प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PMLMY):-

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 (PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं | लोग व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए https://maandhan.in/vyapari पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत, सरकार द्वारा सभी व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को पेंशन के रूप में 3,000/- रुपये प्रति माह प्रदान करेगी | अब लोग निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) पर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 (PM-LVM) योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं |

लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति व्यापारियों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं | यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का विस्तार है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है |

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लोगों को 3000/- रुपये की मासिक पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए लोगों को 55/- से 200/-रुपये प्रति माह तक का योगदान करना होगा | केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-LVMY) के कार्यान्वयन के लिए 750/- करोड़ रुपये का आवंटन किया है |

योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने https://maandhan.in/vyapari पर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प पेश किया है | अब लोग किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-LVMY) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या स्वयं नामांकन कर सकते हैं | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-LVMY) के लिए पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

CSC के माध्यम से:-

  • लोग अपने आधार कार्ड और बैंक बचत खाता / जन-धन बैंक खाता पासबुक के साथ अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) पर जा सकते हैं |
  • CSC में, आपकी मासिक योगदान राशि आपकी उम्र के आधार पर तय की जाएगी |
  • CSC में ही प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (PM-LVMY) के लिए अपना पहला मासिक योगदान दें |
  • नामांकन और ऑटो डेबिट जनादेश पर अपने हस्ताक्षर दर्ज करें |
  • इसके पश्चात आपका ट्रेडर्स पेंशन कार्ड जनरेट हो जाएगा |
  • इसके पश्चात अगला योगदान बैंक खातों से automatically ही कट जाएगा |

स्वयं के माध्यम से:-

  • आवेदक को सबसे पहले https://maandhan.in/vyapari  पर जाना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदक को Homepage पर मौजूदा “Click here to Apply Now” के बटन पर क्लिक करना है |
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • फिर आपको पूछे गए विकल्प में से किसी एक पर क्लिक करना है जैसे की “Self Enrollment” और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल कर OTP के माध्यम से आगे बढ़ना है |

प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (PM-LVMY) के PDF फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है और साथ ही ई-पंजीकरण प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के तेजी से कार्यान्वयन होगा | व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की पूर्ण नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं |

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभ:-

  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • यह व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों के लिए एक स्वैच्छिक योगदान योजना है |
  • केंद्र सरकार भी योगदान के बराबर राशि का भुगतान करेगा |
  • आवेदक की आयु के आधार पर मासिक योगदान राशि 55 से 200 रुपये तक होगी |
  • पेंशन राशि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से प्रदान की जाएगी |

इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, सभी वायपरियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में फॉर्म भरें | वे सभी छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है योजना के लिए पात्र होंगे |

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारी पात्र होंगे |
  • आवेदक को EPFO, ESIC, NPS, PM-SYM योजनाओं या एक आयकरदाता का मौजूदा लाभार्थी नहीं होना चाहिए |

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है | किसी भी समस्या से जुडी जानकारी के मामले में, आवेदक टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर कॉल कर सकते हैं या vyapari@gov.in या shramyogi@gov.in पर ई-मेल भेज सकते हैं |

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