हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022:-
हरियाणा सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) चला रही है | इस विकलांगता पेंशन योजना 2022 (Disability Pension Scheme 2022) के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
पिछले 3 वर्षों से राज्य में रहने वाले हरियाणा के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग लोग भी https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर विकलांगता पेंशन स्थिति और हरियाणा पेंशन लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं |
राज्य सरकार द्वारा “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana)” और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना लागू की जाती है | हरियाणा पेंशन योजना के नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी है जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 1800/- रुपये है |किसी भी व्यक्ति की कुल आत्म आय (सभी स्रोतों से), श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए |
“हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana)” के लाभों का लाभ उठाने के लिए लोग PDF Format में विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर जमा कर सकते हैं | लोग दिव्यांगजनों की विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए पात्रता मानदंड:-
- उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक (पुरुष / महिला)
- हरियाणा का अधिवास और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा है |
- उनके करीबी रिश्तेदार जैसे कि माता-पिता बेटे, बेटे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं और सभी स्रोतों से उनकी खुद की वार्षिक आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है और वर्ष-दर-वर्ष विभाग द्वारा परिचालित किया जाता है |
- विकलांगता 60% और अधिक |
- Blindness
- Low Vision
- Leprosy Cured
- Hearing Impairment
- Locomotors Disability
- Mental Retardation with I.Q. not exceeding 50
- Mental Illness
- प्रदत्त लाभ:-
- 1800 / – रुपये प्रति माह (2000 / – रुपये w.e.f 1.11.2018 दिसम्बर, 2018 में देय) |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- 60% या उससे अधिक की विकलांगता प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण: आवेदन करने के 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा: –
- राशन पत्रिका
- वोटर कार्ड
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- बिजली का बिल / पानी का बिल
- घर और जमीन के दस्तावेज
- LIC पॉलिसी की कॉपी
- घर का पंजीकृत किरायानामा
- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-
सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | हरियाणा विकलांग जन पेंशन योजना 2022 (Haryana Handicapped Pension Scheme 2022) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर जाना होगा |
- Homepage पर, ‘General Information‘ अनुभाग के अंतर्गत “Application Forms” लिंक पर क्लिक करें |
- Application Form for Disability Pension Click Here
- सभी उम्मीदवारों को हरियाणा विकलांग योजना आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर हरियाणा में जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |
Issuing authority से सत्यापन और अनुमोदन के बाद आवेदक सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे | आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन हरियाणा विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम और अपनी विकलांगता पेंशन स्थिति देख सकते हैं | इस योजना के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
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