मध्यप्रदेश के नागरिक कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना

मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की है | इस योजना के तहत कोविड-19 के संक्रमण के कारण सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति के परिजनों को ₹500000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी |

यह योजना राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो कोरोना संक्रमण के चलते भी अपनी जान को दाव पर लगाकर दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं |

ऐसे में सेवा के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर यदि ऑक्सीजन या सही इलाज ना मिलने के कारण ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार जनों को Mukhyamantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana 2021 का लाभ प्रदान किया जाएगा | ऐसे में यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय व्यक्ति के परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी पर भी रखा जाएगा |

मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारी नियमित स्थाई कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनकी करोना संक्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों की सेवा करते करोना वायरस से संक्रमित होने की स्थिति में मृत्यु हो गई है |

ऐसे में उन सभी कर्मचारियों के परिवार वालों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी | इस आर्थिक सहायता को प्रदान करने के पीछे मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य यह है कि राज्य केंद्र लोगों की सेवा करते हुए जिन कर्मचारियों की करुणा से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े |

दिवंगत व्यक्ति से सम्बंधित दस्तावेज:- मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना:

  • दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति
  • नियोजन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में)
  • मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • कार्यालय का पहचान पत्र
    • वोटर आई. डी.
    • या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
  • अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है |

परिवार के सदस्यों (दावेदार) से सम्बंधित दस्तावेज:- मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना:

  • सदस्य का फोटो
  • पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक-
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • राशन कार्ड
    • वोटर आई. डी.
    • या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
  • मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति)
  • अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है |

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना से सम्बंधित दस्तावेज:-

  • रद्द किया हुआ चेक / पासबुक की प्रति जिसमे बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो |

योजना सम्बंधित दस्तावेज:-

  • मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://services.mp.gov.in/main/ पर जाना होगा |
  • यहाँ मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना विकल्प पर क्लिक करें |
मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | यहाँ मौजूद आवेदन करें बटन पर क्लिक करें |

इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | यहाँ Register tab का चयन करें | यहाँ पूछीं गई जानकारियां दर्ज करें और Register बटन पर क्लिक कर पंजीकरण पूर्ण करें |

मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना
  • पंजीकरण करने के पश्चात Mobile No. और password की मदद से Login करने के लिए Captcha दर्ज कर सबमिट करें बटन पर क्लिक करें|
  • Login करने के पश्चात आवेदन करें link पर क्लिक करें |
  • दिवंगत कर्मचारी सम्बंधित जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करनी होगी |
  • पूछीं गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के पश्चात बटन पर क्लिक करके आवेदन पूर्ण करें |

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