मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme):-
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बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” शुरू की है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के मध्यम आय के परिवारों के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी | इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार वर्ष 2017-18 से रोजगार सृजन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये की मंजूरी देगी |
बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” के दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया है | अब, ये नए दिशानिर्देश अल्पसंख्यक परिवारों (मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई) युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे |
इसके अलावा, इस योजना के तहत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय और Start Up के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान करेगी | राज्य सरकार इन funds का उपयोग revolving fund के रूप में करेगी |
पात्रता मापदंड (Elegibility Criteria):-
- उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
- उम्मीदवार बिहार के जिस जिले में ऋण राशि के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे उस जिले से संबंधित होना चाहिए |
- उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में अपनी सेवा नहीं देना चाहिए |
- उम्मीदवार को अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए |
- इसके अलावा, सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
योजना की मुख्य बातें:-
- अल्पसंख्यक वर्गों के परिवारों के कल्याण और लाभ के लिए, बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया |
- राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” में संशोधन किए हैं |
- इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा |
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 5% होगी | इस ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है |
- इसके अलावा, इस ऋण की अधिस्थगन अवधि / प्रतीक्षा अवधि (moratorium period / waiting period) 3 महीने है जो बिल्कुल ब्याज मुक्त है |
- यदि कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट समय में ऋण राशि का भुगतान करता है, तो सरकार द्वारा उम्मीदवारों को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र:-
बेरोजगार उम्मीदवार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए PDF format में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं |
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए Click Here
यहां बेरोजगार उम्मीदवारों को पूरा विवरण भरना होगा और उनकी हाल की तस्वीर को आवेदन पत्र में चस्ता करना होगा | अंत में उम्मीदवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |