जानिए प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के बारे में

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प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश (Pradhan Mantri Awas Yojana Uttar Pradesh):-

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) नामक एक आवासीय योजना शुरू की है | इस योजना के अनुसार, भारत सरकार subsidy योजनाओं और अन्य लाभों के माध्यम से शहरी गरीबों को किफायती आवास इकाइयां प्रदान करेगी | उत्तर प्रदेश उन 9 राज्यों में से एक है जिसे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है |

राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), कम आय वाले समूह (LIG) और मध्य आय वाले समूह (MIG) से संबंधित लोगों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए पहले से ही काफी कार्य कर रही है | उदाहरण के लिए, राज्य शहरी विकास एजेंसी / State Urban Development Agency (SUDA) ने पूरे राज्य में हजारों आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दे दी है |

इन इकाइयों का निर्माण Beneficiary led Construction scheme (BLC) के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश (Pradhan Mantri Awas Yojana Uttar Pradesh) के एक हिस्से के रूप में किया जाएगा | सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इलाहाबाद शहर में BLC योजना के तहत 6,000 से अधिक आवास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं |इसी प्रकार, पावन नगरी वाराणसी में, 8,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है |

उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना (Mukhyamantri Awas Yojana) भी शुरू की है, जो केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लक्षित करती है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है | इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगी |

प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के लिए पात्रता मापदंड:-

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)/PMAY (Urban) मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG लोगों को लक्षित करती है | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के मुख्य घटकों में से एक है Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS), जिसके अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने Home loan लिया है, उन्हें ब्याज भुगतान पर सब्सिडी मिलेगी | [su_quote]ध्यान रखें कि यदि आप एक विवाहित जोड़ा हैं और subsidy के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो संपत्ति की स्वामित्व स्थिति के बावजूद उन्हें केवल एक subsidy मिलेगी |[/su_quote]

Subsidy प्राप्त करने के लिए घरेलू आय की शर्तें निम्नानुसार होनी चाहिए:-

CLSS पात्रता

श्रेणी योग्य घरेलू आय अधिकतम Subsidy
EWS एवं LIG प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक 2.67 लाख रुपये
MIG 1 प्रति वर्ष 6 लाख से 12 लाख रुपये तक 2.35 लाख रुपये
MIG 2 प्रति वर्ष 12 लाख से 18 लाख रुपये तक 2.30 लाख रुपये

CLSS के अलावा, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कुछ अन्य घटक भी हैं जिन्हें निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए design किया गया है:

  • In Situ Slum Rehabilitation (ISSR) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो slum area में रह रहे हैं |
  • Beneficiary led Construction (BLC) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जिनके पास खुद की जमीन / घर हैं और अपनी संपत्ति का निर्माण / वृद्धि करना चाहते हैं |
  • Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो गृह ऋण की सहायता से अपना घर खरीदना / निर्माण / बढ़ाना चाहते हैं |
  • Affordable Housing in Partnership option (AHP) घटक उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जिनके पास कोई जमीन नहीं है और न ही जिनके उनके पास Home loan लेने का साधन है |

जिन लोगों ने ISSR घटक का चयन किया है उन्हें सरकार से प्रति आवास इकाई 1 लाख रुपये जबकि जिन्होंने AHP और BLC घटकों का चयन किया है उन्हें सरकार से प्रति आवास इकाई 1.5 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में मिलेगी | योजना के लाभों के लिए आवेदन पत्र भरते समय, यह महत्वपूर्ण है कि आप उपयुक्त घटक का चयन करें | हालांकि, ऐसी कुछ अन्य पात्रता हैं जिन्हें प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा करना होगा :-

  • आपको या आपके परिवार को भारत के किसी भी हिस्से में घर का मालिक नहीं होना चाहिए |
  • आपको या आपके परिवार को भारत सरकार से सहायता किसी भी आवास संबंधित योजना के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए |

प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर “Citizen Assessment” menu पर जाना होगा |
  • उस श्रेणी का चयन करें जिसमें आप हैं | यदि आप एक slum area में रह रहे हैं, तो आपको ‘For slum dwellers‘ विकल्प का चयन करने की जरूरत है | यदि आप किसी अन्य श्रेणी से संबंधित हैं तो आपको ‘Benefit under other 3 components‘  विकल्प का चयन करने की जरूरत है |
  • एक बार उपयुक्त श्रेणी का चयन करने के बाद एक नया page open होगा जहाँ आपसे आपका Aadhaar Number पूछा जाएगा |
  • Aadhaar Number सही तरीके से दर्ज करने के बाद, आपको एक Form भरने के लिए कहा जाएगा |
  • Form को सही तरीके से भरें और अंत में Captcha Text दर्ज करें, और अपना आवेदन जमा करें |
  • इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए State Urban Development Agency (SUDA), उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://www.sudaup.org/ पर भी जा सकते हैं |

प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के आवेदन की स्थिति कैसे जांचे:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर “Citizen Assessment” menu पर जाना होगा |
  • विकल्प के तहत, ‘Track Your Assessment Status‘ का चयन करें |

  • एक बार जब आप इस विकल्प को चुन लेते हैं, तो आपको ‘Track Assessment Form‘ भरना होगा |
  • इस फ़ॉर्म को दो तरीकों से भरा जा सकता हैं

By Name, Father’s Name & ID Type 

यदि आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो आपको राज्य का नाम, जिला नाम, शहर का नाम अपना नाम और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करने होंगे | आपको ID प्रकार का चयन कर संबंधित ID संख्या भी दर्ज करनी होगी |

By Assessment ID

यदि आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो आपको Assessment ID और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा |

ऊपर उल्लिखित विवरण दर्ज करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति को सफलतापूर्वक जांच सकते हैं |

प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • PAN card, voter ID card, driving license, Aadhaar card, passport (for identity proof)
  • Telephone bill, Electricity bill (for Address proof)
  • Caste Certificate for SC/ST/OBC (for Category proof)
  • Original salary slip, latest IT return statement, Form 16, bank statement for the last six months (for Income proof)
  • An agreement for construction with the builder, letter of allotment of property/agreement of sale, valuation certificate of your property (for property proof)

प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तरप्रदेश के लिए Helpdesk Number:-

 

 

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