हरियाणा सक्षम युवा योजना आवेदन स्थिति:-
हरियाणा सक्षम युवा योजना आवेदन स्थिति:- (Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme (EYAHS)) हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है | जिसके तहत पढे लिखे बेरोजगार युवाओं को काम दिया जा रहा है और काम के बदले में वित्तीय सहायता | सक्षम युवा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और अब तक (5 अगस्त 2020 तक) 2.5 लाख से ज्यादा युवक इस योजना के तहत पंजीकरण कर चुके हैं जिनमें से 106471 युवाओं को काम दिया जा चुका है |
हरियाणा सक्षम योजना के तहत सभी 12वीं पास / ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, काम और आर्थिक सहायता दी जा रही है | इस सक्षम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में सभी बेरोजगार सक्षम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय दिया जाना है | हरियाणा सक्षम योजना को 1 नवम्बर 2016 को शुरू किया गया था |
इस योजना के तहत सभी पात्र और सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों / बोर्डों / निगमों / पंजीकृत सोसायटी और निजी कंपनियों / उद्यमों में आदि में मानद assignment दिया जा रहा है | हरियाणा सक्षम योजना युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है | यह योजना युवाओं को उनके पसंद के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार लेने में सक्षम करेगी |
सक्षम युवा योजना के लिए पात्रता:-
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक हरियाणा एम्प्लोयेमेंट एक्स्चेंज में रजिस्टर होना चाहिए | अगर नहीं है तो पहले https://panchkula.nic.in/service/employment-exchange-registration/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें |
- ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट आवेदक के पास स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए | वे आवेदक जिन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी डिग्री प्राप्त की है और योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, वे भी लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे |
- आवेदक की किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित रूप से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ICSE) बोर्ड से होनी चाहिए |
- आवेदक की आयु स्नातक / स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 वर्ष और 10 + 2 के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- पत्राचार / नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को पात्र नहीं माना जाएगा |
- आवेदक किसी भी रेगुलर कोर्स का फुल टाइम छात्र नहीं होना चाहिए |
- आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए |
- आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक / निजी क्षेत्र / अर्ध-सरकारी या स्व-रोजगार |
- आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपए तीन लाख (रु 3 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- मानदेय का भुगतान अधिकतम 03 वर्ष (36 महीने) या 35 वर्ष की आयु के लिए किया जाएगा, जो भी पहले हो | 3 साल (36 महीने) की अवधि मानदेय असाइनमेंट के आवंटन की तारीख से शुरू होगी और 35 साल की उम्र 35 साल पूरा होने की सही तारीख होगी |
- योजना के इस घटक के लिए पंजीकरण केवल https://hreyahs.gov.in पर डिजिटल मोड में ऑनलाइन होगा |
हरियाणा सक्षम युवा योजना आवेदन स्थिति:-
- सबसे पहले सक्षम हरियाणा योजना की वैबसाइट के स्टेटस चेक के लिंक पर जाएँ |
- इस पेज पर जाने के बाद अपने “District”, “Qualification Choice”, “Qualification” और “Gender” चुनें करें और “Search” बटन पर क्लिक करें |
- Search बटन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आप अपना स्टेटस टेबल के आखिरी कॉलम में चेक कर सकते हैं |
सक्षम योजना के लाभ:-
बेरोजगारी भत्ता: पोस्ट-ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रतिमाह, ग्रेजुएट को 1500 रुपए प्रतिमाह और 10+2 आवेदकों को 900 रुपए प्रति माह।
मानदेय वेतन: सभी 10+2, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट आवेदकों को 100 घंटे के मानदेय काम के एवज में 6000 रुपए प्रति माह।
स्किल ट्रेनिंग: सभी पात्र आवेदकों / सक्षम युवाओं के लिए Skill Training |
सक्षम योजना के लिए दस्तावेज़ सूची:-
सक्षम योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
- Degree or Marksheets
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- स्वयं घोषणा पत्र |