हरियाणा किसान मासिक पेंशन योजना:-
हरियाणा सरकार ने किसान मासिक पेंशन योजना 2019-2020 (Farmers Monthly Pension Scheme 2019-2020) की शुरुआत करके गरीब किसानों को एक तोहफा दिया है | इस किसान पेंशन योजना के तहत सभी लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे | किसान पेंशन योजना के तहत यह वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अलावा प्रदान की जाएगी |
यह किसान मासिक पेंशन योजना (Farmers Monthly Pension Scheme) हरियाणा बजट 2019-2020 में घोषित की गई थी | सभी गरीब किसान जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है पात्र होंगे | हरियाणा किसान पेंशन योजना 2019 का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानों को बेहतर आजीविका की स्थिति सुनिश्चित करना है |
हरियाणा किसान पेंशन योजना के तहत, सभी किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे |
हरियाणा किसान मासिक पेंशन योजना के लाभ:-
- यह पेंशन योजना किसानों को सशक्त बनाएगी और उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करेगी |
- हरियाणा में किसान पेंशन योजना से किसानों के काम का बोझ कम होगा |
- हरियाणा में किसानों के लिए शुरू की गई इस पेंशन योजना से लगभग 16 लाख किसान और 2.6 लाख खेतिहर मजदूर लाभान्वित होंगे |
- इस योजना से राज्य के कृषि क्षेत्रों में वृद्धि होगी |
योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- किसान पेंशन योजना छोटे और सीमांत किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए लागू है |
- किसान मासिक पेंशन योजना के लिए पात्र बनने के लिए किसानों की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- सभी स्रोतों से किसानों के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदक की पासपोर्ट साइज की फोटो की कॉपी |
- आवेदक की आधार कार्ड की कॉपी |
- आवेदक की भूमि विवरण की प्रति |
- आवेदक को अपनी जमीन के संबंध में 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए |
- आवेदक के बैंक विवरण की प्रति |
हरियाणा किसान पेंशन योजना को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपये आवंटित किया है |
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