हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

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Himanchal Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश सहारा योजना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2019 को द्वितीय राज्य बजट के तहत सहारा योजना (Himanchal Sahara Yojana) पेश किया गया था | जिसे अंतत: 22 जुलाई 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के तहत हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का शुभारम्भ किया |

सहारा योजना (Sahara Scheme), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PMAY) और हिमकेयर योजना के बाद शुरू की गई तीसरी बड़ी योजना है | इस हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2019 के तहत, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) श्रेणी से संबंधित रोगियों को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करेगी |

योजना के अंतर्गत कैंसर, पारकिनसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया और रेनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान जाएगी | यह सहारा योजना हिमाचल प्रदेश के बजट 2019-20 में गरीब रोगियों को चिकित्सा में सहायता प्रदान करने के लिए घोषित की गई थी |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (Himanchal Sahara Yojana) के माध्यम से, लोग पुरानी बीमारियों के लंबे समय तक चलने वाले उपचार के दौरान आने वाली कठिनाइयों को पूरा करने में सक्षम होंगे | स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अनुसार, लगभग 6,000 रोगियों को नई स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाएगा और कार्यान्वयन में 14.40 रुपये खर्च होंगे |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का उद्देश्य:-

योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से गरीब व कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मासिक रूप से रुपए 2000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनको उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करना है | बीमारी की हालत में सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक सहायता की मदद से वह अपना इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे तथा जल्द से जल्द इन गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे | साथ ही सरकार राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को भी चलाएगी ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें |

Himanchal Sahara Yojana

Himanchal Sahara Yojana के लाभ:-

  • सरकार चिकित्सा उपचार के लिए, EWS श्रेणी के रोगियों को प्रति माह 2,000/- रुपये प्रदान करेगा |
  • योजना के अंतर्गत कैंसर, पारकिनसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया और रेनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल की गई हैं |
  • इसके अलावा, पुरानी बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, उसे भी शामिल किया गया हैं |
  • मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक इलाज के दौरान होने वाली कठिनाइयों से पलायन करने के लिए घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों की सहायता करना है |
  • पहले चरण में, लगभग 6000 मरीजों को 14.40 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे |
  • मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस सहारा योजना को हिमाचल प्रदेश के दूसरे बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घोषणा की थी |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता हो |
  • आवेदक के पारिवार कि सालाना आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जरूरी प्रमाण-पत्र जमा करवाने होंगे, जिसके बाद वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • चिकित्सा रिकॉर्ड
  • बैंक डिटेल
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र |

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मिलित करने का कार्य मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA Workers) के द्वारा किया जाएगा | यह आशा कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेंगे तथा इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम की सरकार द्वारा चलाए जाएंगे |

ASHA कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी की पहचान कराने पर रुपए 200 प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी | योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा बल्कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑफलाइन माध्यम से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा उनकी पहचान होने पर उन्हें योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे |

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