अगर आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आपने अभी तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अब आप आसानी से बनवा सकते हैं | बता दें कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बच्चे का नाम तो रखा नहीं है तो फिर किस नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाए | अगर आपको भी इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है | अब आप बिना बच्चे के नाम के भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं |
बिना नाम के कैसे बनेगा Birth Certificate:-
आपको बता दें आप बच्चे के नाम के बिना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे का नाम रखने के बाद में उस नाम को बर्थ सर्टिफिकेट में अपडेट कराना होगा | जैसे अगर आपने बच्चे के एक महीने के बाद में उसका नाम रखा है तो आपको ऑफिस में जाकर वहां पर बच्चे का नाम फिल कराने के लिए एक फॉर्म भरना होगा | इसके बाद में आपके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में अपडेट हो जाएगा |
Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
- अगर आप उत्तरप्रदेश के निवासी हैं तो Birth Certificate Application Form के लिए http://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर क्लिक करें |
- यहां आपको Birth Certificate का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें |
- आपको Birth Certificate के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिस पर क्लिक करें |
- यहां मांगी गई सभी जानकारी फिल करें |
- फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एक ID, Create हो जाएगी |
- फिर उस ID के साथ एक Password भी बन जाएगा और आपका वेबसाइट पर एक अकाउंट खुल जाएगा |
- Id, Password बनाने के बाद उसके द्वारा वेबसाइट पर Login करें |
- इसके बाद आपसे बच्चे के जन्म संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे फिल करें |
- इसके बाद सारे डिटेल्स फिल करके इसे Submit कर दें |
- फॉर्म के सबमिट होते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फॉर्म सबमिट होने का Confirmation मैसेज आ जाएगा |
- इसके बाद 7 से 8 दिनों में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनकर आपको मिल जाएगा |
Birth Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट
- माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट
- हॉस्पिटल का बर्थ लेटर
- माता-पिता का पहचान पत्र |
Birth Certificate क्यों जरूरी है:-
आपको बता दें बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ही आप किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं | इसके अलावा ड्रायविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है | इसके जरिए आपको वोटिंग का अधिकार भी मिल सकता है | शादी के अधिकार के लिए भी आप इस डॉक्युमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं |
बर्थ सर्टिफिकेट कौन जारी करता है:-
आपको बता दें बर्थ सर्टिफिकेट शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से जारी किया जाता है | वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह तहसीलदार और ग्राम स्तर पर प्राधिकरण ग्राम पंचायत कार्यालय से मिल सकता है | आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं | वहीं, अगर 21 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ता है |