मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme):-

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बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)”  शुरू की है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के मध्यम आय के परिवारों के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी | इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार वर्ष 2017-18 से रोजगार सृजन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये की मंजूरी देगी |

Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme

बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” के दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया है | अब, ये नए दिशानिर्देश अल्पसंख्यक परिवारों (मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई) युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे |

इसके अलावा, इस योजना के तहत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय और Start Up के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान करेगी | राज्य सरकार इन funds का उपयोग revolving fund के रूप में करेगी |

पात्रता मापदंड (Elegibility Criteria):-

  • उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार बिहार के जिस जिले में ऋण राशि के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे उस जिले से संबंधित होना चाहिए |
  • उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में अपनी सेवा नहीं देना चाहिए |
  • उम्मीदवार को अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए |
  • इसके अलावा, सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

योजना की मुख्य बातें:-

  • अल्पसंख्यक वर्गों के परिवारों के कल्याण और लाभ के लिए, बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया |
  • राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” में संशोधन किए हैं |
  • इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 5% होगी | इस ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है |
  • इसके अलावा, इस ऋण की अधिस्थगन अवधि / प्रतीक्षा अवधि (moratorium period / waiting period) 3 महीने है जो बिल्कुल ब्याज मुक्त है |
  • यदि कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट समय में ऋण राशि का भुगतान करता है, तो सरकार द्वारा उम्मीदवारों को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी |

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र:-

बेरोजगार उम्मीदवार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए PDF format में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं |

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए  Click Here

Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme Application Form

यहां बेरोजगार उम्मीदवारों को पूरा विवरण भरना होगा और उनकी हाल की तस्वीर को आवेदन पत्र में चस्ता करना होगा | अंत में उम्मीदवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |

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