हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना 2021:-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए एक नई हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2021 (HP Shagun Yojana 2021) शुरू की है | इस मुख्यमंत्री शगुन योजना में, राज्य सरकार गरीब लड़कियों की शादी पर आर्थिक मदद देगी | सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म edistrict.hp.gov.in पर भरकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
हिमाचल प्रदेश बजट 2021 पेश करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश शगुन योजना शुरू की है | यह मुख्यमंत्री शगुन योजना गरीब माता-पिता को उनकी बेटियों की शादी में मदद करेगी | राज्य में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को अपनी बेटी की शादी पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है |
शादी की व्यवस्था करने के लिए, गरीब लोगों को निजी उधारदाताओं से ऋण लेना पड़ता है और इस तरह वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं | इस मुद्दे को हल करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एचपी शगुन योजना के माध्यम से बालिकाओं के विवाह पर सहायता प्रदान करने की घोषणा की है |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना 2021 का उद्देश्य:-
गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवारों को विवाह सहायता देने के लिए नई हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की गई है | ये परिवार या तो अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से संबंधित होने चाहिए | इस शगुन योजना में, हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब माता-पिता को 31,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा | यह वित्तीय सहायता गरीब परिवारों को कर्ज के जाल में फंसे बिना अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने में मदद करेगी |
यह ध्यान में रखा जाना है कि केवल वे विवाह जिनमें शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है, वे ही HP शगुन योजना में शामिल होंगे | मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सभी आवेदक बेटियों को अपना नाम https://edistrict.hp.gov.in/ पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा |
हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए बड़ी राशि का प्रस्ताव किया है | इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 2021 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए |
- आवेदक लड़की का नाम https://edistrict.hp.gov.in/ पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए |
- आवेदक बेटी के माता-पिता को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहना चाहिए |
- आवेदक लड़की का परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए |
- वे बेसहारा छूटी हुई महिलाएं जो आर्थिक रूप से अपनी पुनर्विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं |
- यहां तक कि विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, उन्हें भी इस एचपी शगुन योजना में शामिल किया जाएगा |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदक लड़की का आधार कार्ड
- लड़कियों का वोटर आईडी कार्ड
- लड़कियों का आयु प्रमाण
- आवास प्रामाण पत्र
- बीपीएल कार्ड यह साबित करने के लिए कि लड़की गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से है
- जाति प्रमाण पत्र यह सत्यापित करने के लिए कि लड़की एससी या एसटी या ओबीसी श्रेणी से संबंधित है।
- हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो
- मोबाइल नंबर |
मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
- सबसे पहले आवेदक को HP शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in/ पर जाना होगा |
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने पर edistrict HP Gov Portal या HP विवाह पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा |
- इस होमपेज पर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा |
- आवेदकों को एचपी शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र जैसे नाम, पता, आधार संख्या, आयु आदि में पूछे गए विवरणों को सटीक रूप से दर्ज करना होगा |
- सभी विवरण दर्ज करने पर, मुख्यमंत्री शगुन योजना में भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- फिर आवेदक पंजीकरण करते समय उत्पन्न उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |
- अंत में लॉगिन करने के बाद, हिमाचल प्रदेश शगुन योजना आवेदन पत्र भरें और आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसे जमा करें |