मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2021:-

मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जून 2021 को मध्यप्रदेश स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल (MP Street Vendor Registration Portal) शुरू किया है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर वालों को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान करने के लिए इस नई मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यावसायी उत्थान योजना 2021 को शुरू करने की घोषणा की है | बैंकों से लघु अवधि के ऋण का लाभ उठाने के लिए लोगों को मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना का पंजीकरण करना होगा |

चूंकि अधिकांश छोटे व्यवसाय कोरोनवायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप के कारण कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर रहे हैं, इस वजह से केंद्र सरकार ने भारत में PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme शुरू की है | इस योजना में सभी शहरी पथ व्यवसायी बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं | नई मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana) मध्य प्रदेश राज्य में PM-SVANidhi योजना का एक विस्तार है | मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने MP Urban Street Vendor पोर्टल लॉन्च किया है, जहां शहरी कामगार सेतु पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है |

MP Urban Street Vendor Portal:-

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है | सड़क विक्रेताओं के लिए नए एमपी स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए एमपी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है | शहरी कामगार सेतु पंजीकरण के लिए MP Urban Street Vendor Portal तक पहुंचने का आधिकारिक लिंक http://103.94.204.46:8080/ है |

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना का उद्देश्य:-

शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का प्रारम्भ किया था | इसके अंतर्गत सभी पथ विक्रेता व्यवसाइयों को रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा | इसी योजना में राज्य के शहरी पथ व्यवसाइयों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारम्भ की जा रही है |

दीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित ‘‘स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना “दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन” अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी।

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ‘‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन” का संचालन किया जा रहा है | यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है | इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है | इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है |

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीयन प्रक्रिया:-

  1. आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
    1. आधार नंबर
    2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    3. समग्र नंबर
    4. बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
  2. इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें,
  3. मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।
  4. अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
  5. आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
  6. आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपके आधार और समग्र दोनों के प्रथम नाम एक समान होना चाहिए। अंतर होने पर पंजीयन नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में समग्र अथवा आधार की जानकारी में आवश्यक सुधार करवाएं तदुपरांत पंजीयन करें।
  7. परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
  8. आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
  9. घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
  10. आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
  11. आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  12. सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
  13. पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

MP Shahri Kamgar Setu Yojana Registration link – http://103.94.204.46:8080/Mobile?IsNewRequest=New

MP Urban Street Vendor Scheme Application Update link – http://103.94.204.46:8080/Mobile?type=edit

MP Urban Street Vendor Portal Login Link – http://103.94.204.46:8080/Login/Login

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थी जितना भी लोन लेंगे (10,000 तक), उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी | मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 7% ब्याज के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी | इसका मतलब गरीब बहनो, भाइयों को और छोटे छोटे व्यवसाइयों के लिए ये ऋण ब्याज मुक्त रहेंगे | अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा |

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