MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2019 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP 2019) पिछले 5 वर्षों से चलाई जा रही है | स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत नया उद्योग-व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है |

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2019) के तहत राज्य के युवा सूक्ष्म और लघु उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं | इस सरकारी योजना को 1 अगस्त 2014 को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था | जिसके बाद वर्ष 2017 में इसके कुछ नियमों में सुधार भी किया गया था |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2019) के तहत राज्य के युवा कम से कम 50 हजार और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं | सब्सिडी पर दिये जाने वाले ऋण के अलावा राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने से पहले प्रशिक्षण (training) भी प्रदान करेगी |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2019) का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है | जिससे उद्यमी अपने परिवार के साथ-साथ अपने कारीगरों की आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सके | इस योजना का सफल कार्यान्वन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) द्वारा किया जाएगा |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पोर्टल पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के विकल्प में दिये गए “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • जिसके बाद आपको सबसे पहले “Sign up” करना होगा, Sign up करने के लिए आधार कार्ड द्वारा eKYC विकल्प करके आगे बढ़ना है |
  • पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए Mobile Number और Password के माध्यम से Login कर सकते हैं |

लोन देने की प्रक्रिया:-

उम्मीदवारों को Login करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर submit करना होगा | इसके पश्चात ये ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजे जाएंगे | उसके बाद बैंकों द्वारा समीक्षा की जाएगी | इसके पश्चात कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी और अन्य समिति के लोगों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा की ऋण पास होगा या नहीं | इस प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लगेगा, पर लोन पास होने के 15 दिन के अंदर पैसे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ:-

  • इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का लोन ही दिया जाएगा |
  • इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को कुल राशि पर अधिकतम 1 लाख रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी |
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति /जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख) रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
  • लोन का भुगतान करने के लिए लाभार्थी को 7 साल का समय मिलेगा |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्षों के बीच होनी चाहिए |
  • वह किसी भी बैंक से defaulter नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक को पहले इस तरह की किसी अन्य योजना के तहत लोन नहीं लिया होना चाहिए |

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदक की Passport Size Photo
  • Project Report
  • मूल निवासी प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
  • जन्म प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
  • निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • आय प्रमाण-पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी

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