मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020:-
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 (MP Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana 2020) को शुरू करने का निर्णय ले लिया है | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से लगभग 12 लाख 55 हजार कर्मचारी व्यक्ति और अधिकारी लाभान्वित होंगे | यह निर्णय 4 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है |
कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त ईलाज का लाभ लेने के लिए सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य, हैल्थ कार्ड जारी किया जाएगा | मध्य प्रदेश कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 (MP Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana 2020) का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को गंभीर चिकित्सा बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है |
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कर्मचारियों को OPD सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें बीमारियों का उचित इलाज मिल सके | मध्य रदेश राज्य सरकार राज्य में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करना चाहता है | अन्य सभी गरीब लोग पहले से ही आयुष्मान भारत योजना या मध्यप्रदेश राज्य सरकार के स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं |
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 के पात्र लाभार्थी कौन होंगे:-
कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां बीमा योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे:-
- नियमित शासकीय कर्मचारी (Regular government employees )
- सभी संविदा कर्मचारी (All contractual employees)
- शिक्षक संवर्ग (Teacher cadres)
- सेवानिवृत्त कर्मचारी (Retired employees)
- नगर सैनिक (Civil servants)
- आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्ण कालिक कर्मचारियों (Full-time employees getting salary from contingency fund)
- राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों (Employees working in autonomous institutions of the state)
इसके अलावा निगम/मण्डलों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए योजना वैकल्पिक होगी |
बीमा योजना 2020 के लाभ:-
- मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana) के तहत, रोगियों को ओपीडी के रूप में हर साल 10 हजार रुपये का मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा |
- सामान्य उपचार के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा |
- गंभीर उपचार के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा |
- 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले उपचार के लिए राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकती है |