उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21:-
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020– उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है | इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो | (उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020)
- उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
- वृद्धावस्था / विधवा / विकलांगों को 3 महीने का अग्रिम पेंशन दिया जाएगा
UP Handicapped Pension Scheme 2020-21 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा |
- इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का एक पेज open होगा |
- इसमें अपनी Scheme Name, Application Registration No तथा Bank Account No. डालें |
- फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
- इसके पश्चात “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- यहाँ Application Registration No, Password और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
- Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “दिव्यांग पेंशन” image पर क्लिक करें |
- अब अगले पेज पर “पेंशनर सूची (2020-21)” लिंक पर क्लिक करें |
- यहाँ वे अपने जिले के तहत –> जनपद –> विकासखण्ड् –> ग्राम पंचायत का चयन कर लाभार्थी सूची देख सकते हैं |
- ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करने के बाद, अपनी पसंद के अनुसार “कुल पेंशनरों” के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें |
- नंबर पर क्लिक करने के बाद, आपको चयनित गाँव के लिए चयनित गाँव में पेंशनभोगियों की पूरी सूची दिखाई देगी |
- इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं |
उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची के लिए CLICK HERE