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उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021: जानें जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021:-

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दुनिया के कई देशों से ज्यादा है | ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बहुत आवश्यकता है | जिससे कि सभी नागरिकों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकें | इसी दिशा में राज्य विधि आयोग ने एक पहल की है | राज्य विधि आयोग द्वारा उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है | यह प्रस्ताव किसी सरकारी आदेश पर नहीं बल्कि आयोग द्वारा खुद तैयार किया गया है |

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून प्रस्ताव राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है | जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव प्रदान किए गए हैं | इस प्रस्ताव को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई है | प्राप्त हुई राय पर आयोग द्वारा विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को सरकार को सौंप दिया जाएगा | 

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान शामिल किया गया है | यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो वे सभी लोग जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा |

दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाई जा सकती है | इस प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को 77 सरकारी योजनाओं एवं अनुदान से वंचित रखने का भी प्रावधान शामिल किया गया है |

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का उद्देश्य:-

उत्तरप्रदेश जनसंख्या कानून का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना है | यदि यह कानून लागू किया जाता है तो इस इस कानून के माध्यम से वह सभी परिवार जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे उनको विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे और वह सभी परिवार जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभों से वंचित रखा जाएगा |

इस योजना को लागू होने से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम होगी जिससे कि संसाधनों का सामान आवंटन हो सकेगा | यह कानून उत्तर प्रदेश में गरीबी कम करने में भी कारगर साबित होगा |

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्ताव राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है |
  • इस प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव दिए गए हैं |
  • 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई है |
  • प्राप्त हुई राय के आधार पर आयोग द्वारा विचार करने के बाद प्रस्ताव को सरकार को सौंप दिया जाएगा |
  • इस प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं |
  • वह सभी अभिभावक जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनको कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान इस प्रस्ताव में शामिल है |
  • यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद प्राप्त होगी |

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्ताव का पालन करने पर प्रोत्साहन:-

यदि उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्ताव लागू किया जाता है तो इस स्थिति में कानून का पालन करने वाले नागरिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |

लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन(दो बच्चे):

वह सभी लोकसेवक जो दो बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

  • पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • हाउसिंग बोर्ड से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद पर सब्सिडी
  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश
  • नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि
  • जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा एवं बीमा कवरेज

लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा):

वह सभी लोकसेवक जो एक बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

  • पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • बच्चे को 20 साल की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा एवं बीमा कवरेज
  • इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस आदि सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे को प्रवेश प्रदान करने में प्राथमिकता।
  • स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा
  • बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • सरकारी नौकरी में प्राथमिकता आदि |
उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

आम जनता के लिए प्रोत्साहन(दो बच्चे):

वह सभी आम नागरिक जो लोकसेवक नही है और दो बच्चो के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश

आम जनता के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा):

वह सभी आम नागरिक जो लोकसेवक नही है और एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको निमलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

  • घर का निर्माण करवाने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन
  • पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट
  • बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ अवकाश
  • बच्चे को 20 साल की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा एवं बीमा कवरेज
  • इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस आदि सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे को प्रवेश प्रदान करने में प्राथमिकता।
  • स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा
  • बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • सरकारी नौकरी में प्राथमिकता आदि |

वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको सरकार द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान उत्तरप्रदेश जनसंख्या कानून प्रस्ताव के अंतर्गत दिया गया है | यदि बच्चा लड़का है तो यह एकमुश्त राशि 80000 रुपए की होगी और यदि बच्चा लड़की है तो यह एकमुश्त राशि 100000 रुपए की होगी |

उत्तरप्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के उल्लंघन पर कटौती:-

वह सभी नागरिक जो यूपी जनसंख्या कानून का पालन नहीं करेंगे उनको कोई भी प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा | इसी के साथ उनको निम्नलिखित हतोत्साहन का सामना करना पड़ेगा |

  • कानून का पालन न करने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है |
  • राशन कार्ड में भी केवल चार ही सदस्य को शामिल किया जा सकेगा |
  • सरकारी अनुदान का भी लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा
  • स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा |
  • सरकारी नौकरियों के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन
  • सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा |

यदि यूपी जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो निम्नलिखित अपवाद शामिल किए जाएंगे।

  • दूसरी गर्भावस्था से एकाधिक जन्म की स्तिथि
  • यदि किसी व्यक्ति के पास दो बच्चे अपने हैं और तीसरा बच्चा गोद लिया है
  • पहले या दूसरे बच्चे की विकलांगता की स्थिति
  • पहले, दूसरे या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाने की स्थिति
  • वह दंपति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय तीसरे बच्चे से गर्भवती हो
  • बहु विवाह की स्थिति

राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021:-

राजस्‍थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गयी थी | इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्‍य पिछडा वर्ग एवं सामान्‍य वर्ग के BPL परिवारों के प्रतिभावान अभ्‍यार्थियों को विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, IIT, IIM, CPMT, NIT एवं राजकीय इन्‍जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के SC एवं ST के विद्यार्थियों के लिए आरंभ किया गया था | इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है | सरकार द्वारा अब इस योजना के स्थान पर एक नई योजना आरंभ होने जा रही है |

इस समय जनजाति विकास विभाग की चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामले विभाग की अनुप्रति योजना प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है | पर अब इन दोनों योजनाओं के स्थान पर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार द्वारा आरंभ की जाएगी | इस बात की घोषणा 6 जून 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई है | इस योजना का लाभ प्रदेश के हर वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उठा सकेंगे |

राजस्‍थान अनुप्रति योजना 2021 का उद्देश्य:-

अनुसूचित  जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग के विधार्थियो के परिवारों को स्थिति बहुत कमज़ोर होती है जिसके वजह से इन परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते| इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्‍थान अनुप्रति योजना 2021 को आरम्भ किया है |

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के सभी गरीब छात्रों को विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्‍थान सिविल सेवा, IIT, IIM, CPMT, NIT एवं राजकीय इन्‍जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्‍साहित करना | राजस्‍थान अनुप्रति योजना 2021 के ज़रिये गरीब विधार्थियो के शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य को उज्जवल बनाना | इस योजना के ज़रिये अभ्यर्थियों को सशक्त बनाना |

राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 में दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

विवरणप्रोत्साहन राशि 
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने पर65000 रुपये
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर30,000 रुपये
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर5000 रुपये
कुल मिलने वाली राशि1,00000 रुपये

RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए देय राशि

विवरणप्रोत्साहन राशि  
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने पर25000 रुपये
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर20,000 रुपये
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर5000 रुपये
कुल मिलने वाली राशि50,000 रुपये

योजना के माध्यम से करें निम्नलिखित परीक्षाओं की तैयारी:-

संघ लोकल सेवा आयोग

  • सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग
  • आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
  • सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा
  • रिट

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग

  • ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक् लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा
  • कॉन्स्टेबल परीक्षा

प्रवेश परीक्षाएं

  • इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
  • मेडिकल प्रवेश परीक्षा
  • क्लैट परीक्षा

राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 के लाभ:-

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति गरीब वर्ग के विधार्थियो को प्रदान किया जायेगा |
  • राज्य के नुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति गरीब वर्ग के विधार्थियो को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
  • Anuprati Yojana Rajasthan 2021 के अंतर्गत RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा(IIT, IIM, AIMS, NIT, NLU) के लिए विधार्थियो को 50000 रूपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान  की जाएगी |
  • राजस्‍थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्‍त अभ्‍यर्थी को 1000 रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी |

राजस्थान अनुप्रति योजना के मुख्य तथ्य:-

  • अनुप्रति योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीपीएल कार्ड धारी, सामान्य वर्ग के बीपीएल कार्ड धारी तथा आर्थिक पिछड़े वर्ग (वह सभी छात्र जिन्होंने अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं) के छात्रों को प्रदान किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को आईएएस और आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है |
  • इस योजना के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए ₹100000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |
  • सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹65000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30000 तथा साक्षरता उत्तीर्ण करने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  • राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
  • छत्र को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹25000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹20000 एवं साक्षरता उत्तीर्ण करने पर ₹5000 प्रदान किए जाएंगे|
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थान में प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर ₹50000 की राशि प्रदान की जाएगी |

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता:-

  • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है |
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं |
  • यह आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से किया जा सकता है | वह सभी विद्यार्थी जिनके माता-पिता मेट्रिक लेवल 11 तक के राज्य सरकार के कर्मी के रूप में कार्यरत हैं एवं वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं |
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹800000 या फिर इससे कम होनी चाहिए |

राजस्‍थान अनुप्रति योजना 2021 के दस्तावेज़:-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • BPL प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्‍न चरणों में उत्‍तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • प्रवेश परीक्षा उत्‍तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्‍था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • शपथ पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो |

राजस्‍थान अनुप्रति योजना 2021 हेतु आवेदन प्रक्रिया:-

राजस्‍थान अनुप्रति योजना
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा | इस होम पेज पर आपको नीचे आई.ए.एस., आर.ए.एस. आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप ,IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा हुआ दिखाई देगा |
  • आपको IAS, RAS का एप्लीकेशन  डाउनलोड करना है तो IAS, RAS आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपको आई.ए.एस., आर.ए.एस. आवेदन पत्र पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा |
  • इसी तरह अगर आप IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र डाउन लोड करना चाहते है तो आपको IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने  IIT, IIM आदि के लिए वेदन पत्र पीडीएफ खुल जाएगी |
  • इस तरह आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा | एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी |  सभी जानकारी भरने के बाद आपको आपने आवेदन फॉर्म के साथ अपने आवश्यक दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा |
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को अभ्‍यर्थी द्वारा विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्‍तीर्ण होने/शिक्षण संस्‍थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्‍तुत करना होगा |
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

जल जीवन हरियाली योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जल जीवन हरियाली योजना 2021:-

जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा राज्य में पेड़ो का रोपण,पोखरों और कुओ का निर्माण करने के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में कई पोधो का रोपण किया जायेगा और पानी के परम्परागत स्रोतों तलाब, पोखरों कुओ का निर्माण किया जायेगा तथा पुरे तालाब ,कुओ की मरम्मत राज्य सरकार द्वारा कराई जाएगी |

इस योजना के तहत बिहार के किसानो को तालाब ,पोखरे बनाने और खेतो की सिचाई के लिए सरकार 75500 रूपये की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | जल जीवन हरियाली योजना 2021 के तहत चापा कल, कुआं, सरकारी भवनों में वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी |

इस योजना के तहत राज्य के किसान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने तालाब बनवा सकेंगे जिनसे उन्हे सिंचाई करने में परेशानी नहीं होगी |  मनरेगा के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत अब-तक 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं | राज्य सरकार द्वारा Jal Jeevan Hariyali Yojana 2021 के अंतर्गत  वर्ष 2022 तक 24 हजार 524 करोड़ रूपये खर्च किया जायेगा |

जल जीवन हरियाली योजना 2021 का उद्देश्य:-

भारत एक कृषि प्रदान देश है जहा पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है | लेकिन लोग अपने तरक्की के लिए इन प्राकृतिक स्रोतों को नुकसान पंहुचा रहा है जिसकी वजह से खेतो को काफी नुकसान हो रहा है प्राकृतिक को फिर से बेहतर बनाने के लिए और स्रोतों के सही इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने इस जल जीवन हरियाली योजना 2021 को शुरू किया है.

इस योजना के तहत सरकार किसानो को तालाब ,पोखरे बनाने और खेतो की सिचाई के लिए सरकार 75500 रूपये की सब्सिडी आर्थिक सहायता प्रदान करना | इस  योजना के ज़रिये न केवल राज्य पेड़ लगाने की मुहीम पर काम होगा, बल्कि बारिश के पानी से सिंचाई की व्यवस्था भी जाएगी, जिससे पेड़ों या खेतों को सही समय पर पानी मिलने पर उनकी अच्छे से भी देखभाल की जा सकेगी |

जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य:-

जल जीवन हरियाली योजना
  • सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त करना |
  • सिंचाई के साधनों जैसे पुराने तालाब, पोखर, आहरों का जीर्णोद्धार करना |
  • सार्वजनिक कुंओं को चिन्हित करना उनका जीर्णोद्धार करना |
  • सार्वजनिक चापाकलों , तालाब, पोखर, आहरों,नलकूपों के किनारे सोख्ता या जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना |
  • नदी ,नालों पर जल संचयन चैक डैम और अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना |
  • नए जल स्रोतों का निर्माण तथा जिन नदियों में पानी अधिक है उनका पानी कम जल वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना |
  • भवनों में वर्षा जल संचयन संरचना बनवाना |
  • पौधशाला एवं सघन वृक्षारोपण |
  • वैकल्पिक फसलों ,टिपकन सिंचाई ,जैविक खेती एवं अन्य तकनीकों का उपयोग |
  • सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना |
  • जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान |

जल जीवन हरियाली योजना 2021 के लिए पात्रता मानदंड:-

  • इस योजना के तहत आवेदन करने वाला आवेदक बिहार का स्थायी होना चाहिए |
  • इस योजना के तहत किसानो  को केवल एक एकड़ की भूमि की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी |
  • किसानो को इस जलजीवन हरियाली योजना 2021 के अनुसार 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पहली व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक |
  • व्यक्तिगत श्रेणी के तहत वे लोग आते है जिनके पास 1 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है और वह एक एकड़ की भूमि में सिचाई करना चाहते है |
  • दूसरी सामूहिक श्रेणी इस श्रेणी के अंतर्गत वह लोग आते है जो 5 हेक्टेयर से अधिक रकबे में एक साथ लेना चाहते हैं, उन्हे लागत की पूरी सब्सिडी दी जाएगी |

जल जीवन हरियाली योजना 2021 के दस्तावेज़:-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि के कागज़ात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो |

जल जीवन हरियाली योजना 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jaljeevanhariyali.bih.nic.in/JalJeevanHaryali/Default.aspx पर जाना होगा | आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने सामने होम पेज खुल जायेगा |
  • होम पेज खुलने के बाद जल जीवन हरियाली का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसके नीचे आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा |
  • इस पेज पर आपको किसान का समूह या स्वयं किसान पर सही का निशान लगाए इसके बाद आपकी किसान पंजीकरण संख्या कर क्लिक करे इसके बाद आपके सामने जल जीवन हरियाली का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा | इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे किसान का नाम , पिता का नाम , पंचायत का नाम आदि भरनी होगी |
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको गेट ओटीपी  पर क्लिक करना होगा | जिसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसको आपको आवेदन फॉर्म में भरना होगा और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा | इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना 2021:-

दिल्ली सरकार ने विधवा बेटी विवाह योजना 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म http://wcd.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit_wcd/wcd/Home/ पर आमंत्रित किया है | इस दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना 2021 में, राज्य सरकार गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों (दो बेटियों तक) के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा | अनाथ लड़की के विवाह के लिए घर/संस्थाओं या पालक माता-पिता सहित अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |

सहायता राशि “गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता और अनाथ लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance to Poor Widows for Marriage of their daughters and financial Assistance for orphan girl for their marriage)” योजना के तहत एकमुश्त अनुदान होगा | यह सहायता राशि गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए शादी में शामिल खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी |

सहायता राशि 30000/- रुपये केवल आवेदक के नाम पर Account Payee cheque के रूप में या ECS के माध्यम से प्रदान की जाएगी |

दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • वह आवेदन की तारीख से पहले 5 साल से अधिक समय से दिल्ली में रह रही है |
  • उसके परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए उसका किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता है | उसे इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/MCD और/या NDMC या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन नहीं मिल रही है |

विधवा पुत्री विवाह योजना के तहत उपर्युक्त मानदंडों के अलावा निम्नलिखित दो मानदंड आवश्यक हैं: –

  • जिस लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, उसकी शादी की तारीख को बालिग होना चाहिए यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए |
  • विधवा आवेदक के मामले में केवल दो बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है |

Revised Income Criteria:-

पहले, जिनकी वार्षिक आय 60000 रुपये तक थी गरीब विधवाओं और अनाथ लड़की की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत आवेदन करने के पात्र थे |

अब आय मानदंड को संशोधित किया गया है क्योंकि जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है वे दिल्ली विवाह सहायता योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं | वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है |

दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना आवेदन के लिए दस्तावेजों की सूची:-

  • निवास के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य दस्तावेज की एक प्रति, जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास दर्शाता हो
  • बालिका के जन्म तिथि प्रमाण पत्र की एक प्रति
  • आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में एक स्व-घोषणा
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विवाह आमंत्रण कार्ड या विवाह प्रमाणपत्र
  • क्षेत्र के विधायक/सांसद या राज्य/केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशंसित |

Contact Information:-

Contact Person: Deputy Director FAS, Department of Women and Child Development, Government of NCT of Delhi.

Address: 01 Canning Lane, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi 110001.

Contact No: 011-23387715

घर-सीखने का संसाधन | कोर्स 1- हम और हमारा समाज | CM RISE डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश प्रश्न्नोतरी

कोर्स 1- हम और हमारा समाज

प्रशिक्षण के बारे में :

सीएम राइज़ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत “घर-सीखने का संसाधन” नामक 3-भाग की एक कोर्स श्रृंखला शुरू की जा रही है। यह कोर्स श्रृंखला शिक्षकों को घर पर रोज़मर्रा के संसाधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियों का संचालन करने में सहायता प्रदान करेगी। शृंखला के पहले कोर्स- हम और हमारा समाज में, हम बच्चों की भावनाएं एवं लैंगिक पूर्वाग्रहों के प्रति उनकी जागरूकता विकसित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों से अवगत होंगे।

आपको बता दें हम और हमारा समाज प्रशिक्षण के कुल तीन भाग होंगे दीक्षा एप के माध्यम से हम और हमारा समाज का भाग पहला आ चुका है जिसे आपको दिए गए समयावधि में पूरा करना है |

इस प्रशिक्षण को कुल 6 भागों में बता गया है और हर एक भाग को कुछ छोटे छोटे भाग में विभाजित किया गया है जिसे आपको पूरा करना है

  • कोर्स से परिचय
  • प्रश्नोत्तरी
  • भाग 1- प्री वर्क
  • भाग 2 – कोर्स सत्र
  • भाग 3-पोस्ट वर्क
  • स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी

कोर्स 1- हम और हमारा समाज

प्रश्न 1: महामारी की वर्तमान स्थिति में, सभी बच्चों की शिक्षा किस प्रकार जरी राखी जा सकती है ?

  1. बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी पढाई शुरू कर देनी चाहिए |
  2. ऐसे समय में बच्चों की पढाई का दायित्य अभिभावकों पर होना चाहिए |
  3. बच्चों को घरेलु परिवेश में रहते हुए, उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जरी रखनी चाहिए |
  4. सभी बच्चों को सिखाने के लिए, शिक्षकों को उन्हें निरंतर ऑनलाइन सामग्री भेजते रहने चाहिए |

उत्तर 1- बच्चों को घरेलु परिवेश में रहते हुए, उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जरी रखनी चाहिए |

प्रश्न 2: घर – आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के सीखने की यात्रा के लिए कराइ जाने वाली गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किन पर आधारित होना चाहिए ?

  • बच्चों की उम्र के आधार
  • पर बच्चों के परिवेश के अनुकूल
  • अभिभावकों की उपलब्धता
  • स्मार्ट-फ़ोन की उपलब्धता
  • 2 और 3
  • 3 और 4
  • 1 और 2
  • 1 और 4

उत्तर 2 – 2 और 3

प्रश्न 3: शिक्षक को बच्चों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढाने के अवसर देने चाहिए |

  1. हाँ, क्योंकि सामाजिक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है|
  2. इसकी आवश्यकता नही है क्योंकि बच्चे बढती उम्र के साथ स्वयं ही भावनाओं को समझना सीख जाते हैं |

उत्तर 3 – हाँ, क्योंकि सामाजिक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है|

प्रश्न 4: सीमा मैडम ने बच्चों को कुछ 8 भिन्न के प्रश्न हल करने को दिए और बच्चों को वे निर्धारित समय में हल करके देने थे |……………………………

  1. तुम जितनी फुर्ती से दौड़ती हो अगर उतनी ही फुर्ती से गणित के प्रश्न भी हल करो तो अच्छा होगा |
  2. तुमने इस बार चर प्रश्नों के उत्तर दिए और पिछली बार एक का दिया था, इसमें तुमने भुत अच्छी प्रगति की है |
  3. मुझे तुमसे काफी उमीदें हैं, तुम इससे बेहतर कर सकती हो |
  4. तुमने 8 में से सिर्फ चर प्रश्न किये, बाकी सभी नें कम से कम 6 प्रश्न किये

प्रश्न 4 मने इस बार चर प्रश्नों के उत्तर दिए और पिछली बार एक का दिया था, इसमें तुमने भुत अच्छी प्रगति की है |

प्रश्न 5: घर आधारीत शिक्षण की प्रक्रिया हेतु कुछ चरण नीचे दिया गये हैं | इन चरणों को क्रम से सुनें

  1. गतिविधियों का चयन करें |
  2. बच्चों की पारिवारिक जानकारी इकठ्ठा करेंगे
  3. बच्चों के साथ गतिविधि साझा करेंगे
  4. बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकठ्ठा करेंगे
  5. बच्चों द्वारा की गयी गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे
  • 2-4-1-3-5
  • 4-1-2-3-5
  • 1-2-3-4-5
  • 2-1-4-3-5

उत्तर : 2-4-1-3-5

प्रश्न 6 : दिए गये चित्र में मनीष जी कभी चिंतित हैं यदि आपको इनसे चर्चा करनी ई तो उनकी समस्या के समाधान हेतु में से कोण सा विक्प चुनेंगे (विकल्प और चित देखने के लिए दीक्षा एप में अपना प्रशिक्षण चालू करें )

  1. 1 और 4
  2. 1 और 3
  3. 2 और 3
  4. 2 और 4

उत्तर 6- 1 और 3

दिल्ली मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021:-

दिल्ली मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Parivar Arthik Sahayata Yojana) ऑनलाइन पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Home/Index.html पर शुरू की गई है |

अब आवेदक आधिकारिक ई जिला दिल्ली सरकार पोर्टल पर मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Parivar Arthik Sahayata Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित कोरोनावायरस प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया:-

  • e-District Delhi portal पर पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • ई-डिस्ट्रिक्ट User Id और Password का उपयोग करके Login करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Login करने के बाद, आवेदक ऑनलाइन Apply Online पर क्लिक कर सकते हैं और फिर Services menu के लिए आवेदन कर सकते हैं |
  • आगे आवेदकों को Apply बटन पर क्लिक करना होगा जो कि मौजूद है
    • a.Department of Social Welfare-“Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-Monthly financial assistance to the family of the deceased”.
    • b.Department of Revenue-“Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-One time Ex-gratia payment”.
  • आवेदन फॉर्म भरें और Submit करें |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Citizen’s Corner” अनुभाग के तहत “New User” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Account/Register.html लिंक पर क्लिक करें |
  • फिर दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार दिखाई देगा |
दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना

यहां उम्मीदवार दस्तावेज़ प्रकार का चयन कर सकते हैं, अपना “आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र” दस्तावेज़ संख्या, कैप्चा दर्ज कर सकते हैं, घोषणा पर टिक कर सकते हैं और दिल्ली मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Continue” बटन पर क्लिक कर सकते हैं: –

  • उसके बाद आप पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आसानी से पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं |

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सफल पंजीकरण के बाद ही, आवेदक लॉगिन और बाद में आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए पात्रता:-

Component (A):- Monthly financial assistance to the family of the deceased

Situation (Death of working member of the family due to covid-19)Eligible DependentAmountRemarks
पतिपत्नीRs. 2500 for lifeपात्र होने पर पत्नी को विधवा पेंशन भी मिल सकती है
पत्नीपतिRs. 2500 for lifeNIL
एकल माता-पिता (अन्य माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है (या तो कोविड के कारण या अन्यथा) / अलग / तलाकशुदा)25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चामृतक माता-पिता के प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा (इन मामलों में यदि एक माता-पिता की मृत्यु कोविड से हुई और दूसरे की मृत्यु पहले के वर्षों में हुई)
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई (जहां उनमें से कम से कम एक की मृत्यु कोविड के कारण हुई)a) 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा |
b) संतान न होने की स्थिति में पिता या माता |
a) 25 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये
b) पिता या माता के मामले में जीवन भर के लिए (केवल एक को सहायता मिलेगी)
पात्र होने पर पिता और माता इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं |
अविवाहित कामकाजी बेटा / बेटीपिता या माताRs. 2500 for lifeपात्र होने पर पिता और माता इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं |
भाई / बहनआश्रित भाई / बहन यदि वे शारीरिक या बौद्धिक रूप से विकलांग हैंRs. 2500 for lifeशारीरिक या बौद्धिक रूप से विकलांग भाई-बहन कमाने वाले के साथ रहना और उस पर निर्भर रहना

List of Documents for Component A:-

मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण
मृत्यु प्रमाण पत्र
कोविड से मौत का सबूत
मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
आवेदक के बैंक खाते का विवरण
विकलांग आश्रित सहोदर के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र
आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आवश्यकतानुसार अन्य |

Component (B) – One time Ex-Gratia payment to the family of deceased

किसी भी मरीज की मृत्यु के मामले में, जो Covid positive रहा है, या तो हॉस्पिटल में या घर पर, मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी | यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि मृतक परिवार का कमाने वाला था या नहीं | यह अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के कारण हुई सभी मौतों को कवर करेगी, 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रति मृत्यु दी जाएगी |

List of Documents for Component B :-

मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण |
मृत्यु प्रमाण पत्र
कोविड की मौत का सबूत
मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
आवेदक के बैंक खाते का विवरण |

MP 10th Result 2021 Declared, Check results at results. nic.in, Get direct Link Here यहां देखें अपना रिजल्ट

MP Board 10th Result 2021-

मध्य प्रदेश में MPBSE ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया। पहली बार 10वीं में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। MP Board MPBSE 10th Result 2021 Update | MP Board 10th Result | Madhya Pradesh Board Of Secondary Education

MP Board 10th Result 2021: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) ने दसवीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। दसवीं कक्षा के छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in , mpbse.mponline.gov.in व mpresults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

साढ़े 10 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, हालांकि जो भी बच्चे इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं, वे आगामी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह विशेष परीक्षा 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

5 चरणों में ऐसे देखें दसवीं कक्षा का रिजल्ट

मध्यप्रदेश बोर्ड का दसवीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है।  इस साल 100 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। बोर्ड की तरफ से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in के जरिए दसवीं कक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं। 

MP Board MPBSE 10th Result 2021 देखें के लिए यहाँ क्लिक करें-

MP Board 10th result

Step 1- रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट ओपन करें, फिर अपना रोल नंबर डालें.

Step 2- अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, और एग्जाम टाइप सेलेक्ट करें।

Step 3- इसके बाद कैप्चा डालें और फिर Submit बटन में क्लिक करें। जिसके बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया जाएगा। आपका रिजल्ट खुल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

पिछले साल 10वीं बोर्ड की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में टॉप 10 स्थानों पर 360 बच्चों ने जगह बनाई थी। इसमें भोपाल के 17 बच्चे थे। परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र शामिल हुए थे। इस वर्ष 10वीं का रिजल्ट 62.84 प्रतिशत था। इससे पहले 2019 में 61.32%, 2018 में 66 % रिजल्ट रहा है। बोर्ड ने नई प्रणाली के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा का विकल्प भी दिया है।

यह विशेष परीक्षा 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी मार्कशीट जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं। यानी जिन छात्रों को सरकार के बोर्ड परीक्षा में अंक देने के मूल्यांकन फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

MPBSE MP Board 10th Result: इस तरह से तैयार हुआ रिजल्ट

मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (MPBSE) ने छात्र-छात्राओं का 10वीं का रिजल्ट मिड टर्म परीक्षा, यूनिट टेस्ट व इंटर्नल एसेसमेंट में मिले नंबर के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें बोर्ड ने 50-30-20 का फार्मूला अपनाया है यानी बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने में 50 फीसटी वेटेज प्री-बोर्ड के नंबरों को दिया है. वहीं 30 फीसदी यूनिट टेस्ट और 20 फीसदी नंबर इंटर्नल एसेसमेंट के आधार पर दिए गए हैं

देश भर के राज्य बोर्डों ने जहां जहां भी परीक्षाएं नहीं हुई थीं, उन्होंने भी परीक्षाएं रद्द करके मूल्यांकन प्रणाली के जरिये प्रमोट करने का फैसला लिया था. मध्यप्रदेश बोर्ड की बात करें तो यहां साल 2021 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 11 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इन सभी को सरकार की ओर से तैयार मूल्यांकन प्रणाली से रिजल्ट दिया गया. इसके अनुसार अगर किसी छात्र के न्यूनतम पासिंग मार्क्स 33 प्रतिशत भी नही आए हैं तो उसे ग्रेस मार्क्स देकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने Fee Assistance Scheme के लिए आवेदन आमंत्रित किए

Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme:-

Delhi Fee Assistance Schemeदिल्ली सरकार ने Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है |

इस दिल्ली शुल्क सहायता योजना के तहत, दिल्ली सरकार राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध विश्वविद्यालयों या कॉलेजों से स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की ट्यूशन फीस की पूरी प्रतिपूर्ति करेगा | इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली शुल्क सहायता ऑनलाइन आवेदन पत्र https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर भर सकते हैं |

दिल्ली में उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट को इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है | प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली के एनसीटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है |

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी | इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक ई जिला दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

Delhi Fee Assistance Scheme Application Form:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Citizen’s Corner” अनुभाग के तहत “New User” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Account/Register.html लिंक पर क्लिक करें |
  • फिर दिल्ली शुल्क सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार दिखाई देगा |
Delhi Fee Assistance Scheme

यहां उम्मीदवार अपना “Aadhar Card / Voter ID Card” दस्तावेज़ संख्या दर्ज कर सकते हैं ताकि नीचे दिखाए गए अनुसार पूर्ण नागरिक आवेदन पत्र का चयन किया जा सके |

Delhi Fee Assistance Scheme
  • उसके बाद आप पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आसानी से पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं |
  • अंत में, उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Registered Users Login पर क्लिक कर सकते हैं |

Also Read- Delhi Death Certificate: दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Delhi Merit-cum-Means Income Linked Financial Assistance Scheme Details:-

सभी छात्रों को दिल्ली राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों या दिल्ली राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों / संस्थानों में UG कार्यक्रम के लिए नामांकित होना चाहिए | इसके अलावा, उम्मीदवार को नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर आय / आर्थिक और शैक्षणिक प्रदर्शन को पूरा करना होगा:-

Eligibility (Income p.a)Qualifying Aggregrate MarksPercentage of Financial Assistance
Category 1 – Beneficiary under National Food Security Scheme & NFSA Cardholder60%100%
Category 2 – Not covered under Category 1 but whose annual family income is up to Rs. 2.50 Lakh p.a60%50%
Category 3 – Family income above Rs. 2.50 Lakh p.a. but less than Rs. 6 Lakh p.a60%25%

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता कुल अंकों में 5% की छूट दी जाएगी |

Chhattisgarh Death Certificate: छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Chhattisgarh Death Certificate:-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Chhattisgarh Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |

इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | Chhattisgarh Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है | मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है | छत्तीसगढ़ राज्य मे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करते है तो आप ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नि:शुल्क मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

  • मृतक के जरूरी दस्तावेज़ जैसे- PAN Card,आधार कार्ड,पहचान पत्र,ड्राइविंग लेसन्स आदि को निरस्त करने में इसका उपयोग किया जाता है | जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सके |
  • ज़मीन स्थान्तरण संबंधी काम को करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है |
  • व्यक्ति तो मृत्यु हो चुकी है तो उसके बैंक खाते में जमा पैसा उसके परिवार के व्यक्ति निकल सकते है।ऐसे बैंक के नियम होते है | तो इसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है |
  • मृतक बैंक खाते को बंद भी इसकी मदद से करवा सकते है |
  • मृतक द्वारा कराए गए बीमा तथा जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार जनों को इसकी जरूरत होगी |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो घर प्रधान या चैयरमैन द्वारा लिखित पत्र और अगर हॉस्पिटल में हुई है तो CMO या किसी मुख्य डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है |
  • आवेदक की पहचान का कोई प्रूफ जैसे – राशन कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र,Voter Id कार्ड आदि की भी आवश्यकता होती है |
  • आवेदक की पहचान के लिए दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो |
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका स्थायी निवास पत्र का भी होना आवश्यक है |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ CG E-District की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do?Back=Relogin# पर जाना होगा |
  • जिसके बाद आपके Home Page पर तीन Logo दिखाई देंगे | जिसमें से आपको “नागरिक” वाले logo का चयन करना होगा |
Chhattisgarh Death Certificate
  • जिसके बाद आपके सामने एक नया page खुल जायेगा। जहां आपको “Click Here For New Registration” के ऊपर क्लिक करना है |
Chhattisgarh Death Certificate
  • अब आपके सामने एक पेज खुल जायेगा । जहां आपको पूछी गयी जानकरी को सही प्रकार भरना है |
  • जिसके बाद Submit कर देना है |
  • जिसके बाद आपके Email Id पर User Id और Password आएगा |
  • अब आपको इसका उपयोग करके Login कवर लेना है |
  • जिसके बाद आपको अगले पेज पर जाकर “सभी सेवाएँ” देखें के Option का चयन करना है |
  • इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी। जिसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन” के ऑप्शन को चुनना होगा |
  • जिसके बाद आपके सामने एक Page खुल जाएगा | जहां आपको जरूरी जानकारियों को भरना है तथा जरूरी दस्तावेज़ों को Upload करना होगा |
  • अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा.जिसमें आपको Application Number दिया गया होगा | जिसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है |

छत्तीसगढ़ आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की ऑनलाइन जांच कैसे करें:-

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ CG E-District की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do?Back=Relogin# पर जाना होगा |
  • अब आपको“आवेदन की स्थिति” के विकल्प का चयन करना है |
  • यहां आपको Application Number दर्ज करना है। और फिर Submit कर देना है |
  • ऐसा करते ही आपके आवेदन की आवेदन स्थिति आपके सामने खुल जायेगी |
  • अधिक जानकरी के लिए आप विभाग के Toll Free Number 0771-4013758 पर कॉल करके संपर्क कर सकते है |

शिक्षक ट्रान्सफर नीति – विषयवार रिक्त पदों की जानकारी कैसे देखें

मध्य प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों (शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों) के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है | अपने घर से दूर दराज रह रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने जिले या आसपास रिक्त स्थानों के लिए ट्रान्सफर हेतु आवेदन कर सकते हैं | हालाँकि यह अभी क्लियर नहीं है की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन अभी लास्ट टाइम तो पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया था लेकिन इस बार ऑफलाइन माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया संचालित होगी ऐसा अंदेशा है |

शिक्षक ट्रान्सफर नीति-

हम यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की सूचि देखने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप विषयावर रिक्त पदों की जानकारी ले सकते हैं जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है :-

STEP 1: रिक्त पदों की जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें – http://educationportal.mp.gov.in/TTransfer/Public/VacancyPositions.aspx

शिक्षक ट्रान्सफर नीति

STEP 2: अब आप जिस भी जिले के रिक्त पदों की जानकारी लेना चाहते हैं उस जिला का नाम विकासखंड शाला का प्रकार और विषय पैनल का चयन लिस्ट में से करें |

शिक्षक ट्रान्सफर नीति

इस प्रकार आप पद के अनुसार जिस प्रकार रिक्त पदों की जानकारी देखना चाहते हैं उक्त सूचि में देख सकते हैं |

मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल: जानें लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, सैलरी स्लिप, कार्य सूची, ई भुगतान स्थिति देखने की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल:-

सरकार द्वारा डिजिटलीकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है | इस अभियान के अंतर्गत सभी पंचायतों की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है | इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल आरंभ किया गया है | इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी जानकारी देखी जा सकती है | इस मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल पर आप अपने गांव के विकास से संबंधित जानकारी भी देख सकते हैं तथा गांव में चलाई जा रही परियोजनाओं की जानकारी भी मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है |

इस पोर्टल के माध्यम से अब पंचायत से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे | इस पोर्टल के माध्यम से आप ई भुगतान स्तिथि, कार्य सूची, सैलरी स्लिप से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश के द्वारा संचालित किया जाता है |

मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल का उद्देश्य:-

मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की पंचायतों से संबंधित सभी जानकारी डिजिटल माध्यम से नागरिकों को प्रदान करना है | इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि से संबंधित जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं | इस पोर्टल के माध्यम से आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी | मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से आप गांव के विकास से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं | इस पोर्टल पर आपको पंचायत का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा |

मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है |
  • इस पोर्टल को डिजिटल अभियान के अंतर्गत आरंभ किया गया है |
  • मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होता है |
  • इस पोर्टल के माध्यम से गांव के विकास से संबंधित जानकारी भी ट्रैक की जा सकती है |
  • मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल पर गांव में संचालित की जा रही परियोजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध है |
  • अब पंचायत से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |
  • आप घर बैठे मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से पंचायत से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |
  • इस पोर्टल के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी |
  • मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी |
  • इस पोर्टल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित किया जाता है |

पंचायतों में संचालित की जा रही योजनाओं की सूची:-

  • बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड
  • मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना
  • ई कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त राशि
  • पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि
  • गौण खनिज
  • पंच परमेश्वर योजना
  • पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
  • परफॉर्मेंस ग्रांट
  • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
  • राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार
  • RGPSA पंचायत भवन मरम्मत
  • स्टाम्प शुल्क
  • राज्य वित्त आयोग-जनपद पंचायत स्तर
  • राज्य वित्त आयोग-जिला पंचायत स्तर
  • ग्राम सभाओं का शुद्धीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण
  • सुहाग आराधन प्रोत्साहन योजना
  • तरल एवं फोर्स अपशिष्ट प्रबंधन
  • मनरेगा
  • एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र मिशन
  • मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचन शेड निर्माण
  • निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार की राशि
  • सामुदायिक शौचालय योजना
  • व्यक्तिगत शौचालय योजना
  • शाला शौचालय योजना |

MP Panchayat Darpan Mobile App डाउनलोड करने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.g, v.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Panchayat Darpan Mobile App के लिंक पर क्लिक करना होगा |
मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल
  • इसके पश्चात आपको Download के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको Install Now के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको install के बटन पर क्लिक करना होगा |
मध्यप्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल
  • जैसे ही आप install के बटन पर क्लिक करेंगे MP Panchayat Darpan Mobile App आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा |

जिला पंचायत की वेबसाइट देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • Homepage पर आपको जिला पंचायत की वेबसाइट लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको अपने जिले पंचायत का चयन करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको जिला पंचायत की वेबसाइट/डैशबोर्ड देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • जिला पंचायत की वेबसाइट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

जनपद पंचायत की वेबसाइट देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • Homepage पर आपको जनपद पंचायत की वेबसाइट लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको अपने जिले पंचायत तथा जनपद का चयन करना होगा |
  • अब आपको जनपद पंचायत की वेबसाइट/डैशबोर्ड देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • जनपद पंचायत की वेबसाइट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

ग्राम पंचायत की वेबसाइट देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • Homepage पर आपको ग्राम पंचायत की वेबसाइट लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको अपना जिला पंचायत, जनपद तथा ग्राम पंचायत का चयन करना होगा |
  • अब आपको ग्राम पंचायत की वेबसाइट/डैशबोर्ड देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • ग्राम पंचायत की वेबसाइट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

ई भुगतान आदेश की स्थिति देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • Homepage पर आपको ई भुगतान आदेश की स्थिति देखें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा |
  • आपको इसमें अपनी सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है |
    • ग्राम पंचायत ई भुगतान
    • जिला/ जनपद पंचायत ई भुगतान (एकल खाता)
    • जिला/ जनपद पंचायत ई भुगतान (राज्य स्तरीय एकल खाता)
  • अब आपको ई भुगतान आदेश क्रमांक प्रविष्ट दर्ज करना होगा |
  • इसके बाद आपको ई भुगतान आदेश की स्थिति देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

निर्माण कार्यों की जानकारी मैप पर देखने की प्रक्रिया:

  • अब आपको अपना जिला, जनपद, ग्राम पंचायत तथा कार्य के प्रकार का चयन करना होगा |
  • इसके बाद आपको कार्य देखे गए लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • निर्माण कार्य की जानकारी आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

ग्राम पंचायत तथा ग्राम की सूची देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • होम पेज पर आपको पंचायत एवं जनप्रतिनिधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत और ग्राम के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको अपने जिले तथा जनपद का चयन करना होगा |
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • ग्राम पंचायत तथा ग्राम की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

क्लस्टर और ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • होम पेज पर आपको क्लस्टर और ग्राम पंचायत के लिंक पर क्लिक करना होगा।इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना होगा तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • संबंधित जानकारी आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

जिलेवार जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों की जानकारी देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • होम पेज पर आपको जिला पंचायत जनप्रतिनिधि के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
  • अब आपको जानकारी देखे के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

जिलेवार जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों की जानकारी देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • होम पेज पर आपको जनपद पंचायत जनप्रतिनिधि के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको जानकारी देखे के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

जिलेवार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की जानकारी देखने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको MP पंचायत दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट http://www.prd.mp.gov.in/Default.aspx पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने Homepage खुल कर आएगा |
  • होम पेज पर आपको ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको जानकारी देखे के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |

Delhi Death Certificate: दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Delhi Death Certificate:-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Delhi Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |

इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | Delhi Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है |

मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है | दिल्ली राज्य मे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करते है तो आप ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नि:शुल्क मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

  • Delhi Death Certificate की आवश्यकता मृतक का बैंक खाता बंद करवाने मे पड़ती है |
  • मृतक का राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड से नाम कटवाने में |
  • मृतक की पत्नी की विधवा पेंशन चालू करवाने में |
  • जमीन या जायदाद से संबंधित कार्य आदि |
  • LIC से पैसा प्राप्त करने के लिए |
  • मृतक की पत्नी या बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • मृतक व्यक्ति दिल्ली प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तथा इस बात का उसके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए |
  • इसकी पहचान के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी |
  • आधार कार्ड का भी होना आवश्यक है क्योंकि ये एक आधिकारिक दस्तावेज़ है और इससे ही व्यक्ति की पहचान की जाती है |
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई हैं तो डॉक्टर द्वारा लिखित प्रमाण पत्र,अगर गांव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है |
  • मृतक व्यक्ति का पहचान पत्र |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार की Municipal Corporation Of Delhi की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mcdonline.gov.in/ पर जाना होगा |
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको 3 अलग – अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां आपको अपने एरिया के नीचे Click Here का Option दिया गया तो आपको यहां पहले पॉइंट वाले के नीचे click here के option पर क्लिक कर देना है जैसा कि आपको नीचे Screen Short में भी दिखाया गया है |
Delhi Death Certificate
  • अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको कुछ scroll करने के बाद Registration Of Birth And Death Certificate के दिए गए Option पर क्लिक करना है |
  • अब यहां आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां आपके सामने दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा एक फॉर्म मिलेगा जिसमे पूछी गयी जानकारी जैसे मरने वाले व्यक्ति का नाम, माता – पिता का नाम, पता में गावँ, तहसील, जिला आदि जैसी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही – सही भर लेनी है |
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर लेना है और फॉर्म को नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है |
  • अब आपके द्वारा किये गए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो चुका है और यहां आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी जिसे आपको नॉट करके रख लेना है |
Delhi Death Certificate

OFSS Bihar Intermediate Colleges & Schools Admissions 2021-23 Application Form

OFSS Bihar Inter Admission :-

छात्र अब इंटरमीडिएट (11 वीं / 12 वीं) स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सामान्य विवरणिका डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पूरा विवरण देख सकते हैं | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी), पटना 11वीं (+1) या 12वीं (+2) कॉलेज और स्कूल प्रवेश के लिए OFSS बिहार वेबसाइट https://www.ofssbihar.in/Higher-Education/index.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है | इंटर कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश के लिए अब एक ही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) है जो छात्रों के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (OFSS) पर उपलब्ध है |

ओएफएसएस उन छात्रों को सक्षम बनाता है जिन्होंने BSEB या CBSE या किसी अन्य बोर्ड के माध्यम से अपनी मैट्रिक (10 वीं) उत्तीर्ण की है, वे सत्र 2021-23 के लिए प्रतिष्ठित कॉलेजों और स्कूलों में कक्षा 11 वीं / 12 वीं में प्रवेश ले सकते हैं | उम्मीदवार बिहार इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश 2021 ऑनलाइन आवेदन पत्र https://www.ofssbihar.in/Higher-Education/index.aspx पर भर सकते हैं |

अब उम्मीदवार सहज वसुधा केंद्रों और जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्रों (DRCC) के माध्यम से भी सामान्य आवेदन पत्र भर सकते हैं | उम्मीदवार अब बीएसईबी की नई आधिकारिक वेबसाइट या वसुधा केंद्रों या डीआरसीसी के माध्यम से 11 वीं, 12 वीं कक्षा के लिए इंटर कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

OFSS Bihar Inter Admission 2021-23 Online Application Form:-

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) या किसी अन्य राज्य बोर्ड से मैट्रिक (कक्षा 10 वीं) उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र OFSS के माध्यम से बिहार इंटरमीडिएट कॉलेज / स्कूल प्रवेश 2021-23 लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं | बिहार बोर्ड (BSEB) इंटर कॉलेज और स्कूल प्रवेश 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

  • सबसे पहले छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ofssbihar.in/Higher-Education/index.aspx पर जाएं |
  • इसके बाद “Click Here to Apply for Admission in Intermediate Colleges & Schools / इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें |” या सीधे https://www.ofssbihar.in/Higher-Education/interinner.aspx पर क्लिक करें |
Ofss Bihar Inter Admission Apply
  • अगली विंडो में, सभी आवश्यक निर्देशों को ध्यान से पढ़ें (आवेदन फॉर्म भरने के लिए मुख्य निर्देश), डिक्लेरेशन पर टिक करें और फिर नीचे “अपना आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें Click Here to Fill Your Application Form” टैब पर क्लिक करें |
Ofss Bihar 12th Admission Instructions
  • बिहार में इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में 2021-23 में प्रवेश के लिए सामान्य आवेदन पत्र निम्नानुसार दिखाई देगा |
Ofss Bihar 11th Admission Online Application Form
  • यहां सभी व्यक्तिगत विवरण, मैट्रिक (10 वीं) परीक्षा विवरण, पता, आरक्षण और वेटेज विवरण भरने के साथ-साथ उनकी पसंद के कॉलेज चुनने और हाल की तस्वीर अपलोड करने के साथ भरें | अंत में, “Please click here to deposit the application fees of Rs. 350” पर क्लिक करें |

जो छात्र Sports Quota, Donor Quota, Ward Quota या Fine Arts Quota के तहत आवेदन करेंगे, उन्हें संबंधित कॉलेजों में ऑफलाइन मोड में केवल कॉलेज में आवेदन करना होगा | छात्र, छात्र लॉगिन पर या सीधे लिंक https://www.ofssbihar.in/Higher-Education/student-login.aspx के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं |

हाल ही में, बीएसईबी बोर्ड ने 10+2 कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए सभी मैट्रिक (कक्षा 10 वीं) पास उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए https://portal.ofssbihar.in/ भी लॉन्च किया है | अब प्रत्येक 10वीं पास छात्र अपने घर से ही किसी भी पसंदीदा यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बजाय इसके कि वह कॉलेज या स्कूल में ही अनावश्यक चक्कर लगाए |

BSEB Intermediate Admission Form for Sahaj Vasudha Kendra:-

सभी उम्मीदवार वसुधा केंद्रों के माध्यम से या जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्रों (DRCC) के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए सभी छात्रों को आवेदन फॉर्म नंबर फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 डाउनलोड करना होगा | इन प्रपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

  • Sahaj Form 5 for BSEB Students: OFSS बिहार इंटरमीडिएट प्रवेश के लिए वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना और उम्मीदवार BSEB से 10 वीं पास है –  https://drive.google.com/file/d/1Er-V5rwRiiQT9ip35G3j7tRC4yJTRefn/view
  • Sahaj Form 6 for Non BSEB Students: OFSS बिहार इंटर प्रवेश के लिए वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना और उम्मीदवार सीबीएसई / आईसीएसई या अन्य राज्य बोर्ड से 10 वीं (मैट्रिक) पास है – https://drive.google.com/file/d/1oZ4vs1DX3ND19fEcmyX7hwzGphMnjCpe/view?usp=sharing
  • DRCC Form 7 for BSEB Students: जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र (DRCC) के माध्यम से आवेदन करना और उम्मीदवार BSEB से 10 वीं पास (मैट्रिक पासआउट) है –  https://drive.google.com/file/d/1RpK7SrukNZGWBgIUkgidx9ewWmLYJCkA/view?usp=sharing
  • DRCC Form 8 for Non BSEB Students: जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र (DRCC) के माध्यम से आवेदन करना और उम्मीदवार सीबीएसई / आईसीएसई या अन्य राज्य बोर्ड से मैट्रिक पास (10 वीं) है – https://drive.google.com/file/d/1xuNrHC0ffedUqCPkz9enG67jSJCHtazM/view?usp=sharing

Contact:-

  • Bihar School Examination Board (BSEB), Sinha Library Road , Patna (PIN-800017), Phone No.- 0612-2226926/0612-2227588 Fax No.-0612-2222575
  • Help Line Numbers for Schools/Colleges – 0612- 2230051 , 0612- 2232239, 0612- 2232227 , 0612- 2232257 , 0612- 2232074
  • Help Line Number for Students ( 10 Lines ) – 0612- 2230009
  • Helpline Time – 10.00 A.M – 5.00 P.M on all working Days

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021:-

हरियाणा राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है | इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा | इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है |

इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिनके पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं | यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा | वह सभी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनसे मार्केट दर से किराया वसूल किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी |

इस योजना के माध्यम से लगभग 25000 लोगों को लाभ पहुंचेगा एवं हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है | ऐसे 16000 लोगों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास पहले से उपलब्ध है | यह संख्या बढ़ने की उम्मीद की रही है |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल:-

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया गया है | इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है | यह आवेदन 1 जुलाई 2021 से किए जा सकते है | आवेदन के समय आवेदक को Self certified letter के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी | इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक को बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे |

हर सप्ताह सोमवार को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा | इस तरह 3 से 4 माह के अंतर्गत सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे | आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा | इसके अलावा यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा | आवेदकों के द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकता है |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत भुगतान:-

यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी | इसके अलावा यदि आवेदक Allottee या Sub Allottee नहीं है लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं को पूरा करता है तो इस स्थिति में आवेदक को ₹30000 की एकमुश्त नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा |

स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा | 15 दिन के भीतर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करने होंगे | शेष 75% राशि 3 महीने के भीतर आवेदक को जमा करनी होगी | इसके अलावा यदि भवन केवल एक Allottee के नाम है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा |

यदि आवेदक का 2 मंजिला भवन है तो इस स्थिति में 60 फ़ीसदी भू तल के लिए तथा प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा | तीन मंजिला भवन होने की स्थिति में आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं द्वितीय तल लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा | ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा | लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा | सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाई जा रही है |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021 के लाभ तथा विशेषताएं:-

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है |
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिन के बाद दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं |
  • यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा |
  • वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनको मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा |
  • इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी |
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा |
  • हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की भी संभावना है |
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है |
  • लाभार्थियों द्वारा इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है |
  • आवेदन करते समय आवेदक को Self certified letter के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी |
  • इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा |
  • 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे |
  • अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता:-

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • उम्मीदवार के पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर जाना होगा |
हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा | होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको अपना नाम, Email तथा Mobile Number दर्ज करना होगा |
  • अब आपको Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको Homepage पर जाकर Citizen Login करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको अपना Mobile Number दर्ज करना होगा |
  • अब आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा |
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा |
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी |
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा |
  • अब आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे |

Citizen Login करने की प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा | इसके पश्चात आपको Citizen Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा |
  • इसके बाद आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार आप Citizen Login कर पाएंगे |

ULB Login करने की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा | Homepage पर आपको ULB Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा |
  • अब आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार आप ULB Login कर पाएंगे |

हरियाणा सरकार ने मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2021 की घोषणा की?

हरियाणा मुफ्त सिलाई मशीन योजना:-

हरियाणा के श्रम विभाग ने पंजीकृत महिला मजदूरों के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की है | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड सिलाई मशीन की खरीद के लिए 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा या श्रमिकों को मुफ्त में प्रदान करने के लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद सकते हैं |

लोग अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष मुफ्त सिलाई मशीन योजना फॉर्म 2021 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर डाउनलोड कर सकते हैं | आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ BOCW बोर्ड मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता मानदंड भी देखें |

हरियाणा श्रम मुक्त सिलाई मशीन योजना के तहत यह सहायता उन पंजीकृत BOCW कार्यकर्ताओं को प्रदान की जाएगी जिनकी सदस्यता का न्यूनतम 1 वर्ष है | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड नि:शुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत महिला मजदूरों को जीवन में केवल एक बार आर्थिक सहायता दी जाती है | इस प्रकार, असंगठित क्षेत्र में किसी भी पंजीकृत महिला कार्यकर्ता को सिलाई मशीनों की खरीद के लिए कुल 3,500 रुपये की सहायता मिल सकती है | इस हरियाणा श्रम मुफ्त सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य राज्य में महिला मजदूरों को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाने में मदद करना है |

हरियाणा मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म:-

सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं | Homepage पर, “E-Services” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें | फिर श्रम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर लॉगिन करें और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 2021 भरें | इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य भर में 50,000 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान करेगी | योजनान्तर्गत सिलाई मशीनें पात्र महिला श्रमिकों को ही उपलब्ध करायी जायेंगी |

योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए क्लिक करें

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा मुफ्त सिलाई मशीन योजना उपक्रम फॉर्म डाउनलोड करने का सीधा लिंक है  क्लिक करें
हरियाणा मुफ्त सिलाई मशीन योजना

Download Work Slip – https://hrylabour.gov.in/staticdocs/parman-patars.jpg

योजना का लाभ लेने की शर्तें:-

  • BOCW बोर्ड के साथ काम करने वाली महिला मजदूर इस मुफ्त सिलाई मशीन योजना की एकमात्र लाभार्थी हैं |
  • सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता/सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ एक पंजीकृत महिला मजदूर के जीवनकाल में केवल एक बार के लिए लागू होता है |
  • आवेदक को सिलाई मशीन की लागत, ट्रेडमार्क, स्रोत और खरीद की तारीख निर्दिष्ट करनी होगी |
  • हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड वित्तीय सहायता देने के बजाय एक सिलाई मशीन भी खरीद सकता है और पात्र महिला लाभार्थियों को बिल्कुल मुफ्त में वितरित कर सकता है |

योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

Membership Years / सदस्यता वर्ष1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा1
Scheme For / इस योजना के लिएFemale
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारीNo