मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना 2021:-

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई नागरिकों की मृत्यु हुई है | कोरोनावायरस की दूसरी लहर के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है |काफी सारे बच्चे भी इस महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं | ऐसे सभी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आरंभ की गई है | इस योजना के माध्यम से अनाथ हुए बच्चों को पेंशन प्रदान की जाएगी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (MP Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana) को आरंभ किया गया है |

इस योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को प्रतिमाह ₹5000 की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई है | यह पेंशन बच्चे की 21 साल की आयु होने तक प्रदान की जाएगी | इसके अलावा शिक्षा एवं राशन सुविधा भी प्रदान की जाएगी | इस योजना का लाभ वह सभी बच्चे उठा पाएंगे जिनके माता-पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच हुई है | इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के मूलनिवासी ही उठा सकते हैं | प्रत्येक जिले में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है |

Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana का लाभ वह बच्चे भी उठा पाएंगे जिनके माता-पिता का निधन कोरोना संक्रमण के इलाज के 2 महीने बाद हुआ है | इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा ली गई है |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 के तहत शिक्षा से संबंधित सुविधा एवं आवेदन:-

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पहली कक्षा से लेकर स्नातक तक शिक्षा सहायता भी प्रदान की जाएगी | पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक शासकीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी | निजी स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन प्रधान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी | कक्षा 9 से 12 तक यदि बच्चा निजी स्कूल में अध्ययनरत है तो प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी | उच्च शिक्षा के लिए लाभार्थियों को शासकीय केंद्र एवं राज्य शासन के अनुदानित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क जमा करने की छूट प्रदान की जाएगी | यदि छात्र निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होता है तो इस स्थिति में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा वार्षिक वास्तविक शुल्क या फिर ₹15000 (इन दोनों में से जो भी कम हो) की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जाएगी |

वे सभी बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है तथा उनके पास रहने का कोई साधन नहीं है ऐसे सभी बच्चों के लिए भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, संरक्षण आदि जैसी सहायता बाल कल्याण समिति द्वारा प्रदान की जाएगी | ऐसे सभी बच्चे प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे | इन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक एवं मासिक राशन का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा | लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इन बच्चों को पूरी सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जाएगी |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 के तहत आर्थिक सहायता:-

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता एवं अभिभावकों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई हो | इस योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को 21 साल की आयु होने तक ₹5000 की प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी | जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें | यह आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जाएगी। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो यह सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी | 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद यह राशि बच्चे के व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित कर की जाएगी |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है |
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को प्रतिमाह ₹5000 की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई है |
  • यह पेंशन बच्चों को 21 साल की आयु होने तक प्रदान की जाएगी |
  • इसके अलावा बच्चों को शिक्षा एवं राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी |
  • इस योजना का लाभ वह सभी बच्चे उठा पाएंगे जिनके माता-पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच हुई है |
  • MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 के कार्यान्वयन के लिए 6 सदस्य कमेटी का गठन प्रत्येक जिले में किया गया है |
  • इस योजना का लाभ वह बच्चे भी उठा पाएंगे जिनके माता-पिता का निधन कोरोनावायरस संक्रमण के इलाज के 2 महीने बाद हुआ है |
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी |
  • इस योजना के अंतर्गत निर्वाह भत्ता के रूप में ₹1500 की आर्थिक सहायता एवं वाहन भत्ते के रूप में ₹500 की आर्थिक सहायता भी प्रतिमाह प्रदान की जाएगी |
  • प्रदेश के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 की पात्रता:-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • अभिभावक या फिर माता पिता की मृत्यु 1 मई 2021 से 30 जून 2021 के बीच कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए |
  • आवेदक के परिवार को पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ना प्राप्त हो रहा हो |
  • आवेदक के परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ ना प्राप्त हो रहा हो |
  • इस योजना के अंतर्गत वह बच्चे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु पहले हो गई हो लेकिन उनके अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो |
  • वह बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गई हो और दूसरे की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो |
  •  इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए |
  • यदि बच्चा स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है तो वह इस योजना का लाभ 24 वर्ष की आयु तक या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि पूरी होने तक उठा सकता है |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • कोरोन से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र |
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2021 में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या फिर जनपद पंचायत के सीईओ के ऑफिस जाना होगा |
  • अब आपको वहां से इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा |
  • इसके पश्चात आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा |
  • अब आप को आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र को नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या फिर जनपद पंचायत के सीईओ के ऑफिस में जमा करना होगा |
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाया गया |

MP Covid-19 Bal Kalyan Yojana योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

यदि आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा |
  • इस पेज पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा |
  • अब आपको Register के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री Covid-19 बाल कल्याण योजना
  • इसके बाद आपको सबमिट करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आप को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2021 के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा |
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा |
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा |
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बल कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे |

Frequently Asked Questions(FAQs):-

मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का आयोजन किया गया | इस योजना के तहत राज्य के जिन बच्चो के माता पिता का मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारन हुआ ऐसे बच्चो को सरकार पेंशन प्रदान करेगी |

MP covid19 kalyan yojana के तहत कितने रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है?

लाभार्थी बच्चो को 5000 रूपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है |

बच्चे के कितने साल तक पेन्सिओ दि जाएगी?

पेंशन की राशि बच्चे के 21 साल आयु तक पेंशन प्रदान की जाएगी |

क्या लाभार्थी बच्चो को शिक्षण भी मुफ्त होगा?

हाँ, सभी लाभार्थी बच्चो को पहली से लेकर पीएचडी तक संपूर्ण शिक्षण मुफ्त होगा |

इस योजना के तहत आवेदक को भत्ता कितना दिया जायेगा?

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चो को 1500 रूपए का आर्थिक सहायता निर्वाह भत्ता प्रदान किया जायेगा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों वाहन भत्ता 500 रूपए प्रति माह दिया जायेगा |

मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते है | http://covidbalkalyan.mp.gov.in/ इस पोर्टल की माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है |

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