मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

0
1055
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना 2021:-

MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL श्रेणी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana) चलाई हुई है | इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था |

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार गरीब अनुसूचित जाति (Scheduled Caste – SC), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe – ST) के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण या फिर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है जिससे की वे अपना खुद का व्यवसाय,उद्योग शुरू कर सकें और प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें |

म.प्र. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र:-

  • केश शिल्पी
  • स्ट्रीट वेण्डर
  • हाथठेला चालक
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • कुम्हार |

म.प्र. मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना पात्रता मापदंड:-

इस योजना का लाभ राज्य में कोई भी व्यक्ति जो गरीब परिवार या फिर पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो ले सकता है | योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार नीचे बताई गई जरूरी योग्यता और पात्रता देख सकते हैं:

  • उम्मीदवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • उम्मीदवार अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से निचले वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो |
  • सीएम आर्थिक कल्याण सहायता योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर या दिवालिया नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक अगर ऐसी किसी भी योजना का लाभ पहले से ले रहा है तो वह सरकारी उद्यमी / स्वयं रोजगार सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकता |
  • आवेदक सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है |
  • यह योजना सिर्फ खुद के उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए ही मान्य है |

म.प्र. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जरूरी दस्तावेज़:-

म.प्र. की आर्थिक कल्याण स्वरोजगार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उम्मीदवार के पास बताए गए निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:-

  • आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • परियोजना प्रतिवेदन
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी / अथवा मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
  • जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
  • मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
  • जाति प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
  • बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)

इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा उद्योग,व्यवसाय शुरू करने के 6 महिनें के बाद सरकार द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी |

म.प्र. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरना होगा | इसके लिए पहले आवेदकों को MP मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण करना होगा और फिर लॉगिन:

  • STEP 1: सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा |
  • STEP 2: अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
  • STEP 3: अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा | हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है) |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना
  • STEP 4: अगले पेज पर आपको “साइन उप (Sign Up)” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना
  • STEP 5: एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड भरें |
  • STEP 6: इसके पश्चात आपको “साइन अप नाउ (Sign Up Now)” के बटन पर क्लिक करना होगा ताकि म.प्र मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो सके और फिर आपको Username और Password मिल जाएगा |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here