राजस्थान प्रवासी नागरिक मजदूर:-

राजस्थान राज्य सरकार ने देश के अन्य 14 राज्यों में फंसे राजस्थान मूल के प्रवासी मजदूरों, नागरिको को वापस लाने के लिए मुहीम शुरू की है | प्रवासी नागरिक वापसी के लिए आधिकारिक पोर्टल या वेबसाइट “http://www.emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html” की शुरुआत की है | उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, गुजरात, ​तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से श्रमिक एवं लोगो को लाने के लिए सरकार ने इस पोर्टल की व्यवस्था की है कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान मूल निवास है और अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उसे इसके लिए पंजीकरण करना आवश्यक है |

पंजीकरण के लिए आप http://www.emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html पोर्टल, E-Mitra Mobile App अथवा E-Mitra Kiosk आदि का उपयोग कर सकते है जो श्रमिक आएंगे, उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन में रखा जाएगा | आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही इसका लाभ उठाया जा सकता है | इस समय देश Covid-19 महामारी से गुजर रहा है और केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की है | इस समय कई दैनिक वेतनभोगी कार्यकर्ता, श्रमिक विभिन्न पहलुओं में प्रभावित हो रहे हैं | ऐसे कई लोग राज्य से बाहर अन्य राज्यों में Covid-19 लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं | रजस्थान राज्य सरकार इन सभी लोगों की मदद करने के लिए इन प्रवासी श्रमिकों एवं लोगो को राज्य में वापस लाने के लिए सुविधा शुरू की है |

राजस्थान प्रवासी मजदूर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक पोर्टल या वेबसाइट http://www.emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Registration For Migrant” टैब पर क्लिक करें |
  • नई Window में, राजस्थान प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
Rajasthan Migrant Workers Online Registration Form
  • यहां लोग मूल जानकारी, स्रोत पता, गंतव्य पता दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

प्रवासी नागरिको एवं श्रमिकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश:-

  • ऐसे नागरिक एवं श्रमिक जो की वापिस आएंगे उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन में रखा जाएगा |
  • ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लौटने की की सूचना देने की जिम्मेदारी पटवारी की होगी जो की इसकी सूचना तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को जानकारी देंगे
  • सभी प्रवासी नागरिक व मजदुर (Migrants People & Workers) अपने साथ एक पहचान पत्र अवश्य रखे
  • पंजीकृत नागरिको  की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि एवं समय पर घर जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी |
  • जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा, उसे Rajasthan Migrant Workers Registration पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा |
  • बिना संबंधित अधिकारी अथवा प्रशासन को सूचना दिए कोई भी व्यक्ति अपनी सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों | एवं lockdown के नियमो का पूर्ण रूप से पालन करे |
  • यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे |
  • स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारिया डॉक्टर अथवा प्रशासन को दे |
  • सरकार द्वारा जारी सभी नियमो का पालन करे |

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