मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना 2022 के लिए पंप क्षमता,पात्रता, नियम व शर्तें जानें

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना 2020 पात्रता:-

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना 2022 पात्रता:-

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री सौर पंप योजना (Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2022) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई खेती से संबंधित पंप राज्य सरकार वितरित करेगी | इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य रखा है |

पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) इस योजना का कार्यान्वन करता था पर सरकार ने अब अलग से इसके लिए पोर्टल https://cmsolarpump.mp.gov.in/ लॉन्च कर दिया है | जहां पर आप सब्सिडी पर मिलने वाले पंप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के तहत, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों को सौर पंप की खरीद पर का 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा |

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इच्छुक किसान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट या मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड (MP Urja Vikas Nigam Ltd.) के जिला कार्यालय पर जाकर आवेदन कर सकते हैं | MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2022 मूल रूप से किसानों को खेती के खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप वितरित करके लाभान्वित करने के लिए है | यह मुख्यमंत्री सौर पंप योजना यह सुनिश्चित करेगी कि फसलों के समुचित विकास के लिए आवश्यक पानी की 24 * 7 आपूर्ति हो | सौर जल पंप सब्सिडी से किसान लाभान्वित होंगे क्योंकि स्थापना की लागत जो अब उच्च स्तर पर है, मप्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी |

सोलर पंप क्षमता और प्रकार:- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना 2022 पात्रता:-

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के तहत मिलने वाले सोलर पंप कि क्षमता और प्रकार की जानकारी आप नीचे देख सकते हैं:

क्रमांकसोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकारकुल राशि (हजार में)हितकारी (किसान) अंश (हजार में)डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1.1 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल1754801750030 मी. के लिए 42000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
2.2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल2123952100010 मी. के लिए 180000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
3.2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल2353192350030 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
4.3 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल3413303400030 मी. के लिए 105000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 75 मी.
70 मी. के लिए 42000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
5.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल4536806800050 मी. के लिए 100800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 67200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 45600 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
6.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल4119506800050 मी. के लिए 91200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 62400 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 40800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल64551026000050 मी. के लिए 141750 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 64125 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
8.7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल57031026000050 मी. के लिए 128250 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 87760 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 57375 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
9.10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल93625046800050 मी. के लिए 189000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 85500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
10.10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल71476035750050 मी. के लिए 171000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 117000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 76500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना 2020 के तहत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के किसानो को एक हेक्टेयर भूमि पर 5 हॉर्स-पावर तक के सोलर पम्प पर मुफ्त बिजली भी दी जाएगी और स्थाई संयोजन वाले किसानो को 1 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना 2022 पात्रता, नियम व शर्तें:-

  • आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए ही स्वीकार्य होगा |
  • सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता |
  • मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी |
  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी |
  • सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |
  • यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी |
  • सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |
  • सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए जरूरी दस्तावेज:-

  • रिहायसी प्रमाण-पत्र
  • किसान कार्ड जिससे यह पता लग सके की आवेदक किसान ही है या नहीं
  • आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो |

सोलर पम्प योजना ऑफिस पता – मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड – उर्जा भवन ,लिंक रोड नं. – 2 / शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)
हेल्पलाइन नंबर – 0755-2575670 , 2553595

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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