हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानें

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व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना:-

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2019 (Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Beema Yojana) की शुरुआत की है | इस योजना के तहत, सरकार पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी |

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ती बीमा योजना (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana) शुरू की है | इस योजना के तहत राज्य सरकार व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का पैकेज प्रदान करेगी |

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यपारी समाजिक निजी दुर्गाटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यपारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना दोनों के लिए 38 करोड़ प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा |

व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों, दुकान मालिकों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है |
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार किसी दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी |
  • हरियाणा माल और सेवा कर (HGST) अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत सभी व्यापारियों को इन योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा |
  • लगभग 3.75 लाख व्यापारी इसके लाभार्थी होंगे |
  • दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांगता और दो शरीर के अंगों, या आंखों या एक अंग या एक आंख के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा का लाभ स्वीकार्य होगा |

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • पंजीकृत व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे |
  • यह योजना आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण उनके स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामानों के नुकसान की भरपाई करेगी |
  • इस योजना के तहत लगभग 3.13 लाख पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारी लाभान्वित होंगे |
  • बीमा कवर
  • 20 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर |
  • 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर |
  • 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर |
  • 1 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर |
  • 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार होने पर 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर |

राज्य में लगभग 3,13,112 पंजीकृत फर्म हैं जिनमें पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 3,86,669 है | सभी व्यापारी इस मुख्यमंत्री व्यपारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं |

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