मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना:-

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं | योजना के तहत जिन परिवारों के पास भू-खण्ड नहीं है, उन्हें राज्य सरकार नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी | गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं |

मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी| योजना के तहत परिवार का मतलब पति-पत्नी और बच्चे से है | यदि उनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें पट्टा देगी | इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा |

मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना के लिए आवश्यक शर्तें:-

इस योजना में जिला कलेक्टर को आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में अधिकार दिया गया है | आवंटन हेतु प्लाट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा | परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां | केवल वही आवेदक परिवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं | आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए आवेदन सारा (SAARA) पोर्टल https://saara.mp.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा |

योजना के तहत पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी, जिनकी समयावधि दस दिन से कम नहीं होगी | सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी | पात्र आवेदकों को उपलब्धता के आधार पर पति-पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा | प्लॉट के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा | प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी |

दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन से परिवार योजना के तहत भू-खंड प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे | जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, 5 एकड़ से अधिक भूमि है, जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं, यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या शासकीय सेवा में है, वे व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे |

Apply Online for MP Mukhyamantri Awas Bhu-adhikar Yojna:-

  • मप्र मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत संबंधित जिला कलेक्टरों को आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में अधिकार दिया गया है |
  • आवंटन हेतु प्लाट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा |
  • केवल वही आवेदक परिवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं |
  • आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए, आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से https://saara.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन जमा करना होगा |

एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना (MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana) के अंतर्गत पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची ग्रामीणों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जायेगी |

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