मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल: मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन कैसे करें ?

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मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल:

मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2020 को http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर एक नया मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (MP Gramin Kamgar Setu Portal) शुरू किया है | यह पोर्टल नई मुख्मंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme) के लिए शुरू किया गया है | इस योजना में, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के Street Vendors को बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उल्लेख किया कि म.प्र सरकार लोगों को व्यापार के लिए ऋण देने में मदद करेगी और ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है |

शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Urban Street Vendor Loan Scheme) की तर्ज पर मप्र राज्य सरकार ने अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Rural Street Vendor Loan Scheme) शुरू की है | इस योजना में, बैंकों से ब्याज के बिना 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जाएगा | ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी | यहां तक ​​कि लाभार्थियों को बैंकों में किसी भी प्रकार की संपार्श्विक जमानत और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
  • MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme के लिए पंजीकरण करने के लिए होमपेज पर, “पंजीकरण करें” टैब पर क्लिक करें |
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल
  • नई विंडो में, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें क्योंकि आपको इस फोन नंबर पर One Time Password (OTP) मिलेगा |
MP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Scheme Mobile No
  • OTP दर्ज करने के बाद, मुख्मंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा |
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल
  • पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करें, सबमिट बटन पर क्लिक करके मुख्मंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलें |
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल

सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं | इसमें आधार की जानकारी, समग्र की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं | अंत में, आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क ऋण योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • वह / वह स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए |
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है |
  • किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं |
  • आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्र लाभार्थी:-

  • Hair dressers
  • Handcart pullers
  • Cycle rickshaw pullers
  • Potters
  • Cycle and motorcycle mechanics
  • Carpenters
  • Rural craftsmen
  • Weavers
  • Laundry men
  • Tailors
  • Workers related to Karmkar Mandal

MP Gramin Kamgar Setu Helpline Number – 0755-2700800

30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना:-

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा | मामलों को “पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)” के आधार पर निपटाया जाएगा | योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे | इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है | ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यालय में आवेदन जमा करने की भी सुविधा होगी |

कोई शुल्क, collateral security और security deposit देने की आवश्यकता:-

मध्य प्रदेश राज्य सरकार स्पष्ट करता है कि मुख्मंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme) का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क (charges), संपार्श्विक जमानत (collateral security) और जमानत राशि (security deposit) देने की आवश्यकता नहीं है | मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आवेदकों से किसी भी प्रकार का शुल्क किसी भी स्तर पर नहीं लिया जाए |

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