मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभार्थी व पात्रता जानें

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मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी:

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी:— मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2020 को http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर एक नया मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (MP Gramin Kamgar Setu Portal) शुरू किया है | यह पोर्टल नई मुख्मंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme) के लिए शुरू किया गया है | इस योजना में, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के Street Vendors को बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उल्लेख किया कि म.प्र सरकार लोगों को व्यापार के लिए ऋण देने में मदद करेगी और ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है |

शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Urban Street Vendor Loan Scheme) की तर्ज पर मप्र राज्य सरकार ने अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Rural Street Vendor Loan Scheme) शुरू की है | इस योजना में, बैंकों से ब्याज के बिना 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जाएगा | ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी | यहां तक ​​कि लाभार्थियों को बैंकों में किसी भी प्रकार की संपार्श्विक जमानत और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी:-

  • हेयर ड्रेसर
  • ठेला खींचने वाला
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • Potters
  • साइकिल और मोटर साइकिल यांत्रिकी
  • बढई
  • ग्रामीण कारीगर
  • बुनकर
  • कपड़े धोने वाले पुरुष
  • दर्जी
  • कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता |
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • वह / वह स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है
  • किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं
  • आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए |

30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत:-

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा | मामलों को “पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)” के आधार पर निपटाया जाएगा | यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे |

इसके अलावा, एमपी कियोस्क (MP kiosks) के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है | ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यालय में आवेदन जमा करने की भी सुविधा होगी |

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