राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021 के लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021:-

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2021 (Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2021) शुरू की है | विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें प्रति माह 750/- रुपये प्रदान किए जाएंगे |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021

योग्य उम्मीदवार वित्त वर्ष 2021 के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना (Rajasthan Handicapped Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | योग्य उम्मीदवार PDF प्रारूप में पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं, अपने PPO की स्थिति, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर देख सकते हैं |

राजस्थान सरकार ने अन्य कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं | जैसे राजस्थान विधवा पेंशन योजनाराजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना | राजस्थान सरकार की इस विकलांग पेंशन योजना के अलावा, केंद्र सरकार इंदिरा गांधी विकलांग / निशक्त पेंशन योजना भी कार्यान्वित कर रही है |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र:-

राजस्थान सरकार की विकलांग पेंशन योजना 2021 के तहत सभी उम्मीदवार अब disability certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |हालांकि, आवेदन जमा करने वालों की योग्यता भामाशाह विवरण या किसी अन्य योग्यता मानदंडों के अधीन होनी चाहिए |

  • राजस्थान विकलांग पेंशन आवेदन पत्र हिंदी में PDF Format में download करने के लिए Click Here
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021
  • यहां लोगों को सभी विवरण सही तरीके से दर्ज करना होगा और PPO Number प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्र जमा करना होगा | अंत में, उमीदवार मासिक पेंशन लाभ उठाने के लिए disability certificate राजस्थान डाउनलोड कर सकते हैं |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Eligibility Criteria” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • किसी भी आयु समूह से 40% से अधिक विकलांगता वाले सभी दिव्यांग जनों को 750/- रुपये मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
  • यहां तक ​​कि स्वाभाविक रूप से पीड़ित व्यक्ति जैसे 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई वाले transgender भी इस विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं |
  • भामशाह विवरण के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Gender, Category, Marital Status, Age, BPL Type के माध्यम से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भर कर राजस्थान के सबंधित जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा | अनुमोदन के बाद सभी अनुमोदित आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात Pensioner Online Status लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नया page open होगा |
  • यहां उम्मीदवार Pensioner Application Status प्राप्त करने के लिए Application No दर्ज कर “Show Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Empowerment Department) की आधिकारिक वेबसाइट  http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर, header में “Reports” अनुभाग पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “Beneficiary Report” लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात आपके सामने एक नई window open होगी जिसमे लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (District wise) दिखाई देगी | इस राजस्थान विधवा पेंशन सुची में उम्मीदवार अपना नाम manual रूप से ढूंढ सकते हैं |

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