मध्यप्रदेश e-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022:-
E-Krashi Yantra Anudaan Scheme– मध्य प्रदेश सरकार किसानो की आमदनी बढ़ाने एवं प्रदेश के किसानो को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी किसानो भाइयों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हैं इसी का जीता जगता उदाहरण हैं की मध्यप्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण्य अवार्ड से नवाजा गया हैं, यह माननीय मुख्यंत्री जी एवं उनके द्वारा किसान कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं का ही नतीजा हैं | इन्ही योजनाओं में से एक हैं मध्यप्रदेश e-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022 जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे |
मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान की है | ताकि किसानों को नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके। मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं |
परंतु सभी किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को अपनी उंगलियों का निशान देना होता है | इसलिए आवेदन आप वहीं से करें जहां पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध हो। इस आवेदन को करने के लिए आप अपने नजदीक में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) का सहारा ले सकते हैं |
इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की किसान कृषि यंत्र Subsidy की ऑफिसियल वेबसाइट e Krishi Yantra Anudan Portal MP पर जाना होगा | यह स्कीम MP Dage विभाग द्वारा निकाली गयी है | इसको आप घर बैठे रजिस्ट्रशन कर सकते है तथा ये फॉर्म निशुल्क है | यह योजना कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान करती है | इस योजना की बड़ी बात यह है कि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
मध्यप्रदेश e-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022 के तहत प्रदत्त अनुदान:-
योजना के अंतर्गत आपको 30% से 50% सब्सिडी दी जाएगी कुछ यंत्रो में तो इससे ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान है।
- इसमें कृषि यंत्रो के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी | अगर कोई महिला/औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है | उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा |
- इस योजना में किसानों को 40,000 से 60,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी |
- ई-कृषि यंत्र अनुदान किसानों के लिए वरदान साबित होगी |
मध्यप्रदेश कृषि उपकरण योजना सब्सिडी सिंचाई यंत्र:
- विद्युत पंप सेट
- डीजल पंप सेट
- पाइपलाइन सेट
- ड्रिप सिस्टम
- स्प्रिंकलर सेट
- रेन गन सिस्टम
मप्र कृषि उपकरण योजना:
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर पावर टिलर
- रेजड बेड प्लांटर
- ट्रैक्टर (20 हॉर्सपावर से अधिक)
- ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर
- स्वचालित रीपर
- ट्रैक्टर माउंटेड/ऑपरेटेड सप्रेयर
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर
- पैड़ी ट्रांसप्लांटर
- सीड ड्रिल
- रीपर कम बाइंडर
- हैप्पी सीडर
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रेस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर
- पावर हैरो
- पावर वीडर(इंज चलित 2 बीएचपी से अधिक)
- मल्टीक्रॉप प्लांट्स
- ट्रैक्टर (20 हॉर्स पावर तक) छोटे
- मल्चर
- श्रेडर
कृषि उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु पात्रता:-
ट्रैक्टर के लिए:
- किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है |
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है |
- ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा |
स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर) के लिए:
- किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है |
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है |
ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए:
- किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए:
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।
- जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।