मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करें?

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मध्यप्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

मध्यप्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2020:-

भारत में अभी भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं | दिनभर मजदूरी करके वह अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं | बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जहाँ न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मजदूरी करती हैं | इन परिवारों को यदि दो-चार दिन मजदूरी ना मिले तो खाने-पीने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं | ऐसे परिवारों में जब कोई महिला गर्भवती होती हैं तो उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं |

एक तरफ जहां वह मजदूरी करने नहीं जा पाती हैं वहीं दूसरी तरफ जच्चा बच्चा स्वस्थ रखने के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं | ऐसे परिवारों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना 01 अप्रैल, 2018 से मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना को आरम्भ किया था जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी जारी रखा है |

इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान तीन महीनों में महिला श्रमिकों को वेतन का आधा वेतन, यानी 50% प्रतिशत वेतन लाभार्थी लाभ के रूप में बच्चों के जन्म पर दिया जाता है | इसके अलावा प्रसव के बाद महिला श्रमिकों को चिकित्सा के दौरान हुए खर्चे को पूरा करने के लिए 1000 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती हैं | इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान करती है |

मध्यप्रदेश श्रमिक प्रसूति सहायता योजना 2020 के लाभ:-

  • इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जाती है |
  • प्रसव के पश्चात चिकित्सा आदि के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित महिला को ₹1000 की धनराशि अतिरिक्त प्रदान की जाती है |
  • इसके साथ ही मातृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जाता है |
  • इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की डिलीवरी के दौरान बीमारी अथवा अन्य चिकित्सा के कारण अधिकतम महीने मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है |

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2020 के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि:-

मध्यप्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
  • योजना में 16 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में दी जायेगी |
  • प्रत्येक पात्र महिला को पहली किस्त के रूप में ₹4000 प्रदान किए जाते हैं | इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए महिला को ANMA या डॉक्टर की रिपोर्ट लानी पड़ती हैं।
  • दूसरी 12 हजार रुपये की किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी |
  • प्रदेश में संचालित केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा |
  • पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान होगा |
  • शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी |
  • दूसरे गर्भधारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त की 4 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जायेगा |
  • प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी |

प्रसूति सहायता योजना 2020 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण पत्र
  • प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी संबंधित दस्तावेज
  • लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक

प्रसूति सहायता योजना 2020 के लिए पात्रता मानदंड:-

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं | जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है | साथ ही इन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है |
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला को कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक है |
  • साथ ही आवेदन करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना भी आवश्यक है |
  • इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को नहीं प्रदान किया जाएगा। जिनके दो से अधिक बच्चे हैं |
  • इस योजना का लाभ महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। जिनकी डिलीवरी किसी सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हो |

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करें –

  • राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।
  • वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी ।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।
  • भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन  एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
  • आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।

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