MP: मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना- प्रदेश में आदिवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासी बाहुल्य 16 जिलों में आदिवासियों को राशन के लिए सरकारी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना से उनके घर तक ऐसे ही राशन पहुंच जाएगी। ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7511 ग्राम आएंगे। इससे जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा।

मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य गांवों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर हर महीने में राशन वितरण के लिए तारीख निर्धारित करेंगे। एक गाड़ी से महीने में औसतन 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रुपये प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रूपये अनुमानित है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चर्चा में क्यों है ?

19 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिये प्रदेश के आदिवासी विकासखंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ लागू करने का निर्णय लिया गया।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के प्रमुख बिंदु :

  • यह योजना उप-चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के ज़िलों को छोड़कर शेष ज़िलों के आदिवासी विकासखंडों में नवंबर, 2021 से लागू की जाएगी। योजना में 16 ज़िलों के 74 विकासखंड में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। 
  • मुख्यालय स्थित गाँव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। 
  • ज़िला कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किये जाएंगे। एक वाहन द्वारा एक माह में औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। 
  • खाद्यान्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किये जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हज़ार रुपए प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हज़ार रुपए प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रुपए अनुमानित है।
  • वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। वाहन में सामग्री तोलने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तोल काँटा, माईक, स्पीकर, पी.ओ.एस. मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएँ होंगी। वाहनों की व्यवस्था के लिये परिवहनकर्त्ताओं के साथ ज़िला स्तर पर अनुबंध किया जाएगा।
  • परिवहनकर्त्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। परिवहनकर्त्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान किया जाएगा। 
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना
  • परिवहनकर्त्ता को वाहन क्रय के लिये ऋण राशि पर मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिये 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिये 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा। मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकान संचालित करने का प्रावधान होने से दुकान के मुख्यालय ग्राम को छोड़कर शेष आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 किमी. दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा. वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है। 
  • दिव्यांग, वृद्ध और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं गरीब परिवारों को मज़दूरी का नुकसान भी होता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 
  • योजना से हितग्राही की मज़दूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।

मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना :

  • गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ लागू की जाएगी।
  • इसे राज्य के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा, उन ब्लॉकों को छोड़कर जो उपचुनाव वाले जिलों के अंतर्गत आते हैं।
  • इस योजना से 16 जिलों के 74 विकासखंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।

राशन कैसे बांटा जाएगा?

  • राशन का वितरण मुख्यालय गांव से साथ ही वाहन के माध्यम से दुकान से जुड़े अन्य गांवों में पहुंचाया जाएगा।
  • कलेक्टर प्रत्येक माह के दिन गांव में वितरण के लिए निर्धारित करेंगे।
  • एक माह में औसतन 22 से 25 दिन तक एक वाहन द्वारा 220 से 440 क्विंटल राशन वितरित किया जाएगा।

वार्षिक व्यय :

इस योजना के तहत एक मीट्रिक टन वाहन पर प्रति माह 24,000 रुपये का वार्षिक व्यय होगा जबकि 2 मीट्रिक टन वाहन पर 31,000 रुपये प्रति माह का व्यय होगा। इस तरह कुल 14.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खाद्यान्न की गुणवत्ता:

इस योजना के तहत वाहन में लदे खाद्यान्न की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। 

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