Jan Adhikar Yojana मध्य प्रदेश जन अधिकार योजना:-
राज्य की जनता और राज्य सरकार के मध्य के दूरी को कम करने के प्रयास में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “समाधान ऑनलाइन प्रोग्राम” के नाम से एक योजना की शुरुआत की थी, इसी क्रम में राज्य में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से योजना को जन अधिकार योजना (Jan Adhikar Yojana) के नाम से पुनः शुरू किया गया हैं |
योजना को आधिकारिक रूप से दिनांक 10 जुलाई 2019 को शुरू किया गया है | योजना के लाभार्थी राज्य की आम जनता होगी | योजना का उद्देश्य राज्य की जनता की शिकायत का समाधान करना होगा |
मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना की मुख्य विशेषताएं:-
- मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के क्रियान्वयन से राज्य के मुख्यमंत्री और आम जनता के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना सफल होगा |
- मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री को राज्य की समस्याओं से अवगत करवाना हैं जिससे वो आम जनता की शिकायतों का समाधान कर सके |
- जन अधिकार योजना में कुछ नयी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जैसे विडियो कांफ्रेंसिग जिससे मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे |
- मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हर महीने के दूसरे मंगलवार को जनता से खुद संवाद करेंगे, जिससे लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकेंगे |
- आम जनता में शिकायतों के लिए एक अलग हेल्पलाइन की आवश्यकता महसूस की जा रही है इसलिए एक अलग हेल्पलाइन बनाई जाने की भी घोषणा की गई है जो कि योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी |
- इस योजना के अंतर्गत आम जनता अपनी समस्याएं मेल या योजना के लिए बनाई गयी ऑनलाइन हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं |
- एक बार जब सभी शिकायतें एकत्र कर ली जाएगी तो उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यलय में भेज दिया जाएगा, वहां के अधिकारीयों कि ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन शिकायतों को देखे और जिन शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी उस पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाए |
मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थायी और मूल निवासी होना अनिवार्य हैं |
- योजना में सभी वर्ग के लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले प्राथमिकता दी जायेगी |
- ऐसी अभ्यर्थी जिनकी समस्याएं गम्भीर हैं और वो काफी समय से सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने और अपनी समस्या को सुलझाने का मौका पहले मिलेगा |
मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- मूल निवास प्रमाण-पत्र |
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी |
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म |
- समस्या के आधिकारिक डॉक्यूमेंट की कॉपी |
मध्यप्रदेश जन अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें:-
- मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट http://cmhelpline.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात होमपेज पर अभ्यर्थी को शिकायत /मांग /सुझाव दर्ज करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
- अभ्यर्थी द्वारा इस लिंक पर क्लिक करने पर एक अन्य पेज खुलेगा |
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- पहले अभ्यर्थी को Guideline पढनी होगी और फिर ऑनलाइन कम्प्लेन फॉर्म भरना होगा |
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- इसके बाद उन्हें उस सम्बंधित विभाग का चयन करना होगा जो उनकी समस्या का समाधान करेगा |
- सारी डिटेल्स लिखने के बाद अभ्यर्थी को अपनी समस्या लिखनी होगी, साथ में इससे सम्बंधित डाक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी होगी | शिकायत की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अभ्यर्थी को “जन शिकायत दर्ज करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
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