जुडी अपनी शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं | Railway Passenger Grievance Redressal and Management System (RPGRAMS) ने यात्रियों की शिकायतों को हल करने और सभी यात्रियों को real time में अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए इस Mobile Application को विकसित किया है |

MADAD का अर्थ है “Mobile Application for Desired Assistance During Travel” अर्थात यात्रा के दौरान वांछित सहायता के लिए mobile application | सभी यात्री Google Play store से 4.85 MB की इस App को डाउनलोड कर सकते हैं | Mobile App पर पंजीकरण करने पर सभी यात्रियों को SMS के माध्यम से Instant Id मिल जाएगी| इसके बाद भारतीय रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई को एक customized SMS द्वारा संचारित किया जाता है|

Railway Passenger Grievance Redressal and Management System (RPGRAMS), 14 offline / online mode से प्राप्त यात्रियों की सभी शिकायतों को एक ही मंच पर integrate करेगा | रेल्वे अधिकारी उनका विश्लेषण करेंगे, प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करेंगे और साथ ही स्वच्छता, खानपान, सुविधाएं इत्यादि जैसे कई मानकों के आधार पर फील्ड इकाइयों / रेलगाड़ियों / स्टेशनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे |

IRCTC Rail Madad Mobile App में शिकायत कैसे दर्ज करें:-

Rail Madad” Mobile App के माध्यम से यात्री न्यूनतम input के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके पश्चात उसे तत्काल unique ID जारी की जाएगी और तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत स्थानांतरित कर दी जाएगी | इस डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत SMS के माध्यम से यात्री को शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी | ट्रेन / स्टेशन से जुडी अपनी शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • Rail Madad Mobile App को download और install करें

        • Android उपभोक्ता Google Play Store से और IOS उपभोक्ता Apple Store से 4.85 MB की इस App को download कर सकते हैं |
        • इस Mobile App को अपने फोन पर download और install करने के बाद, आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं | लेकिन इसके लिए, यात्रियों को download किए गए App पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा
        • नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर “Get OTP” बटन पर क्लिक करें | OTP को सत्यापित करें और Mobile App पर यात्री पंजीकरण सफल बनाने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करें | जिसके पश्चात एक नया page open होगा |

इस पृष्ठ पर, यात्री ट्रेन, स्टेशन से जुडी शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं | Indian Railway में पिछले 3 महीनों में दर्ज शिकायत समाधानों का सारांश, हेल्पलाइन नंबर, ट्रेन / स्टेशन से जुडी शिकायतों का सारांश, ट्रेन / स्टेशन से जुडी प्रमुख शिकायतों के प्रकार, Zone-wise विश्लेषण, न्यूनतम / अधिकतम शिकायतों के साथ शीर्ष 5 शताब्दी और राजधानी की सूची देख सकते हैं |

  • ट्रेन से जुडी शिकायत दर्ज करें

Rail Madad” Mobile App के माध्यम से अब सभी यात्री ट्रेन से जुडी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं |इसके लिए, उन्हें “Register My Complaint For Train” टैब पर क्लिक करना होगा |

  • स्टेशन से जुडी शिकायत दर्ज करें:-

Rail Madad” Mobile App के माध्यम से अब सभी यात्री स्टेशन मुद्दों से जुडी अपनी शिकायत को ऑनलाइन पंजीकृत भी कर सकते हैं | इसके लिए, उन्हें “Register My Complaint For Station” टैब पर क्लिक करना होगा |

भारतीय रेल्वे के हेल्पलाइन Numbers:-

रेल मदाद मोबाइल ऐप भारतीय रेल्वे की विभिन्न हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करता है और एक आसान सी process के माध्यम से तत्काल सहायता के लिए direct calling सुविधा प्रदान करता है |

 

RTE के माध्यम से मध्य प्रदेश के स्कूलों में Admission कैसे कराएं

RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 :-

मध्यप्रदेश सरकार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में RTE के माध्यम से छात्रों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किए हैं | इसके लिए छात्रों को पंजीकरण कर RTE Madhya Pradesh Admission के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इच्छुक उम्मीदवार मध्यप्रदेश के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट http://www.educationportal.mp.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए RTE Madhya Pradesh Online Admission प्रक्रिया शुरू हो गई है | मध्यप्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष 2018-19 में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों के लिए RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 को विनियमित करने जा रहा है | इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय रूप से गरीब परिवारों के बच्चों के मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की हैं |

RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 के लिए ऑनलाइन स्कूल पंजीकरण की तिथि पूरी हो चुकी है और छात्र पंजीकरण शुरू हो गया हैं | इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 8 जून 2018 से 23 जून 2018 के बीचआधिकारिक वेबसाइट http://www.educationportal.mp.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 की आवेदन प्रक्रिया :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.educationportal.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, “New” अनुभाग के अंतर्गत “RTE Online Lottery 2018-19” link पर क्लिक करना होगा|

  • यहां उम्मीदवार RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं |
  • यहाँ उम्मीदवारों को “आवेदन” अनुभाग के अंतर्गत “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • यहाँ उम्मीदवार के सामने मध्यप्रदेश RTE ऑनलाइन फॉर्म 2018 खुल जाएगा | यहां उम्मीदवार को पूरा विवरण ध्यानपूर्वक भरकर “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके अलावा, उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा |
  • अंत में, उम्मीदवार पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं |

इसके अलावा, उम्मीदवार पंजीकृत मोबाइल नंबर और आवेदकों के नाम के पहले 3 अक्षरों या http://www.educationportal.mp.gov.in/RTESR/Lottery/Public/SearchApplication.aspx लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र पा सकते हैं | और साथ ही  http://www.educationportal.mp.gov.in/RTESR/Lottery/Public/Total_Application_District_Wise.aspx Block wise लिंक के माध्यम से पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन भी देख सकते हैं |

RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 में स्कूलों की सूची और सीटों की संख्या:-

उम्मीदवार गांव और वार्ड के अनुसार अपनी पसंद के स्कूलों का चयन कर सकते हैं और सीटों की संख्या भी देख सकते हैं | RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों की सूची के लिए “स्कूल का चयन करें” अनुभाग के तहत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |

अपने निवास स्थान के ग्राम/वार्ड के स्कूलों की सूची देखने हेतु  Click Here

ऑनलाइन लॉटरी प्रवेश हेतु लॉक सीटों की जानकारी Click Here

RTE Madhya Pradesh Admission 2018-19 के लिए पात्रता मापदंड:-

पात्रता जानने के लिए Click Here

समग्र आईडी जानने हेतु Click Here

समग्र परिवार एवं सदस्य की जानकारी के लिए Click Here

सामन्यतः पूछें जाने वाले प्रश्न हेतु Click Here

ऑनलाइन आवेदनों की सांख्यिकी हेतु  Click Here

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची कैसे देखें

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना (Rajasthan Old Age Pension Scheme):-

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए Old Age Pension Scheme / मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana) की शुरुआत की है |  वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार राजस्थान के 55 वर्ष से अधिक उम्र के मूल निवासियों को प्रति माह 750/- रुपये प्रदान करेगी |

योग्य उम्मीदवार वित्त वर्ष 2018 के लिए PDF प्रारूप में पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं, अपने PPO की स्थिति, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर देख सकते हैं |

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department), राजस्थान ने कई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की भी शुरुआत की है | इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Scheme), विकलांग पेंशन योजना (Disabled Pension Schemes), इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) के अलावा, राज्य सरकार स्वयं भी अपनी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana) संचालित करती है |

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2018 का पंजीकरण फॉर्म:-

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana) के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा | हालांकि, आवेदन जमा करने वालों की योग्यता भामाशाह विवरण या किसी अन्य योग्यता मानदंडों के अधीन होनी चाहिए | राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2018 के पंजीकरण फॉर्म को PDF प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

  • पंजीकरण फॉर्म को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए      यहाँ क्लिक करें
  • मासिक पेंशन लाभों का लाभ उठाने के लिए और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदकों को इस आवेदन पत्र में मांगे गए सभी विवरणों को सही तरीके से दर्ज करना होगा और संबंधित अधिकारियों को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा |

यह योजना लोगों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने और जीवन स्तर के मानकों को सुधारने में सक्षम बनाती है | लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी आवेदन पत्र download कर सकते हैं |

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवेदन पत्र Click Here

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Eligibility Criteria” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • पेंशन का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतों से 48,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • महिलाओं के लिए पेंशन:– 55 से 75 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को 500/- रुपये प्रति माह जबकि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 750/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जायेंगे |
  • पुरुषों के लिए पेंशन:– 58 से 75 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को 500/- रुपये प्रति माह जबकि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 750/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जायेंगे |
  • भामशाह विवरण के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Gender, Category, Marital Status, Age, BPL Type के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भर कर राजस्थान के सबंधित जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा | अनुमोदन के बाद सभी अनुमोदित आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे |

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Pensioner Online Status लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नया page open होगा |
  • यहां उम्मीदवार Pensioner Application Status प्राप्त करने के लिए Application No दर्ज कर “Show Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Beneficiary Report लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नई window open होगी जिसमे लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (District wise) दिखाई देगी | इस राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन सुची में उम्मीदवार अपना नाम manual रूप से ढूंढ सकते हैं |

मध्यप्रदेश सरकार की सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बिल माफ़ी योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों को बिजली बिलों में राहत देने के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) को मंजूरी दे दी गई है |

सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Yojna):-

सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक ही पात्र होंगे | पात्रताधारी परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी | पात्र उपभोक्ताओं को 200/- रूपये से कम का बिजली बिल होने पर वास्तविक बिल का ही भुगतान करना होगा | जबकि मासिक बिल 200/- रूपये से अधिक होने पर मात्र 200/- रूपये का ही भुगतान करना होगा | बिल की 200/- रूपये से अधिक की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी |

इस योजना से लगभग 88 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1000 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |यह सुविधा मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में bulb, पंखा एवं TV चलाने के लिये दी जा रही है |

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme):-

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक और BPL उपभोक्ता पात्र होंगे | इस योजना के तहत 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि माफ़ कर दी जायेगी |

Surcharge की सम्पूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जायेगा | मूल बकाया की शेष 50 प्रतिशत राशि, वितरण कम्पनियों को शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी | इस योजना से लगभग 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1806 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |

पात्रता मापदंड:-

  • उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
  • वे सभी श्रमिक जो जन कल्याण योजना-2018 के तहत पंजीकृत है सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
  • हर श्रमिक के पास labor organization का registration paper होना अनिवार्य है |
  • वे सभी श्रमिक जिनका नाम राज्य की BPL सूची में दर्ज है मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
  • केवल वही आवेदक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास proper registration और बिजली का बिल होगा |
  • इस योजना के तहत मासिक बिजली की खपत की अधिकतम सीमा 500 Watt निश्चित की गई है और मासिक बिजली के बिल की अधिकतम सीमा 1000/- रुपये निश्चित की गई है |

पंजीकरण कैसे करें:-

  • सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पंजीकरण offline माध्यम से किया जा सकता है |
  • राज्य सरकार हर ब्लॉक में registration camp शुरू करेगी | ये registration camp, 13 जून 2018 से शुरू किए जायेंगे |
  • सभी इच्छुक उम्मीदवार इन registration camp में जाकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं |
  • उन्हें वहां निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, BPL कार्ड, labor certificate और बिजली का बिल जमा करना होगा |
  • एक बार पंजीकरण फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा करने के बाद ये पंजीकरण फॉर्म सम्बंधित विभाग के पास जांच के लिए जाएगा | इसमें 1 माह तक का समय लग सकता है |

 

 

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना (Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme):-

उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (UP Handicapped Pension Scheme 2018) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (UP Handicapped Pension Scheme 2018) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (UP Handicapped Pension Scheme 2018) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
  • Homepage पर, main menu में “Handicap Pension” या “विकलांग जन पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |

  • जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
  • फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
  • अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |

For Offline mode:

अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (UP Handicapped Pension Scheme 2018) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

दस्तावेज का नाम अधिकतम सीमा और प्रारूप
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो JPEG प्रारूप में 20kb तक
जन्म / आयुप्रमाण पत्र PDF प्रारूप में 100kb तक
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड PDF प्रारूप में 100kb तक
बैंक की पासबुक PDF प्रारूप में 100kb तक
आय प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में 100kb तक
विकलांगता प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में 100kb तक

उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए       पात्रता मापदंड

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

आवेदक जो उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना (UP Handicapped Pension Scheme) में नामांकित हैं या जिन्होंने हाल ही में विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, वे अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं | पेंशनरों की पूरी जिला-वार सूची विकलंग पेंशन सूची 2017-18 / विकलांगता पेंशन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध है | 2017 की आखिरी तिमाही में राज्य सरकार ने कुल 9,53,752 पेंशनभोगी को कुल 1,48,04,37,500 (148 करोड़ रुपये) की राशि प्रदान की है |

पेंशनभोगियों की यह सूची सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जिला / तहसील / गांव के अनुसार उपलब्ध है | इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं | विकलांग जन पेंशन योजना के लिए पेंशनभोगियों की सूची नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके देखी जा सकती है :

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची के लिए      CLICK HERE

 

 

 

डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें

डुप्लीकेट राशन कार्ड (Duplicate Ration Card):-

भारत के नागरिकों के लिए राशन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है | यह दस्तावेज लोगों को रियायती दरों पर घरेलु राशन खरीदने में सक्षम बनाता है | यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे संभाल कर रखना चाहिए| पर कहते हैं न गलतियां इंसानों से ही होती है |

अगर आपका राशन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है या  फट गया है या उसमे दी जानकारी धुंधली हो गयी है तो अब घबराने की जरुरत नहीं है आप डुप्लीकेट राशन कार्ड (Duplicate Ration Card) के लिए आवेदन कर सकते हैं | आप डुप्लीकेट राशन कार्ड (Duplicate Ration Card) के लिए online या offline दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं |

डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के मुख्य कारण:-

किसी भी राशन कार्ड धारकों को निम्न कारणों से डुप्लीकेट राशन कार्ड (Duplicate Ration Card) बनवाने की आवश्यकता होती है:-

  • यदि मूल राशन कार्ड पूरी तरह छतिग्रस्त हो गया है या उसमें दी जानकारी धुंधली हो गई हो |
  • यदि मूल राशन कार्ड चोरी हो गया हो |
  • यदि मूल राशन कार्ड खो गया हो या किन्हीं गलत हाथों में चला गया हो |

डुप्लीकेट राशन कार्ड (Duplicate Ration Card) प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरकर सम्बंधित विभाग में आवेदन जमा करना होगा | आवेदन online या offline दोनों ही माध्यमों से जमा किया जा सकता है | किन्तु अभी भी कुछ राज्य आवेदन पत्र offline माध्यम से ही लेते हैं |

डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • परिवार प्रमुख द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र जिसमें नया राशन कार्ड बनवाने का कारण लिखा होना चाहिए |
  • यदि मूल राशन कार्ड चोरी हो गया हो तो FIR की कॉपी |
  • यदि उपलब्ध हो तो आवेदक को मूल राशन कार्ड की कॉपी भी संलग्न करनी चाहिए |
  • निवास प्रमाण पत्र – Electricity Bill, Water Bill, Aadhaar Card, Passport |
  • Passport size photo

डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र:-

डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए offline आवेदन कैसे करें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा |
  • अगर आवेदन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो आवेदक स्थानीय राशन केंद्र प्राधिकरण से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं |
  • आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक जानकारी सही रूप से दर्ज करें |
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और शुल्क का भुगतान कर आवेदन जमा करें |

डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए online आवेदन कैसे करें:-

उत्तरप्रदेश राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

महाराष्ट्र राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

ओडिशा राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

त्रिपुरा राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

मिजोरम राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

उत्तराखंड राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

असम राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

पंजाब राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

हिमाचल प्रदेश राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

अरुणाचल प्रदेश राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

जम्मू और कश्मीर राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

सिक्किम राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

बिहार राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

गोवा राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

मेघालय राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

तेलंगाना राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन के लिए  यहाँ क्लिक करें

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए उपरोक्त लिंक पर जाएं |
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करें |
  • आवश्यक दस्तावेजों को scan कर upload करें |
  • शुल्क का भुगतान करें |
  • आवेदन पत्र जमा करें |

इन्हें भी पढ़ें:-

हरियाणा Old Age Pension Scheme 2018 के लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?

Haryana Old Age Pension Scheme 2018:-

हरियाणा सरकार के Social Justice Department ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए Old Age Samman Allowance Scheme शुरू की है | इस Old Age Pension Scheme 2018 के तहत, 60 वर्ष से अधिक उम्र के राज्य के सभी बुजुर्गों को 1800/- रुपये (जो पहले 1600/- रुपये) मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे |

हरियाणा के मूल निवासी Social Justice Department की आधिकारिक वेबसाइट  http://socialjusticehry.gov.in/ के माध्यम से ओल्ड एज पेंशन योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आवेदन की स्थिति और लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं |

हरियाणा में Old Age Pension Scheme 2018 पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी | नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी हैं जिसमें भत्ते की दर 1600/- रुपये से बढाकर 1800/- रुपये कर दी गई है | सभी स्रोतों से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

लोग PDF  प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और Old Age Pension Scheme 2018 के लाभों का लाभ उठाने के लिए इसे भर सकते हैं | लोग Old Age Samman Allowance Status और Budhapa Pension के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं |

Haryana Old Age Pension Scheme 2018 के लिए आवेदन पत्र:-

वे सभी उम्मीदवार जो Budhapa Pension के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन पत्र भर सकते हैं | हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना 2018 के पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा :-

  • सर्वप्रथम आवेदक को Social Justice Department की आधिकारिक वेबसाइट  http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात होमपेज पर स्थित ‘General Information‘ अनुभाग के तहत “Application Forms” लिंक पर क्लिक करें |

  • इसके पश्चात Download APPLICATION FORM FOR OLD AGE SAMMAN ALLOWANCE पर क्लिक करें |
  • सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा और फिर हरियाणा जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा |

सभी अनुमोदित आवेदकों को पेंशन राशि प्राप्त होनी शुरू हो गई है | ये आवेदक पात्रता मानदंड के आधार पर Old Age  Pension Beneficiary Details में अपनी पेंशन स्थिति और नाम की जांच कर सकते हैं | इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 1800/- रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे |

Haryana Old Age Pension Scheme 2018 में आवेदकों की स्थिति:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को Social Justice Department की आधिकारिक वेबसाइट  http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात होमपेज पर स्थित आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें लिंक पर क्लिक करें |
  • जिसके पश्चात “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / Track Beneficiary Pension Details” शीर्षक के साथ एक नई विंडो खुल जाएगी |

  • यहां उम्मीदवार Pension ID, Account Number (IFSC Code के साथ) या Aadhaar Number के माध्यम से Old Age Pension Beneficiaries Details को track कर सकते हैं | इन सभी माध्यमों में, उम्मीदवारों को “Security Code” दर्ज करना होगा |
  • अंत में उम्मीदवार Budhapa Pension के लाभार्थियों की स्थिति देखने के लिए “विवरण देखें / View Details” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

Haryana Old Age Pension Scheme 2018 के लाभार्थियों की सूची:-

पंजीकृत पेंशनभोगी जांच सकते हैं कि उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2018 (Varishtha Pension Scheme 2018) के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं :

  • यहां उम्मीदवार जिला, क्षेत्र, खंड / नगरपालिका, गाँव / वार्ड / सेक्टर, पेंशन का नाम, छांटने का क्रम दर्ज कर सकते हैं और लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries बटन पर क्लिक करके लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं |
  • इसके बाद, अभ्यर्थियों का नाम, ID, Aadhaar Number, पेंशन राशि स्क्रीन पर दिखने लगेगी |
  • अंत में, उम्मीदवार मैन्युअल रूप से लाभार्थियों की सूची में अपना नाम ढूंढ सकता है |

इन्हें भी पढ़ें:-

राजस्थान Voter ID Card कैसे download करें?

Rajasthan Voter Id Card 2018:-

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officer) ने चुनावों के सफल आयोजन की ज़िम्मेदारी ली है और राजस्थान मतदाता सूची (Rajasthan Voter List) जारी की है | मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officer) ने चुनावों से पहले फोटो के साथ राजस्थान मतदाता सूची (Rajasthan Voter List) को कर प्रकाशित किया है |

अब राजस्थान के नागरिक राजस्थान मतदाता सूची 2018 (Rajasthan Voter List 2018) में नाम द्वारा भी ऑनलाइन Voter ID Card खोज सकते हैं | यहां तक ​​कि लोग अपना Vote डालने से पहले BLO सूची के अनुसार राजस्थान Voter ID Card डाउनलोड कर सकते हैं |

चुनाव आयोग राजस्थान राज्य में 2018 के अंत में चुनाव आयोजित करने जा रहा है | विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-2 नजदीक आ रही है, चुनाव आयोग नियमित रूप से अपने database को update कर रही है और राजस्थान की जिलावार मतदाता सूची (District-wise Voter list) जारी कर रही है | अब लोग नाम से राजस्थान Voter Id Card खोज सकते हैं और इस प्रकार राजस्थान Voter Id डाउनलोड कर सकते हैं |

इसके अलावा, लोग NIC Election search में मौजूद पर पूर्ण Blo सूची राजस्थान (pdf) में manual रूप से मतदाता ID खोज सकते हैं और राजस्थान मतदाता आईडी कार्ड (Rajasthan Voter ID Card) भी डाउनलोड कर सकते हैं | लोग अपनी मतदाता सूची पर्ची और मतदाता कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं |

राजस्थान की जिलावार मतदाता सूची (District-wise Voter list):-

अब संपूर्ण मतदाता सूची राजस्थान ऑनलाइन उपलब्ध है यही कारण है कि अब मतदाता सूची देखना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है | जिला वार मतदाता सूची 2018 (District-wise Voter list 2018) के माध्यम से Voter ID Card प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://ceorajasthan.nic.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, “Citizen Centre” अनुभाग के तहत “Draft Electoral Rolls-2018” पर क्लिक करें |
  • यहां उम्मीदवारों को “जिले का नाम” और “विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र” का चयन करना होगा |
  • जिसके पश्चात “जिलावार / ग्राम पंचायत मतदाता सूची राजस्थान 2018” नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा |
  • यहां Captcha verification page  खोलने के लिए “View/Print” लिंक पर क्लिक करें | अपनी तस्वीर के साथ PDF प्रारूप में मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए Captcha दर्ज करें और फिर “Verify” टैब पर क्लिक करें |
  • अंत में, उम्मीदवार डाउनलोड की गई फ़ाइल में manual रूप से पूरी सूची में नाम खोज सकते हैं |

उम्मीदवार मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officer), राजस्थान द्वारा जारी की गई Photo Electoral Roll 2018 (पूरक सूची) के supplement-1 को भी डाउनलोड कर सकते हैं |

Supplement Voter List को डाउनलोड करने के लिए Click Here

Voter ID Card में नाम कैसे खोजें:-

  • उम्मीदवार मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officer), राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर “Search Name in Electoral Roll” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन नाम खोज सकते हैं |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी |
  • यहां उम्मीदवार राजस्थान की ग्राम पंचायत वार मतदाता सूची में अपने ID Card No / EPIC Number, Name और Area / Locality का उपयोग करके आसानी से अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं |
  • इसके अलावा, उम्मीदवार अपना mobile number पंजीकृत कर सकते हैं और लिंक Rajasthan Voter list Mobile App के माध्यम से राजस्थान चुनाव के लिए Mobile App भी डाउनलोड कर सकते हैं |
  • अंत में उम्मीदवार अपना नाम ऑनलाइन ढूंढने के बाद, Voter ID Card डाउनलोड कर सकते हैं |

Name/EPIC Number/Voter Id Card Number के आधार पर नाम खोजें:-

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विधानसभा चुनावों के अंतिम पलों की भगदड़ से पहले राजस्थान मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन खोज लें | वे नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके उनके नाम या Voter ID Card विवरण (EPIC – Electoral Photo ID Card) के साथ अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं :

यहां उम्मीदवार फोटो के साथ अपना मतदाता पहचान पत्र – EPIC Number विवरण दर्ज कर सकते हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officerराजस्थान की मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं |

यहां तक ​​कि उम्मीदवार नाम और अन्य विवरण के साथ राजस्थान की मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकते हैं |  इसके लिए, उन्हें अपना जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, मकान नंबर दर्ज कर “ढूंढें” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात मतदाता की सारी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी |

Area/Locality के आधार पर नाम खोजें:-

विधानसभा के नाम का उपयोग कर के सभी उम्मीदवार राजस्थान की मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं |

यहां उम्मीदवारों को अपने जिले का चयन कर, क्षेत्र / इलाके का नाम दर्ज कर मतदाता विवरण प्राप्त करने के लिए “खोजें” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके अलावा, उन सभी लोगों को जिनके नाम सूची में प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है | मुख्य निर्वाचन अधिकारी(Chief Election Officerराजस्थान नियमित रूप से मतदाता database को update कर रहे हैं और उन्हें नई पूरक सूची में नामांकित करेगा |

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