मध्यप्रदेश कन्यादान योजना / मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

0
2144
मध्यप्रदेश कन्यादान योजना 2021

मध्यप्रदेश कन्यादान योजना 2021:-

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मध्यप्रदेश कन्यादान योजना / मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना चलाई हुई है | मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2021 का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है | मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 28,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है |

इस सरकारी योजना को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया गया और सहायता राशि को भी बढ़ाकर 28000/- रुपए से 51000/- रुपए कर दिया गया था | वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कन्यादान योजना की सहायता राशि को घटाकर फिर से 28000/- रुपए करने का निर्णय लिया है |

मध्यप्रदेश कन्यादान योजना / मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना 2021 एक सामाजिक कल्याण योजना है, इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है | मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं |

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया:-

  • लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक socialjustice.mp.gov.in पर जायें।
  • जिसके बाद मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजना / निकाह योजना आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form) डाउनलोड कर लें।
  • Direct LinkDownload Application Form
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form
  • इस आवेदन पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग आवेदन पत्र हैं, अतः जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करें |
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें |
  • इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते हैं |

इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं | हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है |

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभार्थी सूची:-

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे नीचे दिये गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं |

लाभार्थी सूची: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx

लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत, विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी |

मध्यप्रदेश कन्यादान योजना 2020:-

कन्यादान योजना आवेदन स्थिति:-

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और “सदस्य की जानकारी देखें” बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

आवेदन स्थिति के लिए लिंक: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx

Kanyadan Yojana Application Status

मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 – सहायता राशि:-

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना और कन्या निकाह योजना (Nikah Yojana) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:

  • 28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 – पात्रता / योग्यता:-

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।
  • लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।
  • ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश के विवाह पोर्टल http://mpvivahportal.nic.in/ या फिर समग्र विवाह पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर भी संपर्क कर सकते हैं |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here