राजस्थान आपकी बेटी योजना 2021:-
राजस्थान आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ ऑनलाइन http://rajsanskrit.nic.in/ पर उपलब्ध है | आपकी बेटी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान आपकी योजना आवेदन पत्र आवश्यक है | सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 12 वीं में पढ़ने वाले बीपीएल परिवारों की लड़कियां जिनके एक या दोनों माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी |
इससे पहले, राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत स्कूली लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई थी | आपकी बेटी योजना के तहत, अब सरकारी स्कूलों में स्कूली छात्राओं (कक्षा 1 से 8वीं या कक्षा 9वीं से 12वीं) को बढ़ी हुई सहायता राशि प्रदान करेगा | सभी इच्छुक छात्र जो बढ़ी हुई सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, वे राजस्थान आपकी बेटी योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई | इस योजनान्तर्गत “गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत् ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो” को लाभान्वित किया जाता है | कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को 1100 रु. प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् को 1500 रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है | राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं-01(18)/प्राशि/आयो/2019/दिनांक 31.05.2019 के अनुसार पुरस्कार में वृद्वि की गई है पत्र अनुसार अब कक्षा- 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रूपये तथा 9 से 12 की बालिका को 2500 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी |
राजस्थान आपकी बेटी योजना 2021 के लिए आवेदन पत्र:-
- चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://rajsanskrit.nic.in/ पर जाएं |
- चरण 2: होमपेज पर, “Download Forms & Software” लिंक पर क्लिक करें या http://rajsanskrit.nic.in/download.htm पर क्लिक करें |
- चरण 3: इस नई विंडो में, “Forms” लिंक पर क्लिक करें या सीधे http://rajsanskrit.nic.in/san_forms.htm पर क्लिक करें |
- चरण 4: अगली विंडो में, विभिन्न प्रकार के फॉर्म डाउनलोड लिंक मौजूद हैं, जिसमें आवेदक “Aapki Beti Yojana” लिंक का चयन कर सकता है या सीधे http://rajsanskrit.nic.in/Aapki_Beti_Yojana_f.pdf पर क्लिक कर सकता है |
- चरण 5: नया राजस्थान आपकी बेटी योजना आवेदन पत्र पीडीएफ ऑनलाइन खुलेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है: –
- चरण 6: सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बीपीएल श्रेणी की स्कूली लड़कियां जिनके माता-पिता (एक या दोनों) की मृत्यु हो गई है, वे राजस्थान आपकी बेटी योजना फॉर्म को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं और सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जमा कर सकते हैं |
राजस्थान आपकी बेटी योजना पात्रता मानदंड:-
- आवेदक लड़की होनी चाहिए जो राजस्थान की स्थायी निवासी हो
- केवल वे लड़कियां जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंध रखती हैं, पात्र होंगी |
- केवल सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियां पात्र हैं |
- या तो माता-पिता दोनों अर्थात माता/पिता की मृत्यु हो गई थी या माता-पिता में से कम से कम एक अर्थात माता या पिता की मृत्यु हो गई हो |
राजस्थान आपकी बेटी योजना के लिए दस्तावेजों की सूची:-
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- किसी एक माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (माता या पिता)
- पिछली कक्षा के अंक विवरण
- हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो Photograph
- बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर |
राजस्थान आपकी बेटी योजना का विवरण राज शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है | Homepage खोलने के लिए इंटीग्रेटेड शालादर्पण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने का लिंक https://rajshaladarpan.nic.in/SD2/Home/BSF/Index.aspx है |
राजस्थान आपकी बेटी योजना 2021 के लाभ:-
- आपकी बेटी योजना के तहत बालिकाओं की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है।
- आपकी बेटी योजना बीपीएल परिवारों की लड़कियों को कठिन अध्ययन करने और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- राजस्थान आपकी बेटी योजना एक या दोनों माता-पिता (माता / पिता) की मृत्यु के बाद भी लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना गरीब लड़कियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली बीपीएल लड़कियां जिनके माता-पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उन्हें 2100 रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जायेगी |
- 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बीपीएल लड़कियां जिनके माता-पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उन्हें 2500 रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जायेगी |
- केवल वे लड़कियां जो राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ती हैं पात्र होंगी |