मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?

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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department – SJED) ने राज्य में (MP Mukhyamantri divyang shiksha protsahan sahayata rashi) शुरू की है |

राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस सहायता राशि 2019 योजना के तहत जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग हैं उन्हे प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600/- रूपये प्रदान किए जाएंगे | इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का इस्तेमाल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा सकेगा |

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना

दिव्यांग शिक्षा योजना (Mukhyamantri divyang shiksha protsahan sahayata rashi yojana) की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा विकलांग, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी | सरकार का मानना है की विकलांग होने के बाद बच्चे पढ़ाई से दूर रह जाते हैं, उन्हे पढ़ाई की ओर अग्रसर करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था |

मध्य प्रदेश के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके दिव्यांग/विकलांग 2019 (Mukhyamantri divyang shiksha protsahan sahayata rashi) के लिए आवेदन पत्र भरा जा सकता हैं और मासिक भत्ते का लाभ लिया जा सकता है |

divyang shiksha protsahan sahayata rashi योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल http://pensions.samagra.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर अपना जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी भर कर नीचे दिये गए ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा |
  • यहाँ आवेदक को पूछी गई जानकारी जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भर कर नीचे दिये “जमा करें / Submit” बटन पर क्लिक कर देना हैं |

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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए |
  • दिव्यांग/विकलांग बच्चे की आयु 6 से 18 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • बच्चा 40% या इससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए |

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • Passport size photo
  • जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र |
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