मध्यप्रदेश सरकार की सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बिल माफ़ी योजना

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मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों को बिजली बिलों में राहत देने के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) को मंजूरी दे दी गई है |

सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Yojna):-

सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक ही पात्र होंगे | पात्रताधारी परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी | पात्र उपभोक्ताओं को 200/- रूपये से कम का बिजली बिल होने पर वास्तविक बिल का ही भुगतान करना होगा | जबकि मासिक बिल 200/- रूपये से अधिक होने पर मात्र 200/- रूपये का ही भुगतान करना होगा | बिल की 200/- रूपये से अधिक की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी |

इस योजना से लगभग 88 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1000 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |यह सुविधा मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में bulb, पंखा एवं TV चलाने के लिये दी जा रही है |

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme):-

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक और BPL उपभोक्ता पात्र होंगे | इस योजना के तहत 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि माफ़ कर दी जायेगी |

Surcharge की सम्पूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जायेगा | मूल बकाया की शेष 50 प्रतिशत राशि, वितरण कम्पनियों को शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी | इस योजना से लगभग 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1806 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |

पात्रता मापदंड:-

  • उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
  • वे सभी श्रमिक जो जन कल्याण योजना-2018 के तहत पंजीकृत है सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
  • हर श्रमिक के पास labor organization का registration paper होना अनिवार्य है |
  • वे सभी श्रमिक जिनका नाम राज्य की BPL सूची में दर्ज है मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
  • केवल वही आवेदक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास proper registration और बिजली का बिल होगा |
  • इस योजना के तहत मासिक बिजली की खपत की अधिकतम सीमा 500 Watt निश्चित की गई है और मासिक बिजली के बिल की अधिकतम सीमा 1000/- रुपये निश्चित की गई है |

पंजीकरण कैसे करें:-

  • सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पंजीकरण offline माध्यम से किया जा सकता है |
  • राज्य सरकार हर ब्लॉक में registration camp शुरू करेगी | ये registration camp, 13 जून 2018 से शुरू किए जायेंगे |
  • सभी इच्छुक उम्मीदवार इन registration camp में जाकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं |
  • उन्हें वहां निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, BPL कार्ड, labor certificate और बिजली का बिल जमा करना होगा |
  • एक बार पंजीकरण फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा करने के बाद ये पंजीकरण फॉर्म सम्बंधित विभाग के पास जांच के लिए जाएगा | इसमें 1 माह तक का समय लग सकता है |

 

 

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