1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है नया ‘ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम’| जानें कितने बदल गए हैं नियम

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Auto Debit Payment System
Auto Debit Payment System New Rules

ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System):-

ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) के नियमों में आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है | अब आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए किसी भी बिल या किस्त की रकम काटने से पहले बैंक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पहले आपसे परमिशन (permission) लेनी होगी | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) को आज (1 अक्टूबर 2021) से लागू करने के निर्देश दिए थे | साथ ही आज से इसके लिए सभी बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने सिस्टम में बदलाव करने का भी निर्देश दिया गया था | अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं |

ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) में ये बदलाव उन कस्टमर्स के लिए अहम है जो अपने बिल या किस्त जमा करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं | नये डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और Phone Pe, Paytm जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने के पहले आप से इजाजत लेनी होगी | इसके अलावा 5 हजार से ज्यादा के पेमेंट से पहले कस्टमर्स को OTP के जरिये उसे वेलिडेट करना जरूरी होगा | ये नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लागू होगा |

फ्रॉड रोकना है ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम का उद्देश्य:-

अक्सर लोग अपने मोबाइल, पानी का बिल, और बिजली आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं | जैसे ही बिल भरने की तारीख आती है, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले खाते से पैसा अपने आप कट जाता है | अभी की व्यवस्था के अनुसार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी दिए ग्राहक के खाते से काट लेते हैं | इससे फ्रॉड की संभावना रहती है | इस समस्या को खत्म करने के लिए ही यह बदलाव किया गया है |

रिजर्व बैंक को कई पक्षों से यह अनुरोध मिला था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के रिकरिंग ट्रांजैक्शन मर्चेंट पेमेंट पर ई-मैंडेट (e-mandate) की सुविधा दी जाए, इसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन (AFA) हो और बाद में हर बार ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन से पहले एक मैसेज के द्वारा ग्राहकों से पूर्व इजाजत ली जाए इसे रिजर्व बैंक ने स्वीकर कर लिया | और अब रिजर्व बैंक ने इसे 1 अक्टूबर, 2021 से इसे लागू करने के निर्देश दे दिए हैं |

किस पर लागू होगा ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम :-

रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि यह नियम सभी तरह के कार्ड पेमेंट, यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड, वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (जैसे कि पेटीएम आदि), यूपीआई पेमेंट  पर लागू होगा | तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, डीटीएच बिल, ओटीटी फीस आदि के लिए मैंडेट दे रखा है तो उस पर यह नियम लागू होगा |

इसके तहत नियम के मुताबिक अब किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट आदि से हर महीने अपने आप डेबिट होने वाली रकम के मामले में अब पैसा कटने से कम से कम 24 घंटे पहले मैसेज, ई-मेल आदि के द्वारा इसकी सूचना देनी होगी | इसके लिए बैंक या वित्तीय संस्थाएं किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगी | इसमें कार्ड होल्डर को स्पष्ट भाषा में हां या ना चुनने का विकल्प दिया जाएगा | e-mandate के समय ही ग्राहक यह बताएगा कि उसे किस मोड में यानी एसएमएस, ई-मेल आदि से जानकारी हासिल करनी है |

यह रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए है यानी हर महीने कार्ड से जाने वाली पेमेंट पर, किसी एकमुश्त होने वाले पेमेंट के लिए नही |. यानी मान लीजिए आपने Netflix के लिए सब्सक्रिप्शन दे रखा है और उसके हर महीने पेमेंट के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे रखी है | इससे आपका हर महीने का चार्ज कट जाता है | तो यह चार्ज उसी तरह से कटेगा, बस होगा यह कि आपको पहले ही एक मैसेज आ जाएगा, कि अगले महीने की फीस चुकानी है या नहीं |

इससे उन लोगों को फायदा होगा जो किसी सर्विस में अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी देकर भूल जाते हैं और बिना जरूरत के उनका पैसा कटता रहता है | वे जब यानी जिस महीने चाहेंगे इस तरह का पेमेंट रोक देंगे |

होम लोन आदि इसके तहत नहीं आते:-

गौरतलब है कि इसके तहत होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि के EMI, म्यूचुअल फंंड के SIP, बीमा प्रीमियम आदि नहीं आते | बैंकिंग एक्सपट्र्स का कहना है कि ऐसे लोन में रकम काफी ज्यादा होती है | अगर इनमें यह सुविधा दी गई तो बैंकों को ईएमआई मिलना मुश्किल हो जाएगा | और लोन डिफाल्ट के केसेज बढ़ेंगे | इसलिए बैंक इनमें ECS आदि का मैंडेट पहले ही ले लेते हैं और जब तक लोन पूरा वापस नहीं मिल जाता पैसा कटता रहता है |

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