प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020
Apply online for PMKMY

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020:-

केंद्र सरकार ने सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना 2020 शुरू की है | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा | केंद्र सरकार ने किसान मानधन पेंशन योजना 2020 हेतु आवेदन / पंजीकरण शुरू कर दिया है | अब सभी किसान भाई ऑनलाइन वेबसाइट https://pmkmy.gov.in/ पर जाके अपना स्वयं-नामांकन कर सकते है | इसके साथ ही जन सेवा केंद्र (CSCs) में भी यह सुविधा उपलब्ध है |

देश भर में लगभग 3.5 लाख CSC (जन सुविधा केंद्र) हैं | जो प्रति माह 3,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक CSC को कम से कम 100 लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) किसान पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए नामांकन करना चाहिए |

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020 की मुख्य बातें:-

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020

केवल वे किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, इस प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी किसान को इस अंशदायी पेंशन योजना में कम से कम 20 वर्षों के लिए योगदान करने की आवश्यकता होती है |

  • किसानों की आयु (पेंशन चार्ट के अनुसार) के आधार पर, प्रत्येक किसान को प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच योगदान करना होगा |
  • केंद्रीय सरकार किसानों के खाते में उतनी ही राशि का भुगतान उनके पेंशन फंड में करेगी |
  • यदि किसान की पत्नी PM Kisan Mandhan Pension Yojana के लिए भी आवेदन करती है और अलग से योगदान देती है | तो उसे भी पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे |
  • अगर कोई भी किसान परिपक्वता से पहले मर जाता है, तो उसकी पत्नी किसान पेंशन योजना में योगदान जारी रख सकती है |
  • यदि परिवार PM किसान पेंशन योजना को जारी नहीं रखना चाहता है तो ब्याज के साथ पूरी राशि किसानों की पत्नी को दी जाएगी |

CSC के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020 के लिए पजीकरण प्रक्रिया:-

PM किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ही सरल और पारदर्शी है | कोई भी छोटा और सीमांत किसान, जो 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक का भू-स्वामी है। PM-KMY नामांकन के लिए नजदीकी CSC पर जा सकता है | PM-किसान मासिक पेंशन योजना में नामांकन के लिए, किसान को CSC पर बैंक पासबुक (या बैंक खाता विवरण) के साथ अपना आधार कार्ड ले जाना होगा |

  • दस्तावेजों को प्राप्त करने वाले सभी ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) पीएम किसान मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे |
  • CSC देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक जन उपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं की पहुंच के लिए जरुरी बिंदु हैं |
  • Kisan Mandhan Yojana फॉर्म के सफल प्रस्तुतिकरण और सत्यापन पर, सभी पंजीकृत किसानों को पावती मिल जाएगी |
  • फिर पंजीकृत किसानों को PM-KMY किसान पेंशन आईडी और विशेष पेंशन खाता संख्या प्रदान की जाएगी |
  • सभी किसानों को तब 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा |

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