प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबई-महाराष्ट्र (Pradhan Mantri Awas Yojana Mumbai-Maharashtra):-
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है | यद्यपि यह UPA सरकार द्वारा पिछली अवधि में शुरू की गई Housing for All योजना का विस्तार है, किन्तु NDA ने इस परियोजना में अपना बहुत कुछ जोड़ा है और इस परियोजना का एक नया ही रूप लोगों के सामने लाया है | इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने 2022 से पहले बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है |
Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) आधिकारिक तौर पर PMAY का हिस्सा है जो वर्तमान में परियोजना के दायरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सर्वेक्षण कर रही है |सर्वेक्षण के माध्यम से, वे पता कर पाएंगे कि इस योजना के तहत कितने लाभार्थी होंगे और किन स्थानों पर किफायती आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए |
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भायंदर, उल्हासनगर, बदलापुर, पनवेल, अंबरनाथ, कर्जत, खोपोली और भिवंडी-निजामपुर जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं |
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि यह परियोजना 2019 के अंत तक पूरी हो जाएगी |
प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबई-महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
- सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर “Citizen Assessment” menu पर जाना होगा |
- उस श्रेणी का चयन करें जिसमें आप हैं | यदि आप एक slum area में रह रहे हैं, तो आपको ‘For slum dwellers‘ विकल्प का चयन करने की जरूरत है | यदि आप किसी अन्य श्रेणी से संबंधित हैं तो आपको ‘Benefit under other 3 components‘ विकल्प का चयन करने की जरूरत है |
- एक बार उपयुक्त श्रेणी का चयन करने के बाद एक नया page open होगा जहाँ आपसे आपका Aadhaar Number पूछा जाएगा |
- Aadhaar Number सही तरीके से दर्ज करने के बाद, आपको एक Form भरने के लिए कहा जाएगा |
- Form को सही तरीके से भरें और अंत में Captcha Text दर्ज करें, और अपना आवेदन जमा करें |
- Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) की आधिकारिक वेबसाइट https://mhada.maharashtra.gov.in/ पर जाएं जो महाराष्ट्र के लोगों को आवेदन करने की अनुमति देता है |
- यहाँ उपयोगकर्ता को अपना नाम, पता, आधार संख्या इत्यादि सहित अपने बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करके खुद को एक नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा |
प्रधान मंत्री आवास योजना मुंबई-महाराष्ट्र के लिए पात्रता मापदंड:-
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)/PMAY (Urban) मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG लोगों को लक्षित करती है | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के मुख्य घटकों में से एक है Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS), जिसके अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने Home loan लिया है, उन्हें ब्याज भुगतान पर सब्सिडी मिलेगी | [su_quote]ध्यान रखें कि यदि आप एक विवाहित जोड़ा हैं और subsidy के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो संपत्ति की स्वामित्व स्थिति के बावजूद उन्हें केवल एक subsidy मिलेगी |[/su_quote]
Subsidy प्राप्त करने के लिए घरेलू आय की शर्तें निम्नानुसार होनी चाहिए:-
CLSS पात्रता
श्रेणी | योग्य घरेलू आय |
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EWS | 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाले नागरिकों को EWS श्रेणी में रखा गया है | EWS का दावा करने वाले आवेदकों को अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक सबूत प्रदान करने की आवश्यकता है | |
LIG | 3 लाख से 6 लाख रुपये तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले नागरिकों को LIG श्रेणी में रखा गया है |LIG का दावा करने वाले आवेदकों को अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक सबूत प्रदान करने की आवश्यकता है | |
MIG 1 | 6 लाख से 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले नागरिकों को MIG 1 श्रेणी में रखा गया है | ये लोग निवास के निर्माण के लिए 9 लाख रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं | |
MIG 2 | 12 लाख से 18 लाख रुपये तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले नागरिकों को MIG 2 श्रेणी में रखा गया है | ये लोग निवास के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं | |
अल्पसंख्यक | SC/ST/OBC जैसे समूहों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है | PMAY के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को caste certificate और आय प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक होगा | |
महिला | EWS/ LIG श्रेणियों से संबंधित महिलायें PMAY योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं| |
CLSS के अलावा, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कुछ अन्य घटक भी हैं जिन्हें निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए design किया गया है:
- In Situ Slum Rehabilitation (ISSR) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो slum area में रह रहे हैं |
- Beneficiary led Construction (BLC) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जिनके पास खुद की जमीन / घर हैं और अपनी संपत्ति का निर्माण / वृद्धि करना चाहते हैं |
- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो गृह ऋण की सहायता से अपना घर खरीदना / निर्माण / बढ़ाना चाहते हैं |
- Affordable Housing in Partnership option (AHP) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जिनके पास कोई जमीन नहीं है और न ही जिनके उनके पास Home loan लेने का साधन है |
जिन लोगों ने ISSR घटक का चयन किया है उन्हें सरकार से प्रति आवास इकाई 1 लाख रुपये जबकि जिन्होंने AHP और BLC घटकों का चयन किया है उन्हें सरकार से प्रति आवास इकाई 1.5 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में मिलेगी | योजना के लाभों के लिए आवेदन पत्र भरते समय, यह महत्वपूर्ण है कि आप उपयुक्त घटक का चयन करें | हालांकि, ऐसी कुछ अन्य पात्रता हैं जिन्हें प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा करना होगा :-
- आपको या आपके परिवार को भारत के किसी भी हिस्से में घर का मालिक नहीं होना चाहिए |
- आपको या आपके परिवार को भारत सरकार से सहायता किसी भी आवास संबंधित योजना के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए |
प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबई-महाराष्ट्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- PAN card, voter ID card, driving license, Aadhaar card, passport (for identity proof)
- Telephone bill, Electricity bill (for Address proof)
- Caste Certificate for SC/ST/OBC (for Category proof)
- Original salary slip, latest IT return statement, Form 16, bank statement for the last six months (for Income proof)
- An agreement for construction with the builder, letter of allotment of property/agreement of sale, valuation certificate of your property (for property proof)